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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना: 50 हजार से 10 लाख तक का लोन

MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना: 50 हजार से 10 लाख तक का लोन

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भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के अंतर्गत एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसे ‘पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना’ कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है।

MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना: 50 हजार से 10 लाख तक का लोन

MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना 2024

यह योजना विभागीय पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है और इसके लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किए जाते हैं। इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने स्वयं के उद्योग, सेवा, या व्यवसाय को स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन करते समय हितग्राहियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना मुख्य बातें

बिंदुविवरण
योजना का नामपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना
उद्देश्यपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना
ऋण राशि₹50,000 से ₹10 लाख
आवेदन प्रक्रियाएमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकसूची
लाभस्वरोजगार के अवसर, आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण
पात्रताप्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के निवासी
आवेदन वेबसाइटsamast.mponline.gov.in
अधिक जानकारीनिकटतम जन सेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय

MP पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना के लाभ

  1. स्वरोजगार के अवसर: इस योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
  2. आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऋण या अनुदान जैसी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उद्यमियों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने में मदद मिलती है।
  3. कौशल विकास: योजना के तहत हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को अधिक कुशलता और प्रभावी तरीके से चला सकें।
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कौन ले सकता है लाभ

यह योजना विशेष रूप से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन https://samast.mponline.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम व स्वरोजगार योजना इन वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।

अधिक जानकारी के लिए

अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम जन सेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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