Agniveer reservation in MP-UP and Chhattisgarh: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। इस आरक्षण के प्रतिशत की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
मुख्यमंत्रियों की घोषणा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घोषणा को करते हुए कहा कि अग्निवीर जब सेना में अपनी सेवा पूरी कर वापस आएंगे, तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण और अन्य छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय उन सैनिकों के लिए एक बड़ा समर्थन है जिन्होंने देश की सेवा की है और अब सिविल जीवन में वापस लौट रहे हैं।
अग्निवीरों को आरक्षण की घोषणा – मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
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घोषणा | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की। |
घोषणा का अवसर | कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ |
घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री | मोहन यादव (मध्य प्रदेश), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), विष्णुदेव साय (छत्तीसगढ़) |
आरक्षण का प्रतिशत | अभी स्पष्ट नहीं |
पहले से आरक्षण देने वाले राज्य | हरियाणा और उत्तराखंड (10% आरक्षण) |
केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा | BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण |
विपक्ष की प्रतिक्रिया | राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग की है |
अग्निपथ योजना का वर्ष | 2022 में लॉन्च |
अग्निपथ योजना का विवरण | आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के अनुबंध पर भर्ती, जिसमें छह महीने की ट्रेनिंग शामिल |
सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति | चार साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा |
योग्यता | 17.5 से 21 वर्ष की आयु, कम से कम 10वीं पास |
सेवा के बाद शिक्षा प्रमाणपत्र | 10वीं पास अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र |
पहले से लागू आरक्षण
हरियाणा और उत्तराखंड सरकारें पहले ही अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी हैं। इसके साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की है। यह दिखाता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही स्तरों पर अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अग्निपथ योजना पर विवाद
देश में अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस योजना को बंद करने की मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे समाप्त करने की बात कही है। विपक्ष का तर्क है कि यह योजना युवाओं के स्थायी रोजगार को प्रभावित करती है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।
अग्निपथ योजना का विवरण
अग्निपथ योजना को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत युवाओं को चार साल के अनुबंध पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में भर्ती किया जाता है। इस योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी कार्यक्षमता के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाता है। शेष 75% अग्निवीर सिविल जीवन में लौट आते हैं।
इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया साल में दो बार रैली के माध्यम से की जाती है और इसमें 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और चार साल की सेवा के बाद उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
निष्कर्ष
अग्निवीरों को राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आरक्षण देने का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल उनकी सेवा की सराहना करता है बल्कि उनके सिविल जीवन को भी सुरक्षित करता है। इससे राज्यों की सुरक्षा बलों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा और युवा सैनिकों को एक नई दिशा मिलेगी।