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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » MP समस्त पोर्टल पर 2 लाख रु का लोन आवेदन कैसे करे?

MP समस्त पोर्टल पर 2 लाख रु का लोन आवेदन कैसे करे?

Samast Portal Loan Apply Online: मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण (लोन) उपलब्ध कराने के लिए MP समस्त पोर्टल (SAMAST – Software Application for Monitoring Achievement of Schemes Target) की शुरुआत की है। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है, जिसका उद्देश्य बैंक वित्त पोषित सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं, उद्यमियों और अन्य लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस लेख में हम MP समस्त पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप इसे आसानी से उपयोग कर सकें।

MP समस्त पोर्टल पर 2 लाख रु का लोन आवेदन कैसे करे?

इस लेख के बारे में !

MP समस्त पोर्टल क्या है?

MP समस्त पोर्टल मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है, जो राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपनी पात्रता जांच सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंचे।

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पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट है: samast.mponline.gov.in। यहाँ से आप सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं।

MP समस्त पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

MP समस्त पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। नीचे इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है:

चरण 1: पोर्टल पर प्रोफाइल बनाएं

  • सबसे पहले आपको MP समस्त पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट samast.mponline.gov.inसमस्त पोर्टल पर कितनी योजनाएं संचालित है पर जाना होगा।
  • होमपेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” या “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • जानकारी भरने के बाद “सबमिट” करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा।
  • OTP दर्ज करके अपनी प्रोफाइल को सत्यापित करें। इसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसे संभालकर रखें।

चरण 2: लॉगिन करें

  • प्रोफाइल बनने के बाद, होमपेज पर “लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ से आप विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को देख सकते हैं।

चरण 3: अपनी पात्रता जांचें

  • डैशबोर्ड पर “योजनाएं” (Schemes) का विकल्प चुनें।
  • यहाँ आपको मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न बैंक वित्त पोषित योजनाओं की सूची मिलेगी, जैसे कि स्वरोजगार योजना, उद्यमिता विकास योजना, या अन्य सब्सिडी युक्त ऋण योजनाएं।
  • अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना का चयन करें और उस पर क्लिक करें।
  • योजना के विवरण में पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) दिए होंगे। अपनी योग्यता (जैसे आयु, निवास, व्यवसाय का प्रकार आदि) की जांच करें।

चरण 4: ऑनलाइन आवेदन भरें

  • यदि आप योजना के लिए पात्र हैं, तो “आवेदन करें” (Apply Now) बटन पर क्लिक करें।
  • एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
    • व्यक्तिगत विवरण: नाम, पता, जन्म तिथि आदि।
    • व्यवसाय विवरण: आप किस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उसकी लागत।
    • बैंक विवरण: आपका बैंक खाता नंबर और IFSC कोड।
    • दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण आदि।
  • सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
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चरण 5: आवेदन जमा करें

  • फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, उसे एक बार जांच लें।
  • इसके बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा।
  • आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए नोट कर लें।

चरण 6: आवेदन की स्थिति जांचें

  • आवेदन जमा करने के बाद, आप समय-समय पर उसकी स्थिति जांच सकते हैं।
  • इसके लिए डैशबोर्ड पर “आवेदन स्थिति” (Application Status) विकल्प पर जाएं और अपनी आवेदन संख्या डालें।
  • यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है, प्रक्रिया में है, या किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है।

चरण 7: ऋण स्वीकृति और वितरण

  • यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे संपर्क करेगा।
  • इसके बाद ऋण की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

MP समस्त पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या पैन कार्ड।
  2. निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, या अन्य सरकारी प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण: आयकर रिटर्न, सैलरी स्लिप, या ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र।
  4. बैंक विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक।
  5. व्यवसाय योजना: यदि आप व्यवसाय के लिए ऋण ले रहे हैं, तो एक संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
  6. फोटो: पासपोर्ट साइज की तस्वीर।

समस्त पोर्टल पर कितनी योजनाएं संचालित है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित MP समस्त पोर्टल (SAMAST – Software Application for Monitoring Achievement of Schemes Target) पर विभिन्न बैंक वित्त पोषित योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, इस पोर्टल पर संचालित योजनाओं की सटीक संख्या समय-समय पर बदल सकती है, क्योंकि सरकार नई योजनाएं जोड़ती रहती है और कुछ पुरानी योजनाओं को अपडेट या बंद भी कर सकती है।

फरवरी 2025 तक, MP समस्त पोर्टल पर सामान्यतः मुख्य रूप से स्वरोजगार, उद्यमिता, और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित होती हैं। इनमें शामिल कुछ प्रमुख योजनाएं हैं:

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विभाग का नाम: संचालनालय मत्स्योद्योग

  1. मत्स्य उत्पादन इकाई
  2. मत्स्य बीज संवर्धन
  3. पंगेसियस / तिलपी
  4. मछली पालन
  5. केज कल्चर
  6. बायो फ्लोक
  7. आर.ए.एस

विभाग का नाम: पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

विभाग का नाम: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

विभाग का नाम: म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित

विभाग का नाम: म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

  • टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना )
  • भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना )

विभाग का नाम: नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM

विभाग का नाम: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

विभाग का नाम: म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

  • पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना
  • पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना

विभाग का नाम: विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू कल्याण विभाग

  • मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू स्वरोजगार योजना (भाग -1)
  • मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू स्वरोजगार योजना (भाग – 2)

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