मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति समूहों के लिए शुरू की गई आहार अनुदान योजना (Aahar Anudan Yojana MP) एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या से निपटना और इन समूहों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्रदान करना है।
आहार अनुदान योजना MP
जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष पिछड़ी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियो के लिए “आहार अनुदान योजना” को शुरू किया गया है। योजना के तहत 1500 रु प्रतिमाह हितग्राही के बैंक खाते में सीधे जमा किये जाते है। इस योजना के तहत प्रदेश के 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवास करने वाली बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति की 11 लाख से अधिक महिलाये लाभ ले रही है।
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना का उद्देश्य
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति समूहो ( बैगा, भारिया एवं सहरिया) के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार इन समूहों को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है ताकि उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके।
योजना के विशिष्ट उद्देश्य:
- कुपोषण का स्तर कम करना: विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों में कुपोषण की दर बहुत अधिक है। यह योजना इस दर को कम करने में मदद करेगी।
- स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार: पौष्टिक भोजन इन समूहों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करेगा।
- सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण: बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर इन समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देगा।
योजना के तहत लाभ
- गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन: योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।
- कुपोषण से मुक्ति: पौष्टिक भोजन इन समूहों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा।
- बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर: पौष्टिक भोजन इन समूहों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करेगा।
- आहार अनुदान योजना में लाभार्थी को 1500 रुपये हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- बैंक खाते में सीधे रु मिलने से लाभार्थी को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता।
- यह योजना राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया जाति के लिए है।
Aahar Anudan Yojana MP के लिए पात्रता
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूह: बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्य इस योजना के लाभार्थी हैं।
- आवश्यक शर्ते:
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना
- शासकीय सेवा में न होना
- आयकरदाता न होना
आहार अनुदान योजना MP आवश्यक दस्तावेज
MP आहार अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी पात्र हितग्राहियों को अपना प्रोफाइल पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना है।
- पंजीयन करने के लिए विभागीय आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.gov.in/MPTAAS पर जाना होगा।
- प्रोफाइल पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा।
- आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको विभाग द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना में आवेदन करने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए है, जिनमें बैगा, भारिया और सहरिया शामिल हैं। इन समूहों के सदस्यों को स्वचालित रूप से योजना का लाभ मिलता है।
योजना में आवेदन करने के लिए आपको ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क करना होगा। या फिर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको जिला जनजातीय कार्य विभाग से संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
आहार अनुदान योजना MP की हितग्रहियों को लाड़ली बहना योजना के समान राशि वृद्धि का मिलेगा लाभ
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये आहार अनुदान योजना चलायी जा रही है। मंत्री-परिषद द्वारा इस योजना की हितग्रहियों को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ देने की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है।
अब आहार अनुदान योजना के तहत महिलाओ को 1500 रु प्रतिमाह दिए जायेंगे। पहले 1000 रु प्रतिमाह दिए जा रहे थे।
MP Aahar Anudan Yojana योजना का महत्व
यह योजना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने में मदद करती है। दूसरा, यह इन समूहों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक है। तीसरा, यह इन समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान दे सकती है।
आहार अनुदान योजना के मुख्य बिंदु
- विभाग: जनजातीय कार्य विभाग
- योजना का नाम: आहार अनुदान योजना
- लाभार्थी: बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्य
- आवश्यक शर्ते:
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना
- शासकीय सेवा में न होना
- आयकरदाता न होना
- लाभ:
- गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन
- कुपोषण से मुक्ति
- बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर
- लाभ की राशि: ₹1500 प्रति माह
- भुगतान: हितग्राही के बैंक खाते में सीधे जमा
MP आहार अनुदान योजना मुख्यबाते
विशेषता | विवरण |
---|---|
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
लाभार्थी | बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्य |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.tribal.gov.in/MPTAAS |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 12-23-2017 |
संपर्क | संबंधित विभागीय जिला अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग; मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड |
शुल्क | नि:शुल्क |
अनुदान | ₹1500 प्रति माह |
भुगतान | हितग्राही के बैंक खाते में सीधे जमा |
योजना का उद्देश्य | विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना |
आहार योजना की चुनौतियां
योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें जागरूकता की कमी, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच की कमी और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
MP आहार योजना को सफल बनाने के लिए
इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नागरिक समाज को भी इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने और योजना के क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए।
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती है। योजना को सफल बनाने के लिए सरकार और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।