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Home » Rajasthan Govt Scheme » Kalibai Scooty Yojana 2023: कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट

Kalibai Scooty Yojana 2024: कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट

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राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की मेधावी छात्राओं के लिए यह कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना को शुरू किया गया है। Kali Bai Bhil Scooty Yojana के तहत कक्षा 12वीं में मेरिट लाने वाली अनूसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। Kali Bai Bhil Scooty Yojana 2024 List तथा राजस्थान कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत फार्म भरे जाते है।  राजस्थान राज्य में छात्राओं को Kalibai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana में लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Kalibai Scooty Yojana 2022

इस लेख के बारे में !

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2024

Kali Bai Bhil Scooty योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाई गयी है। छात्रा / अभिभावक / महाविद्यालय से प्राप्त सुझाव अनूसार छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना में सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) (माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं  एवं अनुसूचित जाति (SC) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है?

Kalibai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana में मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत करअनूसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये की नगद राशि देने का भी प्रावधान है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान दिया था। राजस्थान सरकार ने बजट सत्र के दौरान दिनांक 29 जुलाई 2021 को वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की गयी।

Kalibai Scooty Yojana का उद्धेश्य

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित एवं प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करना तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्धेश्य से इस योजना को शुरू किया गया है।

Kali Bai Scooty Yojana 2024 list

Kalibai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की लिस्ट देखने के लिए आपको शिक्षा दृष्टि राजस्थान सरकार (Directorate of Technical Education) आधिकारिक पोर्टल – hte.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

  • hte rajasthan पोर्टल ओपन होगा।
  • पोर्टल पर मेनू सेक्शन में ऑनलाइन स्कालरशिप (Online Scholarship) पर क्लिक करे।
  • एक नई टेब छात्रवृति योजनायें खुलेगी।
  • “Kali Bai Bheel Medhavi Chhatra Scooty Yojana 2024” लिंक दिखेगी।
  • उस लिंक पर क्लिक करे।
  • राजस्थान मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की लिस्ट ओपन हो जाएगी।
यह भी पढ़े :  प्री मैट्रिक स्कालरशिप राजस्थान कक्षा 6 से 12 वीं स्कॉलरशिप पोर्टल, ELIGIBILITY, SANCTIONED, Status

देवनारायण स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/ दस्तावेज

  1.  सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक सूचि।
  2. राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उर्तीण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  3. सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
  4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र (जो कोई भी लागू हो) की स्व-प्रमाणित फोटों प्रति संलग्न करनी होगी।
  5. आय प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना न हो)
  6. बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
  7. जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति
  8. दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति

ई मित्र राजस्थान रजिस्ट्रेशन योजना

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना ऑनलाइन फॉर्म 

Kalibai scooty yojana 2024 online form : योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान स्कालरशिप पोर्टल scholarship.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

  • इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करे।
  • आप राजस्थान एकल लॉग इन पोर्टल(SSO Portal Rajasthan) पर पहुंच जायेंगे।
  • पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे।
  • इसके बाद आप लॉगिन करके राजस्थान स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करे।
  • सभी जरुरी जानकारी स्कूटी योजना फॉर्म में भर कर जमा करे।
  • तथा प्रिंट आउट निकाल ले।
  • सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आवेदन पत्र को कॉलेज में जमा करे।

कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के मूल बिंदु

योजना का नामकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
योजना की शुरुआत दिनांक01 अप्रेल, 2020
विभागHigher Technical Education Rajesthan
राज्यराजस्थान
योजना का लाभफ्री स्कूटी
योजना का उद्देश्यछात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना
लाभार्थीराज्य की कक्षा 12वीं पास छात्राएं
आधिकारिक वेबसाइटhte.rajasthan.gov.in

Kalibai Scooty Yojana के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान

  1. योजना का नोडल विभाग आयुक्‍त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।
  2. सम्पूर्ण योजना का कियान्वयन पोर्टल (आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा।
  3. Uniform Portal का विकास आयुक्‍तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में विद्यमान विभिन्‍न योजनाओं, RBSE/CBSE (यथा शाला दर्पण,/पीएसपी) पोर्टल्स का अध्ययन कर एवं लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त करेगा
  4. सभी विभागों द्वारा योजना के लिये बजट का प्रावधान पूर्व की भांति अपने विभाग के सम्बन्धित बजट मदों में कराया जावेगा।
  5. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना प्रथम बार लाई गई हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा समुचित तरीके से बजट का प्रावधान कराया जावेगा ।
  6. आयुक्‍क्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित किया जावे कि किसी एक आधार नम्बर,/जन आधार नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
  7. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
  8. नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के सकारात्मक प्रभाव का आंकलन कर सरकार को तद्नुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा।
  9. सभी प्रशासनिक विभाग अपनी विभाग की योजना के सफल सुचारू एवं त्वरित कियान्वयन के लिये अपने अधिनस्थ कार्यालयों / अधिकारी को कियान्वयन एजेन्सी,/ विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेगे।

Kali bai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana आवेदन 

  • पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड़ किया जायेगा।
  • छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी एक आधार नम्बर /जन आधार कार्ड नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
  • पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणीयों में आवेदन किया जावेगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। पोर्टल पर आधार नं०/जन आधार कार्ड नं0 के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
  • प्रत्यके विभाग योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर सकेगे।
  • प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जॉच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (FORWARD) करेगें। जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर आयुक्‍तालय को निर्धारित तिथि को ऑनलाईन (FORWARD करेंगें।
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कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत लाभ

Kalibai Scooty Yojana 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है:-

  1.  स्कूटी
  2. स्कूटी के साथ:-
    • छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
    • एक वर्ष का सामान्य बीमा,
    • पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
    • दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
    • हेलमेट

Note: स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/ बेचना नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासनिक विभाग (कॉलेज शिक्षा जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयुपर, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, अल्पसंख्यक मामलातु विभाग जयपुर) आवेदन प्राप्त करने , उनको ऑनलाईन करने से लेकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करते हुये योजनानुसार वरीयता सूची का निर्धारण कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉमन पोर्टल का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन) करेगे तथा निर्धारित स्कूटी संख्या से नोडल विभाग को अवगत करायेगे जिससे की क्रय की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जा सके। योजना से संबंधित सभी सूचनाएँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी। यथा संभव परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर स्कूटी वितरण की कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर वितरण की जावेगी।

Scooty Yojana के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात

  1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विधालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी
    विधालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।
    केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय निजी विधालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25
    प्रतिशत स्कूटी दी जा सकंगी।
  2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्‍न संकायों में
    निम्नानुसार अनुपात रखेंगे-
    • विज्ञान संकाय में – कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
    • वाणिज्य सकाय में – कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
    • कला संकाय में – कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
    • .वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग – कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी (संभागीय स्तर पर)
  3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम,/अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लामार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी।
  4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से .जिलेवार वरियता के आधार पर किया जावेगा।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना पात्रता

  • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तोंक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
  • राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
  • किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।
  • स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
  • किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नही किया जा सकेगा।
  • जिन छात्राओं नें उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।
  • देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।
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कक्षा 12वीं के परिणाम के आधार पर:-

उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गो की छात्राओं हेतु) :-

  • प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1690 स्कूटी।
  • पात्रता हेतु वरियता जिलेवार पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी
  • पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –
    • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
    • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत |
  • प्रत्येक जिले में 01 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
  • सात स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरियता के आधार पर दी जायेगी।
  • निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
  • टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा।
  • योजनावार परिशिष्ट अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जायेगी। वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जावेगी।

अनुसूचित जाति वर्ग (SC)की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) :-

  • सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
  • पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी

पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा मे 75 प्रतिशत बनाने पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तर पर वरियता के आधार पर आरक्षित रहेगी।

अनुसूचित जनजाति (ST)की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) :-

सम्पूर्ण राज्य की अनुसूचित जनजाति छात्राओं को 6000 स्कूटी प्रदान की जाती है। जिसमे 1000 सैकण्डरी उत्तीर्ण, 5000 सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्राओं के लिए होती है।  इसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगी। सभी अनुसूचित क्षेत्र एवं सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये अलग-अलग एवं जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जाती है। यदि किसी जिले में किसी संकाय में कोई आवेदन प्राप्त नही होता है तो स्कूटी अन्य जिले में स्वीकृत की जाएगी।

Kali Bai Scooty Yojana पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 10 को 65 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को वरीयता के आधार पर स्कूटी देय होगी बशर्ते सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ हायर सैकण्डरी की नियमित विद्यालय में रहकर अध्ययनरत हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी , समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE)  छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। 25 स्कटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित की गयी है।

सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)की छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)-

आर्थिक पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की लिस्ट

  1. सम्पूर्ण राज्य में 600 स्कूटी
  2. पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी

पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

  • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी /समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
  • राज्य में 06 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी।

Kalibai Scooty Yojana अल्प संख्यक वर्ग

  • सम्पूर्ण राज्य में 750 स्कूटी
  • पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी

पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

  •  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी,/“ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत |
  • 08 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये आरक्षित रहेगी।

Kali bai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana स्पष्टीकरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राएं नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा। निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रायें नही मिलने पर राजकीय विद्यालयों  की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कटियों की संख्या अधिकतम है। यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।

यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरियता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में तीनों संकायों की Common वरीयता सूची में से उच्चतम प्राप्तांक वाली दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जावेगा एवं उतनी ही संख्या में सम्बन्धित संकाय के सम्बन्धित वर्ग में से उतनी ही स्कूटी कम करके समायोजित कर लिया जायेगा ताकि संबंधित वर्ग एवं संकाय में कुल छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुरूप ही रहे। टीएसपी क्षेत्र की निवासी छात्रा नॉन .टीएसपी क्षेत्र में अध्ययनरत होने पर वह टीएसपी,/नॉनटीएसपी वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में आवेदन कर सकेगी। दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल दी जा सकेगी।

स्कूटियों का क्रय (Procurement)

प्रत्येक विभाग के लिए योजना में वितरित की जाने वाली स्कूटी के क्रय (Procurement) हेतु स्कूटी का ब्रान्ड नाम, सीसी का निर्धारण, स्कूटी की कीमत आदि की कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत नोडल विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

संपर्क करे :

Department of College Education

ईमेल : dce[dot]oap[at]gmail[dot]com

फोन नंबर : 0141-2706106

FAQ 

प्रश्न: स्कूटी फॉर्म के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए?

योजना में आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज जरुरी
कक्षा 12 वीं अंकसूची
कक्षा 10 वीं की अंकसूची
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन आधार कार्ड
एडमिशन स्लिप

प्रश्न: कालीबाई मेधावी स्कूटी के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राजस्थान स्कालरशिप पोर्टल जाना होगा।

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