Birth Certificate Use as Aadhaar Card: आधार कार्ड की तरह अब जन्म प्रमाण पत्र से हो जायेंगे सारे काम

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1 अक्टूबर से देशभर में बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा। यदि आपके पास पहले से बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको अधिकांश स्थानों पर किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक, आधार कार्ड को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023’ में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के रूप में भी मान्य होगा।

जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत इन कामो के लिए पड़ेगी

बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा, और इसकी आवश्यकता सभी कामों के लिए होगी। यह आधार, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि एडमिशन, शादी, आदि के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट अब ‘आधार’ के रूप में कार्य करेगा, और यह सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि एडमिशन से लेकर शादी तक के कामों के लिए। अगर आपने अभी तक इसे नहीं बनवाया है, तो इसके महत्व को समझें।

  • आयु सत्यापन
  • स्कुल और कॉलेज में एडमिशन
  • मतदान के लिए
  • आधार कार्ड बनवाने के लिए
  • सरकारी नौकरी के लिए
  • विवाह प्रमाण पत्र के लिए
  • राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • इमिग्रेशन प्रोसेस
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार
  • सरकारी योजनाओ के लाभ के लिए
  • माता-पिता की पहचान

जन्म सर्टिफिकेट द्वारा, आप वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज बनवा सकेंगे। इसके साथ ही, बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग मैरिज सर्टिफिकेट, जमीन-जायदाद का रजिस्ट्रेशन, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, सरकार की भविष्य में बनने वाले डेटाबेस में भी किया जा सकेगा।

बर्थ सर्टिफिकेट कितने दिनों के भीतर बनवा सकते है

बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश पेरेंट्स इस समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उन्हें बाद में धारा 13 के तहत रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान होता है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम के अनुसार है।

अगर एक आवेदक जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म के 30 दिनों के बाद लेकिन जन्म के एक साल के भीतर आवेदन करता है, तो उन्हें अधिकारिक से हलफनामे के साथ लिखित अनुमति देनी होगी। और अगर कोई आवेदक जन्म प्रमाण पत्र एक साल या उससे अधिक समय तक नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • माता-पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र
  • माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
  • अस्पताल या नर्सिंग होम से मिलने वाला जन्म प्रमाण रसीद
  • स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट

जन्म प्रमाण पत्र के लिए कहा आवेदन करे

अपने शहर एवं गांव के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में विशेष प्रक्रिया और वेबसाइट होती है। यहां जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।

हालांकि, सभी राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया लगभग समान होती है। इसमें शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत पर बिर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते है। आप अस्पताल, जिला अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों के प्रभारी या समकक्ष चिकित्सा अधिकारी भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन कर सकते है।

यह भी पढ़े

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन पोर्टल

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