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UP मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: आवेदन पत्र, पात्रता

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समाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश के द्वारा यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) को शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र जोड़े अपनी शादी के खर्चों को कवर करने में मदद के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में और यह कैसे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकती है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana)

उत्तरप्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार जो शादी कराने में असमर्थ होते है, तथा समाज में सर्वधर्म के समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” (MMSVY) संचालित किया जा रहा है। जिसके के अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों उनके रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कराया जाता है। योजना के तहत प्रत्येक विवाह जोड़ो पर 51 हजार रूपये सरकार द्वारा दिए जाते है। जिसमे

  • दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रु अनुदान दिए जाते है।
  • विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे – कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि खरीदने के लिए 10 हजार रु की धनराशि
  • प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन के लिए 6,000 रु की धनराशि व्यय की जाती है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उद्देश्य

यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कई लाभ और उद्देश्य हैं।

  • सबसे पहले, इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे शादी से जुड़े खर्चों को वहन कर सकें।
  • इससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
  • इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य सभी समुदायों और धर्मों के जोड़ों को सहायता प्रदान करके समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है।
  • यह विवाह से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।
  • कुल मिलाकर, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित जोड़ों का समर्थन और उत्थान करना है, यह सुनिश्चित करना कि उनका विवाह समारोह एक गरिमापूर्ण और यादगार हो सके।

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana मुख्य बिंदु

योजना का नाममुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश
योजना शुरुआत दिनांकअक्टूबर, 2017
पात्रराज्य के युवक-युवतिया
कुल देय राशि51 हजार
आवेदन फॉर्मऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsamajkalyan.up.gov.in

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana पात्रता मानदंड

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्र होने के लिए, जोड़ों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।

  1. निवास: दम्पति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।]
  2. उम्र: दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
  3. आय: जोड़े के माता-पिता की संयुक्त आय सरकार द्वारा निर्धारित 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. सामाजिक श्रेणी: जोड़े को सरकार द्वारा परिभाषित समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Registration

यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक जोड़ों को पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट samajkalyan.up.gov.in/hi/article/application-forms से डाउनलोड किया जा सकता है या नामित जिला समाज कल्याण विभाग नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

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एक बार आवेदन पत्र भर जाने के बाद, जोड़ों को अपनी पात्रता का समर्थन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करने होंगे। इन दस्तावेज़ों में आम तौर पर निवास, आयु, आय, सामाजिक श्रेणी और विवाह पंजीकरण का प्रमाण शामिल होता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी दस्तावेज़ वैध और अपडेट हैं।

  • आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने के बाद, जोड़े सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फिर अधिकारियों द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी,
  • और योग्य पाए जाने पर जोड़े को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

FAQ about UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

योजना के लिए कौन पात्र है?

यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खुली है, जिसमें सभी समुदायों और धर्मों के व्यक्ति शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

योजना के तहत प्रत्येक विवाह जोड़ो पर 51 हजार रूपये सरकार द्वारा दिए जाते है।

MMSVY योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?

इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र भरकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन या जिला सरकारी कार्यालयों नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते है।

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