राजस्थान सरकार द्वारा Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के तहत राज्य के दिव्यांग लोगो को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए पात्रताधारी व्यक्ति को SSO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बजट वर्ष 2024-25 में राज्य के दिव्यांगो के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी दिए जाने की घोषणा प्रस्ताव पारित किया गया था।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2024
कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा रोजगार के लिए कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओ को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना (MDSY) के अंतर्गत 5000 स्कूटी प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
बजट घोषणा में चलने-फिरने में असमर्थ ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क पैट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्कूटी प्रदान करना है, जिससे वे आसानी से अपने कॉलेज और रोजगार स्थान पर जा सके।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
राज्य | राजस्थान |
पात्रता | दिव्यांग व्यक्ति |
आवेदन की अंतिम तिथि | सितम्बर |
आवेदन फॉर्म | Available |
कुल स्कूटी | 5000 |
आयु | 15 से 45 आयु वर्ग |
आधिकारिक वेबसाइट | www.dsap.rajasthan.gov.in |
MDSY योजना पात्रता
योजना में निम्न लोग पात्रता रखते है:-
- दिव्यांग कॉलेज छात्र तथा रोजगार के लिए कार्यस्थल पर जाने वाले
- 15 से 29 द्वितीय चरण में 45 आयु वर्ग के लोगो को पात्रता मिलेगी।
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाला व्यक्ति
- पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र
- रोजगार प्रमाण पत्र (जो व्यक्ति काम करता हो)
- शपथ पत्र
- वर्तमान फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana Online Registration
आवेदक निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP आइकन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर पर नोटिफिकेशन उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी संपर्क किया जा सकता है। प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन है।