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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » संबल योजना के तहत आंशिक अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन

संबल योजना के तहत आंशिक अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन

Anugrah Sahayata in case of partial disability under Sambal Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई संबल योजना न केवल मृत्यु की स्थिति में सहायता प्रदान करती है, बल्कि श्रमिकों के जीवन में उत्पन्न होने वाली अन्य विपरीत परिस्थितियों, जैसे दिव्यांगता, में भी आर्थिक संबल देती है। इस योजना के अंतर्गत आंशिक दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह सहायता एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत पात्र श्रमिक को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की सहायता राशि दी जाती है। यह सहायता श्रमिकों को उनकी कार्यक्षमता में कमी आने पर आर्थिक सहयोग और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाती है। इस लेख में हम इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

संबल योजना के तहत आंशिक अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन

आंशिक दिव्यांगता सहायता का उद्देश्य

आंशिक दिव्यांगता सहायता का मुख्य उद्देश्य उन असंगठित श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है, जो किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से अपनी शारीरिक क्षमता का आंशिक हिस्सा खो देते हैं। यह स्थिति श्रमिक की आय अर्जन की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। संबल योजना के तहत यह सहायता राशि श्रमिक को न केवल तात्कालिक राहत देती है, बल्कि उनके जीवन को पुनर्जनन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी मदद करती है।

  • राशि: ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
  • लागू होने की स्थिति: जब कोई पंजीकृत असंगठित श्रमिक आंशिक रूप से अक्षम (Partially Disabled) हो जाता है।

आंशिक दिव्यांगता से आशय

संबल योजना में “आंशिक दिव्यांगता” का तात्पर्य ऐसी शारीरिक अक्षमता से है, जो श्रमिक की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करती। उदाहरण के लिए:

  • किसी दुर्घटना में हाथ या पैर टूट जाना।
  • सुनने या देखने की क्षमता में आंशिक कमी।
  • ऐसी चोट जो स्थायी रूप से कार्यक्षमता को कम कर दे, लेकिन श्रमिक को पूरी तरह अक्षम न करे।
यह भी पढ़े :  मुख्यमंत्री कन्‍या विवाह योजना MP ऑनलाइन आवेदन 2024: PDF फार्म, पात्रता

इसके लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र और दिव्यांगता की प्रतिशतता का आकलन आवश्यक हो सकता है, जो आम तौर पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।

पात्रता की शर्तें

आंशिक दिव्यांगता सहायता के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:

  1. पंजीकृत श्रमिक:
    • आवेदक का संबल योजना के तहत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।
    • संबल आईडी अनिवार्य है।
  2. आंशिक दिव्यांगता का प्रमाण:
    • दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
    • यह प्रमाण-पत्र दिव्यांगता की प्रकृति और स्तर को स्पष्ट करना चाहिए।
  3. आयु सीमा:
    • श्रमिक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  4. बैंक खाता और आधार:

अपात्रता के आधार

कुछ परिस्थितियों में आंशिक दिव्यांगता सहायता के लिए पात्रता नहीं होगी:

  • यदि दिव्यांगता स्वयं के कारण (जैसे मादक द्रव्यों का सेवन या आत्म-हानि) उत्पन्न हुई हो।
  • यदि श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
  • यदि दिव्यांगता जन्मजात हो या योजना में पंजीकरण से पहले की हो।

अनुग्रह सहायता आंशिक अपंगता हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

संबल पोर्टल के माध्यम से आंशिक दिव्यांगता सहायता के लिए आवेदन करना बेहद सरल और सुविधाजनक है। नीचे चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
    संबल योजना की वेबसाइट https://sambal.mp.gov.in/ खोलें।
  2. सेवाएं सेक्शन में जाएं:
    पोर्टल पर “सेवाएं” (Services) अनुभाग में उपलब्ध “अनुग्रह सहायता (आंशिक अपंगता) हेतु आवेदन “https://sambal.mp.gov.in/Public/SchemeApplication/TempararyDisabilitySchemesBenefit.aspx?DB=1 लिंक पर क्लिक करें।
  3. आवश्यक जानकारी दर्ज करें:
    • श्रमिक की संबल आईडी और समग्र आईडी प्रविष्ट करें।
    • कैप्चा कोड भरें।
  4. विवरण प्रदर्शित करें:
    “श्रमिक की जानकारी प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक करें। इससे श्रमिक का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  5. दस्तावेज अपलोड करें:
    • आंशिक दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
    • आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण।
    • अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)।
  6. आवेदन सबमिट करें:
    सभी जानकारी और दस्तावेज सत्यापित करने के बाद आवेदन को ऑनलाइन जमा करें। सबमिशन के बाद एक पावती नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभालकर रखें।
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लाभ और महत्व

आर्थिक सहायता: ₹1 लाख की राशि श्रमिक को चिकित्सा व्यय, पुनर्वास, या वैकल्पिक आजीविका शुरू करने में मदद करती है।

सामाजिक सुरक्षा: यह योजना श्रमिक को यह आश्वासन देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार उनके साथ खड़ी है।

आत्मनिर्भरता: सहायता राशि श्रमिक को अपनी शेष कार्यक्षमता का उपयोग कर जीवन को पुनर्जनन करने में सहयोग देती है।

संबल योजना के तहत आंशिक दिव्यांगता/अपंगता सहायता (₹1 लाख) असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि श्रमिकों के आत्मसम्मान और जीवन-यापन को बनाए रखने में भी योगदान देती है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इसे और भी सुगम बना दिया है, लेकिन पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो संबल पोर्टल पर जाकर तुरंत आवेदन करें और इस लाभ का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन या संबल पोर्टल से संपर्क करें।

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