मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना पंजीयन फार्म तथा पात्रता के बारे में जानकारी इस लेख में दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चो को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। Rajesthan Mukhyamantri Covid 19 Bal kalyan yojana के द्वारा कोरोना महामारी से अनाथ हुऐ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना
कोरोना महामारी (Covid 19) से माता-पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को “PM Care For Children‘ के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ दिया जाता है:-
- अनाथ बालक/ बालिका की तत्काल आवश्यकता मदद के लिए 1 लाख रूपये का अनुदान।
- 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता।
- 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रूपये की सहायता।
- उपरोक्त राशि अनाथ बालक / बालिका के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।
- कक्षा 12 वीं तक नि:शुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा दी जाएगी।
- कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।
- कॉलेज छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु “अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना” का लाभ दिया जाएगा।
- युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ मिलेगा।
विधवा हेतु मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना
कोविड-9 से पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- 1 लाख रुपया एकमुश्त
- 1500 रू प्रति माह विधवा पेन्शन। (सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त) एवं (सभी आयु वर्ग की महिलाओं को)
- विधवा महिलाओं के बच्चों को 4,000 रू प्रति बच्चा प्रति माह
- तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000 रू का लाभ दिया जाएगा।
योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- कोरोना महामारी के कारण हुई मृत्यु अस्पताल रिपोर्ट।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना राजस्थान
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में आवेदन कैसे भरे
Mukhyamantri Covid 19 Bal kalyan yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ई-मित्र की सहायता से फॉर्म भर सकते है। या आप राजस्थान एकल लॉग इन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते है।
ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको निचे दिया गया मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना पीडीएफ फॉर्म भर करके आपके जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा।
बाल कल्याण योजना के मूलबिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना |
योजना शुरूआत की तिथि | 1 मार्च 2020 |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार |
योजना में मुख्य भूमिका | जिला कलेक्टर |
प्रतिमाह | 2500 रुपये |
योजना का उद्देश्य | कोरोना महामारी से अनाथ हुऐ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
- राजस्थान प्री मेट्रिक कक्षा 6 से 12 वीं स्कॉलरशिप
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- 1 रुपये किलो गेहूं योजना राजस्थान
- सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- खादी अगरबत्ती उद्योग योजना आवेदन फार्म
- ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी। योजनान्तर्गत कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु के प्रमाणन हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत होंगें। इस कार्य हेतु जिला कलेक्टर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आदि से चिन्हीकरण कार्य, सम्बन्धित सूचियाँ तैयार करने व अन्य आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा।
कोरोना बीमारी से हुई मृत्यु का प्रमाणन करने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
- अनाथ बालक /बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चों के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा
- विधवा महिला व उनके बच्चों के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के बैंक खाते में किया जाएगा ।
- योजनान्तर्गत लाभान्वित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों के वार्षिक स्तर पर जीवित होने संबंधी सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना भुगतान मदद
- योजनान्तर्गत एकमुश्त तत्काल सहायता, पेंशन,/सहायता राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष में इस हेतु उपलब्ध राशि में से किया जाएगा।
- ऐसे बालक बालिका जो बाल गूहों में आवासरत है या होंगे उनकी स्वीकृत राशि को बालक बालिका का बैंक खाता खुलवाकर एकमुश्त राशि का ही भुगतान किया जा सकेगा।
योजना की मॉनीटरिंग
- योजना के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी |
- योजना का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।