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Home » Bihar Govt Scheme » बिहार बाल सहायता योजना रजिस्ट्रेशन PDF फॉर्म

बिहार बाल सहायता योजना रजिस्ट्रेशन PDF फॉर्म

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Bihar Bal Sahayata Yojana: बिहार बाल सहायता योजना form pdf form की जानकारी इस लेख में दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चो को सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन सब बच्चो को शैक्षणिक सुविधा के साथ-साथ सभी सामाजिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है।

Bihar Bal Sahayata Yojana

बिहार बाल सहायता योजना

बाल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य करोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Bal Sahayata Yojana पात्रता 

  • कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0-18 वर्ष आयु समूह के बच्चे।
  • जिनके माता-पिता की मृत्यु, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो,
  • इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।

Bihar Bal Sahayata Yojana के मुख्यबिंदु 

योजना का नामबिहार बाल सहायता योजना
योजना शुरू की गई तिथि2021
विभागसमाज कल्याण विभाग
राज्यबिहार
योजना का उद्देश्यकरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण
आधिकारिक वेबसाइटwww.swdbihar.in

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बाल सहायता योजना देय लाभ

  • इस योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चे जो गैर – सांस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों। को 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान राशि रू 1500/- प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा।
  • योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं पालक परिवार के कर्ता के नाम से खोले गए संयुक्त बचत खाता में राज्य स्तर से सौधे हस्तानांतरित किया जायेगा।
  • यह अनुदान कैन्द्र सरकार के दवारा कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों हेतु देय लाभ के अतिरिक्त होगा।
  • गेैर-संस्थागत व्यवस्था अर्थात्‌ अभिभावक या किसी पात्रक परिवार की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानानुसार ऐसे अनाथ बच्चों की देख-रेख एवं उनका संरक्षण राज्य सरकार द्वारा जे0जे0एक्ट अंतर्गत बाल देखरेख संस्थान में किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
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योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक

कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चे के पालक परिवार के अभिभावक इस योजना के तहत आवेदक हो सकते हैं।

बाल सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन बालिका आवासीय विद्यालय वार का मुख्य व्यक्ति/गैर-सरकारी पत्र सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय/समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों से बाल सहायता योजना रजिस्ट्रेशन PDF आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आवेदन फॉर्म समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/socialwelfare से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

बिहार बाल सहायता योजना डाउनलोड PDF आवेदन पत्र : क्लिक करे – bihar Bal Sahayata Yojna 

  • आवेदक आवेदन पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध कराएंगे।
  • इसकी सत्यता जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारीकरेगा।
  • आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद आंगनबाड़ी सेविका/बाल विकास परियोजना कार्यालय सै प्राप्त करेंगे।
  • आंगनबाड़ी सेविका, आवेदक दूवारा आवेदन दैने के 15 दिनों के भीतर जाँच के बाद बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी।
  • बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन पत्र एक सप्ताह के भीतर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वीकृति हैतु अनुशंसा सहित अग्रसारित करेंगे।

Bihar Bal Sahayata Yojana आवश्यक दस्तावेज

  1. माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु का कारण कोरोना महामारी हो।
  2. बालक का का जन्म प्रमाण पत्र।
  3. यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यात्रय में मान्य नामांकित है तो संबंधित विद्यात्रय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत स्कूल का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  4. जिला बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ बच्चे के पालन पोषण हेतु पालक परिवार के कर्ता को जारी आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  5. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बच्चे का पालक परिवार के कर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति।

[डाउनलोड] बिहार राशन कार्ड

Bal Sahayata Yojana भुगतान की प्रक्रिया

जिला बाल संरक्षण इकाई विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन लाभुकों की विवरणी पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। इसके उपरान्त राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

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Bihar Bal Sahayata Yojana अनुदान का नवीकरण

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 2 माह के लिए होगी, परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वत: नवीकरण हो जायेगा।

बिहार बाल सहायता योजना शिकायत निवारण

Bihar Bal Sahayata Yojana योजना संचालन की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक में एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण द्वारा तथा समाज कल्याण- सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तरसे जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ प्रतिमाह समीक्षा बैठक में की जाएगी।

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