Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana 2023: राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये तक कर दी है।
Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana 2023
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों का 5 लाख रुपये प्रति परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी किया है। परिवार मैं एक से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में और अधिक सम्बल देने की दृष्टि से अब, परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये कर दिए है।
इसमें एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये एवं एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देय है।
राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको योजना का बढ़ा हुआ लाभ अप्रैल 2023 से मिलेगा। दुर्घटना होने पर दुर्घटना से संबंधित क्लेम फॉर्म भरने के लिए mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं।
Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana क्लेम सबमिट करने के 30 दिन में बीमा राशि आपके जनाधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जायेगी। चिरंजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि: शुल्क इलाज करवाया जा सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए sipf.rajasthan.gov.in पर जाएं या 181 पर फोन करें।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध मुख्य उद्देश्य है।
MCDBY पात्रता
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार सदस्य
- विधुतकर्मी जो कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो
- आरजीएच्एस पंजीकृत परिवार
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगें
- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली दुर्घटना
- डूबने के कारण होने वाली मृत्यु
- मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु
- बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु
- किसी ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली दुर्घटना
- जलने से होने वाली दुर्घटना
Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana देय लाभ
दुर्घटना/ क्षति का प्रकार | देय लाभ |
दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर | 5 लाख रूपये |
दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर | 10 लाख रूपये |
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) | 3 लाख रूपये |
दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रूपये |
Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज़
मृत्यु होने पर
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- जन आधार कार्ड
- चिरंजीवी कार्ड
- इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
- पंचनामा
- चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
क्षति होने पर
- चिकित्सालय की रिपोर्ट
- एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
सम्पर्क करे
हेल्पलाइन नंबर : 9289328386, 9929030479 । कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक ।
Rajasthan Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana महत्वपूर्ण लिंक
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें | क्लिक करे |
आवेदन की स्थिति जाने | क्लिक करे |
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) दावा के लिए आवेदन करें | क्लिक करे |
राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग | क्लिक करे |
लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि मिलती है?
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?
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