Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana (IGMPY) 2023: राजस्थान में गर्भवती माताओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना” को शुरू किया गया है। योजना के तहत 5 किस्तों में 6000 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2023
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबंल प्रदान करने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने और पौषण प्रदान करने के लिए 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयन्ती पर ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पौषण योजना’ (IGMPY) का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं के दूसरे बच्चे के जन्म होने पर 6000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
पहले चरण में यह योजना प्रदेश के पांच जिलों प्रतापगढ, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां के लिए चलायी गई थी। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी जिलों में योजना को लागू कर दिया गया है।
Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana का उद्देश्य
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है, साथ ही जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है।
- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ-साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति ‘सुपोषित राजस्थान- विजन‘ का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavior Change Communication- SBCC रणनीति को अपनाना भी है।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाएगी।
IGMPY की मुख्य बाते
योजना का नाम | इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार |
शुरुआत की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
दिनांक | 19 नवंबर 2020 |
आर्थिक सहायता | 6000 रु |
आवेदन | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | wcd.rajasthan.gov.in |
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पात्रता
- गर्भवती माता दूसरी संतान से गर्भवती हो।
- योजना की शर्तों को पूर्ण करते हुए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होगी।
अपात्र लाभार्थी –
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप नियोजित महिला इस योजना हेतु अपात्र होगी।
- प्रथम गर्भावस्था से जुडवा बच्चे होने की स्थिति में द्वितीय गर्भधारण वाली महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।
- पुनर्विवाह की स्थिति में, एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में सम्बन्धित महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।
- कोई भी महिला एक साथ, IGMPY और समान शर्तों से जुड़ी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) कीे किश्तों का लाभ लेने हेतु अपात्र होगी।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना अनुदान सहायता लाभ
योजनान्तर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को निम्नलिखित पांच चरणों में 6,000 रुपये का नकद लाभ दिया जायेगा:
किश्त | शर्त | राशि |
---|---|---|
पहली | पहली गर्भावस्था जांच व पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर) | 1,000 |
दूसरी | कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर) | 1,000 |
तीसरी | बच्चे के जन्म पर, (संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) पर) | 1,000 |
चौथी | बच्चे के 3½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत 2,000 अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने पर) | 2,000 |
पांचवी | द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के पांचवीं भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपानाये जाने (PP Sterlisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (PPIUCD) लगवाया जाने पर | 1,000 |
कुल राशि | 6,000 |
Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana आवश्यक दस्तावेज
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरुरी है :-
- ममता कार्ड की फोटोकॉपी
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना आवेदन ऑनलाइन फॉर्म
IGMPY योजना में लाभार्थी के आवेदन /चयन प्रकिया ऑनलाईन होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सरकारी अस्पताल के द्वारा पंजीयन किया जायेगा। जिसके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर / पोर्टल विकसित किया गया।
इस ऑनलाइन व्यवस्था में मूलतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के गर्भावस्था, मातृत्व, जन्म एवं टीकाकरण के लिए विद्यमान तंत्र यथा- पीसीटीएस (PCTS) पोर्टल से API द्वारा डाटा इंटीग्रेशन करते हुए ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है।
इसके उपरान्त उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी से आवश्यकतानुसार डाटा का प्रति-सत्यापन करते हुए चरणबद्ध रूप में निर्धारित राशि के भुगतान की व्यवस्था की जायेगी।
लाभार्थी को राशि का भुगतान उसके स्वयं के DBT खाते में किया जायेगा, जिसके लिए निर्धारित पेमेन्ट गेटवे का प्रयोग करते हुए भुगतान तंत्र विकसित किया जाएगा।