Madhu babu pension yojana online apply | ssepd | madhubabu pension yojana form 2024
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के अधिकारियों को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 15 दिनों के भीतर उन महिलाओं को पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया है, जिन्होंने COVID-19 में अपने पति और बच्चों को खो दिया था, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया था।
पटनायक ने सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों के लिए तीन महीने की अग्रिम पेंशन प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
What is Madhu Babu Pension Scheme?
मधु बाबू पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता विभाग, द्वारा संचालित की जा रही है यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा पहली बार जनवरी 2008 में शुरू की गई थी। मधु बाबू पेंशन योजना दो पेंशन योजनाओं का एक विलय है जिसका नाम संशोधित वृद्धावस्था पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना है।
Purpose of Madhu Babu Pension Scheme
मधु बाबू पेंशन योजना का उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना है जो पेंशनभोगियों, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडरों, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार और वरिष्ठ नागरिकों की भलाई की सुविधा प्रदान करता है।
Eligibility for Madhu Babu Pension
एक व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र होगा यदि वह-
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु का है
- एक विधवा है (उम्र की परवाह किए बिना)
- एक कुष्ठ रोगी है जिसमें विकृति के लक्षण दिखाई देते हैं (उम्र की परवाह किए बिना)।
- 0 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और अपनी विकृति या विकलांगता के अंधे होने या, अस्थि विकलांग या मानसिक रूप से मंद या मस्तिष्क पक्षाघात के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ है।
- एड्स रोगी की विधवा आयु और आय मानदंड के बावजूद।
- राज्य / जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा पहचाने गए एक एड्स रोगी
- सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रु.24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं है
- एक स्थायी निवासी / ओडिशा का अधिवास।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है।
Madhu Babu Pension Required Documents
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (एससी / एसटी / ओबीसी / बीसी / अल्पसंख्यक आवेदक के मामले में)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (पीडब्ल्यूडी आवेदक के मामले में)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के मामले में)
- पारिवारिक आय प्रमाण
- निवासी प्रमाण
How to fill Online application in Madhu Babu Pension Yojana
मधु बाबू पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन मोड के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय / एनएसी के कार्यकारी अधिकारी के पास जाना होगा। या आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा-
- सामाजिक सुरक्षा और विकलांग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – ssepd.gov.in पर जाएं
- होम पेज से, आपको Apply for scheme विकल्प पर जाना होगा और उस पर क्लिक करे
- स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा जहां आपको चुनिंदा योजना के तहत “मधु बाबू पेंशन योजना” का चुनाव करना होगा
- Proceed विकल्प पर क्लिक करें और application form स्क्रीन पर दिखाई देगा
- योजना प्रकार का चयन करें और नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, जिला, उपखंड, पता और सामाजिक श्रेणी दर्ज करें।
- इसके बाद आपको आधार कार्ड स्कैन कॉपी, अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर और हाल ही में पासपोर्ट फोटो अपलोड करना होगा
- डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और चेकबॉक्स पर टिक करें
- विवरण की समीक्षा करने के बाद “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करें
Highlights of Madhu Babu Pension Scheme
योजना का नाम | मधु बाबू पेंशन योजना |
लॉन्च दिनांक | जनवरी 2008 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | ओडिसा राज्य सरकार |
योजना का उद्देश्य | पात्र व्यक्ति को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | पेंशनभोगियों, विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | ssepd.gov.in |
What is the amount of old-age pension in Odisha?
आयु वर्ग | प्रति लाभार्थी प्रति माह पेंशन |
60-79 वर्ष | 500 रुपये |
80 वर्ष और अधिक | 700 रुपये |
Benefits of Madhu Babu Pension
- इस योजना से विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडरों, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगो को लाभ मिलेगा।
- योजना से लोगो को आर्थिक मदद मिलेगी।
जनवरी 2008 में, राज्य सरकार ने दो पुरानी योजनाओं, संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम, 1989 और विकलांगता पेंशन नियम, 1985 को विलय कर दिया और मधु बाबू पेंशन योजना नियम, 2008 की शुरुआत की।
- 500 रुपये (60-79 वर्ष) और 700 रुपये (80 वर्ष और अधिक) प्रति लाभार्थी प्रति माह दिए जाते है।
- लाभार्थी को देय पेंशन प्रत्येक माह की 15 तारीख को जन सेवा डीएलडब्ल्यूएएस पर 100 रुपये मूल्यवर्ग में बीडीओ या बीडीओ (ग्रामीण क्षेत्र में) के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में और डीएसएसओ या डीएसएसओ के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा वितरित की जाती है। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय में।
Madhubabu pension yojana list
- वृद्धावस्था पेंशन
- विकलांगता भत्ता
- विधवा पेंशन
- कुष्ठ रोगी का मामला
- विधवा पेंशन एड्स/एचआईवी
- विकलांग व्यक्ति
- एड्स/एचआईवी अविवाहित महिला
- तलाकशुदा महिला