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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » संबल पोर्टल पर श्रमिक की अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) हेतु ऑनलाइन आवेदन

संबल पोर्टल पर श्रमिक की अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) हेतु ऑनलाइन आवेदन

Anugrah Sahayata Yojana online apply in Death Case: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई संबल योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता भी शामिल है। यह सहायता राशि मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए दी जाती है। संबल पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे यह सुविधाजनक और पारदर्शी बन गई है।

संबल अनुग्रह सहायता योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह सहायता दो श्रेणियों में दी जाती है: सामान्य मृत्यु सहायता (₹2 लाख) और दुर्घटना मृत्यु सहायता (₹4 लाख) असंगठित श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा हैं।

इस लेख में हम संबल पोर्टल (Sambal Portal) पर अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) के लिए आवेदन की प्रक्रिया, शर्तें, अपात्रता के आधार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे।

Anugrah Sahayata Yojana online apply

संबल योजना और अनुग्रह सहायता का उद्देश्य

संबल योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत मृतक श्रमिक के परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार उस कठिन समय में अपने जीवन-यापन को सुचारू रख सके। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह श्रमिक पर निर्भर थे।

अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) हेतु आवेदन से पहले ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

संबल पोर्टल पर अनुग्रह सहायता (मृत्यु) के लिए आवेदन करने से पहले कुछ शर्तों और दस्तावेजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि सहायता राशि सही हकदार तक पहुंचे। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें:

  1. मृत्यु पंजीयन:
    मृतक श्रमिक का समग्र पोर्टल पर मृत्यु का पंजीयन होना अनिवार्य है। बिना इसके आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  2. आवेदक का आधार ई-केवाईसी और बैंक खाता:
    • जिस परिवार के सदस्य को अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करनी है, उसका समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी (eKYC) पूरा होना चाहिए।
    • आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए, ताकि सहायता राशि सीधे खाते में हस्तांतरित की जा सके।
  3. आवेदक की पात्रता क्रम:
    अनुग्रह सहायता के लिए आवेदक के रूप में परिवार के सदस्यों का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में किया जाता है:
    • पत्नी/पति: यदि मृतक श्रमिक का जीवनसाथी जीवित है।
    • पुत्र/पुत्री: यदि पति या पत्नी नहीं हैं।
    • माता/पिता: यदि पति-पत्नी और पुत्र-पुत्री नहीं हैं।
    • भाई/बहन: यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं है।

इस तरह से मृत्यु होने पर रुपये नहीं मिलेंगे

संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता हर मामले में लागू नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में आवेदक इस सहायता के लिए पात्र नहीं माना जाता। ये आधार निम्नलिखित हैं:

  1. आयु सीमा:
    यदि मृतक श्रमिक की मृत्यु के समय आयु 60 वर्ष से अधिक थी, तो परिवार अनुग्रह राशि के लिए पात्र नहीं होगा।
  2. मृत्यु का कारण:
    • यदि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई हो।
    • यदि मृत्यु मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई हो।
      इन मामलों में सहायता राशि नहीं दी जाएगी।
  3. राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) की कंडिका 6(4):
    यदि मृत्यु निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं या विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हुई हो, तो संबल योजना के तहत अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सहायता RBC 6(4) के प्रावधानों के तहत ही मिलेगी।
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इस तरह से मृत्यु होने पर रुपये मिलते है

इन परिस्थितियों में शामिल हैं:

  • प्राकृतिक आपदा (तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरना)
  • मकान या खलिहान में आग लगने से
  • पानी में डूबने से
  • बस के नदी या जलाशय में गिरने से
  • नाव दुर्घटना से
  • सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जंतुओं के काटने से

सामान्य मृत्यु सहायता और दुर्घटना मृत्यु सहायता

1. सामान्य मृत्यु सहायता

  • राशि: ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)
  • लागू होने की स्थिति: यह सहायता तब दी जाती है जब पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों या सामान्य परिस्थितियों में होती है, बशर्ते मृत्यु अपात्रता की शर्तों (जैसे आत्महत्या, मादक द्रव्यों का सेवन आदि) के अंतर्गत न आए।
  • उद्देश्य: सामान्य मृत्यु सहायता का लक्ष्य परिवार को उस आर्थिक संकट से उबारना है जो श्रमिक की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है, खासकर जब वह परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य हो।
  • शर्तें:
    • मृतक श्रमिक की आयु मृत्यु के समय 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • मृत्यु का पंजीयन समग्र पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
    • आवेदक (परिवार के सदस्य) का आधार ई-केवाईसी और बैंक खाते में DBT सुविधा सक्रिय होनी चाहिए।

2. दुर्घटना मृत्यु सहायता

  • राशि: ₹4,00,000 (चार लाख रुपये)
  • लागू होने की स्थिति: यह सहायता तब प्रदान की जाती है जब पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है। इसमें सड़क दुर्घटना, कार्यस्थल पर दुर्घटना, या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जो प्राकृतिक आपदा या RBC 6(4) के अंतर्गत वर्णित परिस्थितियों से अलग हों।
  • उद्देश्य: दुर्घटना मृत्यु सहायता का मकसद परिवार को उस अप्रत्याशित नुकसान से उबारना है जो दुर्घटना के कारण होता है। चूंकि ऐसी मृत्यु अचानक और अनियोजित होती है, इसलिए सहायता राशि को सामान्य मृत्यु से अधिक रखा गया है।
  • शर्तें:
    • मृत्यु का कारण दुर्घटना होना चाहिए, जिसका प्रमाण (जैसे पुलिस रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि) आवश्यक हो सकता है।
    • मृतक श्रमिक की आयु मृत्यु के समय 60 वर्ष से कम हो।
    • समग्र पोर्टल पर मृत्यु पंजीयन और आवेदक के लिए आधार ई-केवाईसी व DBT की शर्तें लागू।
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सामान्य मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु सहायता में अंतर

विशेषतासामान्य मृत्यु सहायतादुर्घटना मृत्यु सहायता
राशि₹2 लाख₹4 लाख
मृत्यु का कारणप्राकृतिक/सामान्य कारणदुर्घटना
उद्देश्यसामान्य आर्थिक सहायताअप्रत्याशित नुकसान की भरपाई
प्रमाणमृत्यु प्रमाण पत्रदुर्घटना का प्रमाण आवश्यक हो सकता है

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

संबल पोर्टल पर अनुग्रह सहायता (मृत्यु) के लिए आवेदन करना बेहद सरल है। नीचे चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
    संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sambal.mp.gov.in/ पर जाएं।
  2. सही लिंक चुनें:
    पोर्टल के “सेवाएं” सेक्शन में जाएं और “अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) हेतु आवेदन” लिंक पर क्लिक करें। सीधा लिंक है:
    https://sambal.mp.gov.in/Public/SchemeApplication/RegAnugrahApplications.aspx
  3. आवश्यक जानकारी दर्ज करें:
    • मृतक श्रमिक की संबल आईडी और आवेदक सदस्य की समग्र आईडी प्रविष्ट करें।
    • कैप्चा कोड भरें।
  4. श्रमिक की जानकारी प्रदर्शित करें:
    “श्रमिक की जानकारी प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक करें। इससे मृतक श्रमिक का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  5. आवेदन सबमिट करें:
    सभी जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवेदन को ऑनलाइन सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद आपको एक पावती (रसीद) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।

संबल पोर्टल पर अनुग्रह सहायता योजना (मृत्यु) के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से यह पारदर्शी और समय की बचत करने वाली बन गई है। हालांकि, आवेदन से पहले सभी शर्तों, जैसे मृत्यु पंजीयन, आधार ई-केवाईसी, और अपात्रता के आधारों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह योजना असंगठित श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है, लेकिन इसके लाभ लेने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि आपके पास संबल आईडी और समग्र आईडी तैयार हैं, तो आप आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबल पोर्टल पर विजिट करें या स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करें।

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