मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana), ऑफ्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप अन्तर्गत अनाथ बच्चो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑफ्टर केयर योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवको को कोई भी पढ़ाई करने पर सरकार द्वारा खर्च वहन किया जाता है। स्पॉन्सरशिप में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को शामिल किया गया है।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana MP 2023
प्रदेश में अनाथ असहाय बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है एवं बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टरकेयर) देकर समाज में पुनर्स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (MMBAY) को शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आर्थिक सहायता
अनाथ बालक एवं बालिकाओं को लाभ प्रदान करने के लिए योजना को दो भागो में बांटा गया है –
- आफ्टरकेयर – 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिका
- स्पॉन्सरशिप – 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका
आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता
बाल देखरेख संस्था से मुक्त किये गए बालक एवं बालिकाओं को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है:-
इंटर्नशिप के तहत मिलने वाली सहायता
- औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठित संस्थाओं में इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
- इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण करने पर सहायता
- पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि कोर्स में निःशुल्क पढाई होगी।
- कोर्स के समय 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा में सहायता
NEET, CLAT या JEE में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले बालक-बालिकाओ को अध्ययन के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जायेगी
एवं डॉक्टर, इंजिनियर बनने की फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा दी जाएगी।
स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता
- आर्थिक सहायता – योजना के बच्चे को 4000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी।
- चिकित्सा सहायता – प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। चिकित्सा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
MMBAY की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन |
योजना शुरुआत दिनांक | 23 अगस्त 2022 |
शुरुआत की गयी | मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान |
आफ्टरकेयर आर्थिक सहायता | 5000 रु प्रतिमाह |
स्पॉन्सरशिप आर्थिक सहायता | 4000 रु प्रतिमाह |
आवेदन फॉर्म | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | scps.mp.gov.in |
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बालक-बालिका का आधार कार्ड
- माता-पिता का आधार कार्ड
- मेडिकल रिपोर्ट
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana पात्रता
आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता –
- बाल देखरेख संस्था में निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे।
- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
- दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी ।
स्पाॅन्सरशिप अंतर्गत पात्रता –
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
- जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों
- मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन
योजना में आवेदन करने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यालय या सरकारी जिला अस्पताल में आवेदन किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल scps.mp.gov.in पर विजिट कर सकते है।