MP tantya mama yojana 2024: मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल ने टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक आवेदक 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
MP टंट्या मामा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से युवाओं को छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की मुख्य बातें
मुख्य बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा |
लक्ष्य | स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना |
ऋण राशि | 10 हजार से 1 लाख रुपये तक |
ब्याज अनुदान | 7% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) |
आयु सीमा | 18 से 55 वर्ष |
मूल निवासी | मध्यप्रदेश का होना अनिवार्य |
डिफॉल्टर नहीं | किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
एक बार की पात्रता | आवेदक सिर्फ एक बार ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकता है |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ के माध्यम से |
क्रियान्वयन एजेंसी | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल |
अधिक जानकारी के लिए संपर्क | कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय |
योजना का कार्यक्षेत्र | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश |
स्वरोजगार क्षेत्र | उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र |
MP टंट्या मामा योजना वित्तीय सहायता
- ऋण राशि: 10 हजार से 1 लाख रुपये तक
- ब्याज अनुदान: 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा।
टंट्या मामा योजना कौन कर सकता है आवेदन?
- मूल निवासी: आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति: आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: 18 से 55 वर्ष के बीच।
- डिफॉल्टर नहीं: आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- स्वरोजगार योजना: आवेदक किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- एक बार ही पात्रता: आवेदक सिर्फ एक बार ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकता है।
MP टंट्या मामा योजना आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
MP टंट्या मामा योजना का क्रियान्वयन
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा। सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक और महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जाएगा।
MP टंट्या मामा योजना के लाभ
- स्वरोजगार: इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- आत्मनिर्भरता: युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे।
- आर्थिक विकास: इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा।
- रोजगार सृजन: इस योजना से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
निष्कर्ष
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना आदिवासी युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस योजना के माध्यम से युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के आदिवासी युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, जो उनके और उनके परिवारों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।