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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना: कुल पद 888 प्रति ग्राम पंचायत, आवेदन, पात्रता

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना: कुल पद 888 प्रति ग्राम पंचायत, आवेदन, पात्रता

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश की 888 ग्राम पंचायतो में गांव के युवाओ को नौकरी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत दी जाएगी। सरकार द्वारा आधिकारिक बयान जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2022

खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया की खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचोलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वोकृति प्रदान की गई है। इस योजना में स्थावीय युवाओं को केन्द्र से पोड़ीएस राशन दूकान तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन द्वार प्रति वाहन 1 लाख 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश की 888 ग्राम पंचायतो के 888 युवाओ को रोजगार दिया जायेगा। शासन ने इसके लिए 11 करोड़ 10 लाख रु अनुदान बजट आवंटन राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना 2022

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का उद्देश्य

Mukhyamantri Anndut Yojana का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के साथ बिचोलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने तथा स्थानीय गांव के युवाओ को रोजगार देना है।

अतिरिक्त समय में कर सकेंगे वाहन का निजी उपयोग

3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रति महीने 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में गाड़ी का निजी उपयोग कर सकेगा। जिससे गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

Mukhyamantri Anndut Yojana मुख्यबाते

योजना का नाममुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना
विभागखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
राज्यमध्यप्रदेश
पात्रग्राम पंचायत का युवा
कुल पद888
आधिकारिक वेबसाइटfood.mp.gov.in

जीपीएस से होगी वाहनों की ट्रैकिंग

सभी वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी। सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम से वाहनों के मूवमेंट पर वाहनों की सतत निगरानी की जाएगी। वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओ का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा। हितग्राही आयशर, इसुजु, महिंद्रा, टाटा एवं अशोका लिलेंड कम्पनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन खरीद सकते है।

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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पात्रता

  • आवेदक हितग्राही सम्बंधित जनपद पंचायत का मूल निवासी हो
  • उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो और आंठवी कक्षा उत्तीर्ण हो।
  • आवेदक की अधिकतम आय 12 लाख रुपये तक।
  • हेवी मोटर विहेकल लाइसेंस
  • बैंक से डिफॉल्टेर न हो।
  • सेवानिर्वित सैनिक भी पात्र होंगे।
  • परन्तु शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे।
  • हितग्राही अन्य स्वरोजगार योजना से लाभान्वित न हो।
  • आपराधिक प्रवृति पृष्टभूमि के आवेदक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

युवा अन्नदूत योजना मुख्य बिंदु

  • स्थानीय युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिये मिलेगा बैंक ऋण
  • प्रति वाहन ₹ 1.25 लाख के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर ₹ 11 करोड़ 10 लाख अनुदान के रुप में होगा भुगतान
  • युवाओं को 7.5 मीट्रिंक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रूपये कीमत का वाहन लेने की अनुमति
  • 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के लिये रु 1.25 लाख राज्य शासन और 1.25 लाख हितग्राही द्वारा होगा भुगतान
  • 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित
  • वाहन मालिक कार्य दिवस के अलावा शैष दिनों में वाहन का कर सकेंगे निजी उपयोग
  • वाहनों पर जीपीएस, माड़क सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जायेगा।

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