Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024: (MKUY) किसानों के बेटे-बेटियों को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर एमएसएमई (msme) विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अर्न्तगत मध्यप्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत किसान के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर दी जाती है।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषक के पुत्र पुत्रियों को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए आगे लाना है। जिससे वे खुद का स्वरोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए पात्रता
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana MP के लिए आवेदक न्यूनतम 10 वी कक्षा पास होना चाहिए तथा उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए | इस योजना में केवल किसान के पुत्र/पुत्री आवेदन कर सकते है।
कृषक उद्यमी योजना में आवेदन कैसे भरे
योजना मेंआवेदन करने के लिए आपको एमएसएमई विभाग की वेबसाइट MSME MPOnline – msme.mponline.gov.in/Portal पर जाना होगा।यहाँ पर आपको आपकी सही जानकारी ऑनलाइन आवेदन में भरनी होगी।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में ऐसे भरे ऑनलाइन फॉर्म:
सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट एमपीऑनलाइन पर जाये।
यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पर आवेदन करे पर क्लीक करे।
यहाँ परअलग अलग विभागों से आवेदन कर सकते है,किसी एक विभाग पर क्लिक करे।
इसके बाद साइनअप करे – जरुरी जानकारी भरे।
Search IFSCode सर्च करे उद्योग/सेवा परियोजन हेतु प्रारूप डाउनलोड करे व्यापार परियोजन हेतु प्रारूप डाउनलोड करे |
कृषक उद्यमी योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
योजना शुरू की गयी | 21 जुलाई 2014 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलइन |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | कृषक के पुत्र पुत्रियों को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए आगे लाना है। |
लाभार्थी | कृषक पुत्र/पुत्री |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
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MP Krishak Udyami Yojana दस्तावेज
- आधार कार्ड
- KYC बैंक का खाता संख्या।
- मोबाइल नंबर
- आवेदक व्यवसाय का नाम
- व्यवसाय /उद्योग का प्रकार
Krishak udhyami yojana के मूल बिंदु
- परियोजना लागत:- न्यूनतम रूपए 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 2 करोड़ तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
- 10 वी कक्षा उत्तीर्ण युवाउद्यमी आवेदन सकते है।
- उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए |
- योजना में केवल किसान के पुत्र/पुत्री आवेदन कर सकते है।
FAQ
प्रश्न 01. Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने का लोन मिलता है?
प्रश्न 02. कृषक उद्यमी लोन में न्यूनतम शैक्षणिक कितनी होनी चाहिए?
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