झारखंड राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को अब ग्रीन राशन कार्ड (jharkhand green ration card yojana) प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मात्र एक रुपये प्रति किलो अनाज मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रीन राशन कार्ड के माध्यम से प्रति यूनिट पाँच किलो अनाज वितरित किया जाएगा। यह योजना 15 नवंबर से पूरे राज्य में लागू की जाएगी और इसका लाभ उन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा जो राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले से राशन कार्ड प्राप्त नहीं कर सके हैं।
ग्रीन राशन कार्ड के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया दोनों माध्यमों, ऑनलाइन और ऑफलाइन, के माध्यम से उपलब्ध होगी:
- ऑनलाइन आवेदन: सरकार के आहार पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन: आवेदन पत्र को झारखंड सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे गए फॉर्म को जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन पत्र के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं:
आवेदन पत्र डाउनलोड करें
झारखण्ड ग्रीन राशन कार्ड योजना मुख्यबिंदु
योजना के मुख्य बिंदु | विवरण |
योजना का नाम | ग्रीन राशन कार्ड योजना |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड से वंचित हैं |
अनाज की दर | 1 रुपये प्रति किलो |
विभाग | खाद्य विभाग झारखण्ड |
अनाज की मात्रा | प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज |
लागू तिथि | 15 नवंबर 2020 से राज्य में लागू |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आहार पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in) या ऑफलाइन |
ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड लिंक | आवेदन पत्र डाउनलोड करें |
परिवार की मुखिया | 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला |
दस्तावेज आवश्यकताएं | आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, स्वघोषणा |
प्राथमिकता सूची | पंचायत/शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी |
राशन कार्ड प्राप्ति | विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा |
विशेष शर्त | परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला आने पर वही मुखिया बनेगी |
ग्रीन राशन कार्ड की शर्तें
- परिवार की मुखिया: ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार की मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित, विधवा, या परित्यक्ता महिला होगी। यदि परिवार में ऐसी महिला सदस्य नहीं है, तो सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। लेकिन भविष्य में परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला आने पर, वही परिवार की मुखिया बनेंगी।
- जरूरी दस्तावेज: ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदकों को अपने समस्त विवरण के साथ-साथ आधार संख्या, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता नंबर जैसी आवश्यक जानकारियां भी देनी होंगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या आती है, तो आवेदक ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
jharkhand green ration card yojana के क्रियान्वयन की प्रक्रिया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से लंबित आवेदन पत्रों को इस योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, पंचायत या शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर, जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्राथमिकता सूची और लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल से अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे।
ग्रीन राशन कार्ड योजना का महत्त्व
झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। यह न केवल उन परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी जो पहले से राज्य की राशन योजनाओं से वंचित रहे हैं, बल्कि उन्हें समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गरीबी के स्तर को कम करना और राज्य में खाद्य सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाना है।
सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के साथ ही, झारखंड के हजारों गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें खाद्य संकट से निजात मिलेगी।