ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान देखने के लिए Rajasthan Ration Card खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान देखने के लिए राजस्थान राशन कार्ड नाम लिस्ट, राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का आसान वितरण करने के लिए किया गया है। राज्य में खाद्यान आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने तथा उचित मूल्य दुकानों देखरेख सहित प्रचलनात्मक की जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान की है। आज हम इस लेख में राजस्थान राशन कार्ड (food raj nic in ration card) के बारे में बात करेंगे। अगर आप rajasthan ration card list online check kaise kare का लाभ लेना चाहते है तो इस ration card in rajasthan लेख को पूरा जरूर पढ़े। ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान लेख में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है।
राशन कार्ड सूची राजस्थान 2024
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में 515.40 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 170.81 लाख लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते है। भारत सरकार का भारतीय खाद्यनिगम खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई तथा आवंटन का कार्य करता है। राज्य में राशन आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खाद्य विभाग राजस्थान की है। राज्य में सभी श्रेणी के परिवारों के लिए – बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत से चलाई जा रही है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- राजस्थान लैपटॉप वितरण योजना
- राजस्थान राशन कार्ड खोजे नाम से
- राशन कार्ड डाउनलोड राजस्थान
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान योजना का उद्देश्य
Ration card in rajasthan योजना का मुख्य उद्देश्य लोगो को उचित कम कीमत पर तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निः शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन करना।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गए समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद।
- उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को राशन देना।
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्नों जैसे – गेंहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, तथा धान (पैडी) की कीमत निर्धारित करना।
- उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना।
राशन कार्ड लिस्ट राजस्थान की मुख्य बाते
योजना का नाम | राजस्थान राशन कार्ड |
विभाग | राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग |
आवेदन फॉर्म | ऑफलाइन/ऑनलाइन-food raj nic in ration card |
योजना का उद्देश्य | लोगो को उचित कम कीमत पर तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निः शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि राशन कार्डधारी |
ऑफिसियल वेबसाइट | food.raj.nic.in |
Rajasthan Ration Card के लाभ
- लोगो को कम कीमत पर अनाज मिलता है।
- गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले लोगो को मुफ्त में अनाज मिलेगा।
- परिवार को राज्य के द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ मिलेगा।
- पात्र परिवारों को हर महीने राशन दिया जायेगा।
food raj nic in ration card पात्रता
राज्य में सभी श्रेणी के परिवारों के लिए – बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि राशन कार्ड प्रदान किये जाते है। इन सभी राशन कार्डधारी परिवारों को राशन खाद्यान्न दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत देश के सभी राशन कार्डधारी परिवार, देश में कही भी किसी भी राज्य की, राशन दुकान से खाद्यान्न लेने की पात्रता है।
ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान कैसे देखें?
राशन कार्ड खोजें राजस्थान 2024: ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची राजस्थान Rajasthan Ration Card list, राशन कार्ड सूचि ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट food.raj.nic.in– food raj nic in ration card पर जाना होगा।
- इसके बाद “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनायें” के कॉलम में जाए।
- “राशन कार्ड” पर क्लिक करे।
- “जिले वार राशन कार्ड विवरण” पर क्लिक करे।
- Report on Category Wise Number of Ration Card in District पेज खुलेगा।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तब “Rural” चुने या आप शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो “Urban” चुने।
- इसके बाद “District” अपने जिले को चुने।
- अपना “Block” चुने।
- अपनी “Panchayat” ग्राम पंचायत चुने।
- अब आपको अपना गांव “Village” चुनना होगा।
- अपने गांव की राशन दुकान “FPS Name” को चुने।
- आपको गांव के सभी लोगो का नाम लिस्ट में दिख जायेगा।
इस प्रकार आप ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची खाद्य सुरक्षा लिस्ट राजस्थान देख सकते है।
राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन फार्म
Food department rajasthan: खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSA) राजस्थान / राशन कार्ड – फॉर्म | Rajasthan Ration Card ई मित्र / सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म PDF अगर आप new ration card rajasthan ऑनलाइन बनवाना चाहते है तो आपको नजदीकी E- Mitra कीओस्क सेंटर या csc सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
New Ration Card form rajasthan pdf download
- APL – एपीएल श्रेणी के नविन राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र PDF डाउनलोड
- BPL – बीपीएल श्रेणी के नविन राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र PDF
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु Pdf आवेदन पत्र
Ration Card Correction Online Rajasthan: राजस्थान राशन कार्ड में नाम जुडवाने हेतु Pdf आवेदन पत्र डाउनलोड करे
- खाद्य सुरक्षा अपाल अपील आवेदन-पत्र
- शपथ-पत्र / स्वघोषणा
राजस्थान राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करे?
Ration Card Search Rajasthan : राजस्थान राशन कार्ड (Rajasthan Ration Card) ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए खाद्य विभाग food.raj.nic.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनायें” के कॉलम में जाए।
- “राशन कार्ड” पर क्लिक करना होगा।
- “राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें” पर क्लिक करे।
- एक नया फार्म खुलेगा।
- उस फॉर्म में सिर्फ अपना जिला और नाम डालकर खोजे बटन पर क्लिक कर, राशन कार्ड देख सकते है।
- अगर राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा हो तब दूसरी जानकारी भर कर राशन कार्ड खोजे।
Ration card download rajasthan इस तरह से आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
राजस्थान राशन कार्ड आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
Ration Card status Rajasthan: राशन कार्ड आवेदन की स्थति ऑनलाइन देखने के लिए राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट (food.raj.nic.in) पर जाए।
- इसके बाद “महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनायें” के कॉलम में जाए।
- “राशन कार्ड” पर क्लिक करे।
- “RationCard Application Status” पर क्लिक करे।
- एक नया पेज खुलेगा
- उस फॉर्म में Ration Card Number या Form Number डाल कर “Check Status” बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह से आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते है।
Rajasthan Ration Card योजना के बारे में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरआत 1960 के दशक में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए किया था। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशको मे आदिवासी गांवो और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बिना सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना प्रकार थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में शुरू की गई थी। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग रखा गया। विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुगम संचालन करना है।
खाद्य सुरक्षा योजना ग्रामीण क्षेत्र राशन कार्ड पात्रता
राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है, जो निम्न प्रकार है –
अन्त्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार या अन्नपूर्णा योजना के लामार्थी, ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं , वर्गों में शामिल है, उन्हे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- मनरेगा में 2009-40 से किसी भी वर्ष में 400 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- मुख्यमंत्री निशाश्रित पुनर्वास परिवार योजना
- सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
- भूमिहीन कृषक
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- सीमान्त कृषक
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
- विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित्त पश्चिर समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) एकल महिलाएँ
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकपंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाअ्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- कचरा बीनने वाले परिवार
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर (कुली)
- कृष्ठ शेगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यवित्त
- घुमन्तु एवं अर्द्धघुगन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भैड पालकवनाक्षिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- लघु कृषक
- आस्था कार्डधारी परिवार.
- अनुसूचित जाति/जनज़ाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 4989 तथा संशोधित अधिनियम, 2045 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित राशन कार्ड के लिए अपात्रता
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो |
- ऐसे परिवार; जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी-अर्द्धसरकारी , स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमितकर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है|
- ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आत्ता हो)।
- परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू0 वार्षिक से अधिक हो।
- ऐसा आदमी जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
भोजन/ खाद्य सामग्री/ फल-सब्जी/ दवाइयां अथवा होम डिलीवरी केंद्र – राजस्थान
राज्य के जिलों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेने की सुविधा
- आप अपनी रजिस्टर्ड उचित्त मूल्य दुकान से प्रति माह पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।
- यदि आप मजदूरी, कारोबार, शिक्षा अथवा अन्य किसी भी पारिवारिक कारण से अपने मूल निवास स्थान के बजाय जिले में अन्यत्र रहते हों तो भी अस्थाई निवारा के गाँव, पंचायत या तहसील की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।
- जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्न कार्यवाही करनी होगी-
- अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को रजिस्टर करावें।
- आपका आधार कार्ड ना बना हो तो भी जिले के भीतर किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को रजिस्टर करावें।
- अगर आधार नहीं है या आधार होने पर भी फिगर प्रिंट पॉस मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हों अपने उचित मूल्य
- दुकानवार से कहें कि->राशन डीलर भागाशाह में पंजीकृत आपके मोबाइल नं. पर OTP मंगवाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करें |
- यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल नं. भागाशाह में रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण एक बार प्रस्तुत कर बाईपास सिस्टम द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करें।
- आपके तहसील के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) आदि प्राधिकृत अधिकारी है।
- यदि उचित मूल्य की दुकान पर आईरिस स्कैनर उपलब्ध हो तो आखों की पुतलियों ट्वारा वेशिफिकेशन करवाकर भी राशन ले सकते हैं|