Hariyana Pashu Bima Yojana 2023: हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए “पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना” चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिससे उन्हें पशुओं की अचानक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना
हरियाणा सामूहिक पशुधन बीमा योजना का संचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शीर्षक से केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय पशुधन सिशन व राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (2008 से 2023) तक 3.90 लाख से अधिक पशुपालकों ने लगभग 8.51 लाख पशुधन का बीमा करवाकर एक नया आयाम स्थापित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों के पशुधन का बीमा करके पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पशुपालकों के पशुओं की अचानक मृत्यु से होने वाली क्षति से आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाने में यह योजना पूरी तरह मददगार साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57.92 करोड़ रूपये की बीमा दावा राशि बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालकों को वितरित की जा चुकी है तथा लगभग 9.25 करोड़ रूपये की बीमा दावा राशि का भुगतान प्रकियाधीन है।
वर्तमान में यह योजना सरकार द्वारा पशुपालकों के हित को ध्यान मे रखते हुए 5 माह की अवधि में न्युनतम 6.0 लाख पशुधन नीमा के लक्ष्य के साथ दिनांक 06.06.2023 को पुनः शुरू की जा चुकी है।
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सामूहिक पशुधन बीमा योजना क्रियान्वयन संस्था
इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा पशुपालन एवं. डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा दि. न्यू. इण्डिया ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड / हिन्दुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है।
हरियाणा पशु बीमा योजना मुख्य बाते
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना |
विभाग | पशुपालन एवं डेयरी, हरियाणा सरकार |
बोर्ड | हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड |
राज्य | हरियाणा |
बीमा | पशुओ का |
आधिकारिक वेबसाइट | pashudhanharyana.gov.in |
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बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित पशुधन
योजना के अंतर्गत लाक्षार्थी अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। योजना में दो प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है – बड़े पशु तथा छोटे पशु।
बड़े पशुओं में – गाय, भैंस, झोटा (प्रजनन हेतु), सांड (प्रजनन हेतु), घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल इत्यादि
छोटे पशुओं में – भेड़, बकरी, खरगोश एवं सूअर का बीमा किया जाता है।
प्रत्येक परिवार 5 पशुधन युनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन युनिट का अभिप्राय एक बड़ा जानवर अथवा 10 छोटे जानवर हैं। इसके साथ- साथ गौशालाएँ भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती है। एक परिवार से आशय पति-पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है।
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योजना का लाभ व पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित लाक्षार्थी
उक्त योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा एक पशुधन का एक वर्ष के लिए सुनिश्चित बीमा राशि का 1.90 प्रतिशत की दर से प्रीमियम लिया जाएगा।
सरकार द्वारा इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जायेगा। इसी के साथ, अन्य वर्गों के लाभार्थी मात्र 100/200/300 रूपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु का तथा मात्र 25 रूपये प्रति पशुधन प्रति वर्ण देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं।
पशुपालक का अंशदान प्रति पशुधन प्रति वर्ष (रूपये 100/200/300) पशु की दुग्ध क्षमता के अमुसार तय किया जाएगा। जिसका विस्तार से विवरण तालिका पर दिया गया है। शेष प्रीमियम राशि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पशुपालक अपने पशु का दो व तीन वर्ष (प्रीमियम दर पशुधम की सुनिश्चित बीमा राशि का 3.0 व. 5.00 प्रतिशत) का बीमा भी करवा सकता है, परन्तु दो व तीन वर्ष का पशुधन बीमा करवाने के लिए प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अनुमोदन अनिवार्य है।
पशुधन बीमा कवरेज
इस योजना के अन्तर्गत बीमित पशुधन की आकस्मिक एवं दुर्घटना मृत्यु को कवर किया गया है। पशुधन का बीमा हो जाने के पश्चात् प्रारंक्षिक 21 दिन तक केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज शामिल है। पशु की आकस्मिक मृत्यु का कवरेज बीमा कराने के 21 दिन पश्चात् प्रारंभ होगा। पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नहीं की गई है।
योजना के अन्तर्गत दुधारू गाय तथा भैंस का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू 90000 तथा 100000/- क्रमशः है। भारवाहक (पैक) पशुओं का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू. 50000 /- है। इसी तरह छोटे पशु (बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि) का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू 15000 /- है। गाय और भैंस की बीमित राशि का निर्धारण पशुधन की दुग्ध क्षमता पर आधारित है।
हरियाणा पशु बीमा योजना तालिका
पशुधन बीमा ऑनलाइन आवेदन
पशुधन बीमा के लिये इच्छुक लाभार्थी सरल पोर्टल http://saralharyana.gov.in या अपने निकटतम इ-सेवा. केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर, अंत्योदय केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र व ई-दिशा केंद्र) के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है।
पशुधन बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान-पत्र
- मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाइसेंस / राशनकार्ड की कॉपी
- पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (पशु-चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)
- अनुसूचित जाति व बीपीएल का प्रमाणपत्र (सामान्य वर्ग पर लागू नही)
- प्रीमियम राशि
- पशुधन का टेग (12 अंक एवं QR कोड) सहित लाक्षार्थी के साध्य फोटो एवं पशुधन की चारों तरफ से साफ़ फोटो अनिवार्य है
- बैंक पासबुक/रदूद किए गए बैंक चैक की नवीनतम छायाप्रति
- पेन कार्ड की छायाप्रति
पशुधन बीमा दावा प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज
- बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित फोर्म में मृत पशु की सूचना
- बीमा पॉलिसी की प्रति
- साबुत कान का टैग
- पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट
- पशुचिकित्सक द्वारा लिखी गयी उपचार रिपोर्ट (यदि पशु बिमारी से मरा हो)
- नवीनतम बैंक पासबुक की प्रति/कैंसिल चैक
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही “पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना” पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत, पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिससे उन्हें पशुओं की अचानक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
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सम्पर्क करे
डा. सुखदेव राठी, उपनिदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला (947679000)
डा. ललित कुमार, पशुचिकित्सक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला (9996537658)