मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों की सहायता के लिए एमपी कोविड 19 सहायता योजना (MP Covid 19 Sahayta Yojana) की शुरुआत की है। जिनके परिवार में कोविड 19 के कारण किसी की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा 50 हजार की सहायता दी जाती है।
कोविड 19 से मृत्यु पर दी जाएगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि
एमपी कोविड 19 सहायता योजना पात्रता
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं आईडी प्रूफ, वारिस का आईडी प्रूफ संलग्न होगा
- मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविंड से मृत्यु लिखा होना आवश्यक नहीं
- RTPCR या RAT जाँच रिपोर्ट या चिकित्सक की जाँच रिपोर्ट पर दो चिकत्सको के हस्ताक्षर आवश्यक
- जहर, दुर्घटना, आत्महत्या या मानव हत्या को कोविंड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले ही मृत्यु के समय मृतक कोरोना वायरस से संक्रमित हो
- मुख्यमंत्री कोविंड-19 कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविंड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, मुख्यमंत्री कोविंड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लाभार्थी पात्र नहीं।
किसे मिलेगी अनुग्रह राशि?
- मृतक के पति/पत्नी प्रथम हक़दार होंगे।
- पति/पत्नी और अविवाहित विधिक संतान के न होने पर माता-पिता को दी जाएगी अनुग्रह राशि
- मृतक के पति पत्नी के न होने पर अविवाहित विधिक संतान को पात्रता मिलेगी
कोविड 19 सहायता योजना मुख्य बिंदु
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योजना का नाम | कोविड 19 सहायता योजना |
लॉन्च दिनांक | अक्टुम्बर 2021 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | परिवारों की आर्थिक सहायता करना |
लाभार्थी | परिवार के सदस्य |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
सहायता राशि | 50,000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | लिंक पर क्लिक करे |
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- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्यप्रदेश
- कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
- मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023
MP Covid 19 Sahayta Yojana आवश्यक दस्तावेज
दिवंगत व्यक्ति से सम्बंधित दस्तावेज
- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति
- नियोजन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में)
- मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- कार्यालय का पहचान पत्र
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है|
परिवार के सदस्यों (दावेदार) से सम्बंधित दस्तावेज
- सदस्य का फोटो
- पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक-
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति)
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है|
- रद्द किया हुआ चेक / पासबुक की प्रति जिसमे बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो |
MP Covid 19 Sahayta Yojana योजना में आवेदन कैसे करे
अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय या एमपी ई-सर्विस वेबसाइट पोर्टल services.mp.gov.in/main/ पर ऑनलाइन आवेदन करे।
एमपी कोविड 19 सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
कोविड 19 सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एमपी ई सर्विस पोर्टल (MP e-Service Portal) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
पोर्टल पर रजिस्टर करे
- पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन /प्रोफाइल पंजीयन पर क्लिक करे
- सिटीजन लॉगिन पंजीयन फॉर्म में register बटन पर क्लिक करे
- फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड दर्ज करे।
- रजिस्टर बटन पर क्लिक करे
MP Covid 19 Sahayta Yojana पोर्टल पर योजना में आवेदन करे
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करे। लॉगिन के बाद आपको अलग-अलग योजनाओ के फार्म दिखेंगे। आपको कोविड सहायता योजना में आवेदन करना होगा। फॉर्म में सभी जरुरी जानकारी भर कर दस्तावेज अपलोड करे।
संपर्क करे
टोल फ्री नंबर : 07552700800