भोपाल, 24 जून 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (MP Gram Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Niyam 2024) के लिए अब दूसरे जिले में भी आवेदन करने की सुविधा प्रदान कर दी है। यह निर्णय उन परिजनों के लिए राहत भरा होगा जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी जान गंवाई है और अब तक वे केवल उसी जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र थे जहाँ सचिव कार्यरत थे।
इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार जिला पंचायत सीईओ को ऐसी स्थिति में उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह बदलाव ग्राम पंचायत सचिव सेवा भर्ती और शर्तें नियम में संशोधन के बाद किया गया है, जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को विस्तारित किया गया है।
नए नियमों की मुख्य बातें:
- अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक अब उसी जिले तक सीमित नहीं रहेंगे जहाँ मृतक सचिव कार्यरत थे।
- वे अब पूरे राज्य में किसी भी ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जहाँ रिक्तियां हों।
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शेष पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बदलाव से बड़ी संख्या में आश्रितों को लाभ होगा, जिन्हें पहले अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था।
यह फैसला सरकार की ओर से ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अधिक जानकारी के लिए:
- ग्राम पंचायत सचिव सेवा भर्ती और शर्तें नियम, 2024: https://govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2024-06-21-Ex-154.pdf