पटना, 1 जुलाई 2024: बिहार सरकार राज्य के युवाओं और युवतियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई तक जारी रहेंगे।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- बिहार का स्थायी निवासी
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण
- आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच
Mukhyamantri Udyami Yojana आवश्यक दस्तावेज:
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटोग्राफ (हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार 120 केबी)
- हस्ताक्षर नमूना (अधिकतम 120 केबी)
- बैंक स्टेटमेंट (जो खाता खोलने की तारीख को प्रमाणित करता है)*
- रद्द चेक
Mukhyamantri Udyami Yojana आवेदन कैसे करें:
- इच्छुक उम्मीदवार विभागीय पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगी।
यह योजना बिहार के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी।