Maharashtra Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana 2024 – केंद्र सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में सोलर पंप योजना – कुसुम योजना को संचालित किया जा रहा है। कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के तहत सोलर पंप के लिए किसान को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस लेख में मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना पात्रता, मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना सब्सिडी लाभ आदि की जानकारी दी गयी है।
कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र 2024
भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से किसानो को सोलर पंप लगाने के लिए, मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1,00,000 सोलर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। दिनांक 1 जनवरी 2019 को चरणबद्ध तरीके से ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना” शुरू की गयी है। योजना में किसान सोलर पंप का उपयोग कृषि भूमि पर फसल सिंचाई के लिए करेगा। तथा उस भूमि पर विद्युत कनेक्शन चलित पंप नहीं होना चाहिए। यह योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसमे सोलर रूफटॉप, सोलर पंप, सोलर पैनल से वद्युत की पूर्ति जैसी विभिन्न परियोजना संचालित की जा रही है।
- उद्यमी मित्र पोर्टल सब्सिडी लोन
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- उमंग एप के फायदे
- आधार कार्ड अपडेट मोबाइल नंबर फॉर्म
Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana परियोजना का उद्देश्य
- कृषि पम्पिंग के लिए दिन के समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सिंचाई क्षेत्र को बिजली सब्सिडी के बोझ से अलग करना।
- वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम करना।
- प्रदूषण कम करने के लिए डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलना।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के लाभ
- सोलर पंप से किसानो को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा।
- किसानो की आय वृद्धि होगी।
- सोलर विद्युत से किसान आसानी से खेत सिचाई कर सकता है।
- डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण कम होंगे।
कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की मुख्य बाते
योजना का नाम | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना |
विभाग | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
योजना का उद्देश्य | राज्य के किसानो सोलर पंप कनेक्शन प्रदान करना |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | mahadiscom.in |
महाराष्ट्र सौर कृषि पंप के लिए पात्रता
- खेत में पानी के सुनिश्चित स्रोत वाले किसान पात्र हैं।
- लेकिन, पारंपरिक बिजली कनेक्शन वाले किसानों को इस योजना से सोलर एजी पंप का लाभ नहीं मिलेगा।
- क्षेत्र के किसान जो MSEDCL द्वारा कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं लिया हैं।
- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्र के किसान जहा बिजली आपूर्ति की कमी, लेकिन सोलर पंप विस्तार की संभावना अत्यधिक हो।
Maharashtra Saur Krishi Pump Yojana लाभार्थी चयन मानदंड (3 और 5 एचपी सौर पंप के लिए)
- पानी के सुनिश्चित स्रोत जैसे : कुआ, टूबवेल, तालाब, नदी के साथ खेती करने वाले किसान।
- किसानों के पास पारंपरिक खुद का बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- 5 एकड़ तक की कृषि भूमि वाले किसान 3 एचपी पंप के लिए पात्र हैं
- और 5 एकड़ से ऊपर की कृषि भूमि 5 एचपी और 7.5 एचपी सोलर पंप के लिए पात्र हैं।
- जिन किसानों का पहले किसी योजना के माध्यम से विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
- दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्र के किसानों को प्राथमिकता।
- वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए गांवों के किसान
- “धड़क सिंचाई योजना” के लाभार्थी किसान
- भुगतान लंबित उपभोक्ता, कृषि पंप के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए किया आवेदन इत्यादि।
(रजिस्ट्रेशन) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
7.5 एचपी पंप के लिए लाभार्थी चयन मानदंड
- जल स्रोत कुआँ (विहिर) या नलकूप (कुपनलिका) ही होना चाहिए।
- जीएसडीए द्वारा परिभाषित कम पानी वाले गांवों के अंतर्गत आने वाले कुओं एवं नलकूपों पर सोलर पंप नहीं दिया जायेगा।
- 60 प्रतिशत से कम विकास/निकासी की अवस्था वाले सुरक्षित वाटरशेड में गांवों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को सोलर पंप दिया जाएगा।
- पथरीली क्षेत्र में आने वाले बोरवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जाएगा।
- जल स्रोत की गहराई 60 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप सब्सिडी लिस्ट
श्रेणी | लाभार्थी का योगदान | 3 एचपी लाभार्थी अंशदान | 5 एचपी लाभार्थी अंशदान | 7.5 एचपी लाभार्थी अंशदान |
---|---|---|---|---|
सामान्य | 10% | Rs. 16560/- | Rs. 24710/- | Rs. 33455/- |
अनुसूचित जाति | 5% | Rs. 8280/- | Rs. 12355/- | Rs. 16728/- |
अनुसूचित जनजाति | 5% | Rs. 8280/- | Rs. 12355/- | Rs. 16728/- |
स्वीकृत संशोधन सोलर पंप योजना
- बिना किसी वित्तीय बोझ के मोबाइल चार्जिंग के लिए 2 डीसी एलईडी, 1 पंखा और सॉकेट के लिए अतिरिक्त प्रावधान होगा।
- सामान्य और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को अंतिम रूप देने के बाद और एमएसईडीसीएल अनुदान की मांग के बाद जारी किया जाएगा।
- MSEDCL जल स्रोत से सुनिश्चित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। नदी, नाला, नहर, बोरवेल, खोदा कुआँ आदि।
- जीएसडीए से एनओसी की अनिवार्यता, सोलर पैनल के लिए आरएफआईडी टैग, लाभार्थी और एजेंसी के बीच 5 साल के लिए पंजीकृत अनुबंध सीएमसी माफ कर दिया गया है।
- MSEDCL सोलर पंप से उत्पन्न बिजली के लिए RPO के लिए योग्य पंप है।
कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र आवश्यक दस्तावेज
- एनओसी 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर
- आधार कार्ड कॉपी
- केवल डार्क वाटर शेड क्षेत्र के मामले में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र
- यदि कृषि भूमि/कुंआ/पानी पंप साझा किया जाता है तो अन्य शेयरधारकों से एनओसी कॉपी
- एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र
- खेत (सर्वेक्षण संख्या )
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महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया
): कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र आवेदन भरने के लिए सबसे पहले एमएसईडीसीएल सोलर पोर्टल – www.mahadiscom.in/solar/ पर जाए।
- A-1 फॉर्म पर पूरी जानकारी भर कर जमा करें
- दस्तावेज़ अपलोड करें (अधिकतम आकार 500 केबी के साथ पीडीएफ फाइल अपलोड करें। )
- एनओसी 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर
- Adhar Card
- जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी लाभार्थी के लिए)
- केवल डार्क वाटर शेड क्षेत्र के मामले में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र
- यदि कृषि भूमि/कुंआ/पानी पंप साझा किया जाता है तो अन्य शेयरधारकों से एनओसी कॉपी
- ऑनलाइन ए-1 फॉर्म प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, सर्वेक्षण करने के बाद फील्ड कार्यालयों से डिमांड नोट जारी किया जाएगा।
- यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा
- डिमांड नोट के भुगतान के बाद, लाभार्थी एजेंसी के नाम का विकल्प प्रस्तुत/प्रदान करेगा (केवल 25000 निविदा के लिए लागू)
- ईआरपी में 3 दिन में संबंधित एजेंसी को एलओए जारी किया जाएगा
- संबंधित एजेंसी को 90 दिनों में काम पूरा करना है और कमीशनिंग रिपोर्ट, लाभार्थी और सिस्टम के साथ फोटो के साथ बिल आदि अपलोड करना है।
- हर स्तर पर आवेदक को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा
- एजेंसी को भुगतान पोर्टल पर क्रमांक 6 में उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाएगा
पीएम कुसुम योजना महाराष्ट्र के लिए सोलर पंप आवेदन भरने की प्रक्रिया
Maharashtra CM Solar Agriculture Pump Scheme form: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (www.mahadiscom.in) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
- महाराष्ट्र कृषी पंप वीज धोरण संकेतस्थळ पर क्लिक करे।
- Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd एक नया वेब पेज खुलेगा।
- इसमें menu में facilities for AG consumers पर क्लिक करे।
- application for new connection for agriculture पर क्लिक करे।
- A-1 Application Form खुलेगा।
- नवीन अर्जाची नोंदणी (Registration of new application) पर क्लिक करे।
- कृपया मागितलेला भार प्रविष्ट करा (Please enter the requested load) (HP)
- Please select one of the following schemes for agricultural pump power supply में सोलर ऊर्जा को चुने।
- पीएम कुसुम योजना को चुने।
- एक नए पेज में PM-KUSUM (PRADHAN MANTRI KISAN URJA SURAKSHA EVAM UTTHAN MAHABHIYAN) फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में सभी जानकारी भर कर, सभी दस्तावेज को अपलोड करे।
Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana महत्वपूर्ण लिंक
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित | क्लिक करे |
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. | क्लिक करे |
A-1 Application Form सोलर पंप | क्लिक करे |
PM-KUSUM योजना महाराष्ट्र | क्लिक करे |
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना | क्लिक करे |
संपर्क करे :
फ़ोन नंबर : 1800-102-3435 or 1800-233-3435
ईमेल पता : [email protected]