MP Krishak Mitra Yojana Registration: राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कृषक /कृषकों के समूह को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” को शुरू किया गया है। यह योजना 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना को अधिकतम 10,000 पम्पों तक सीमित रखा जायेगा तथा यह लक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत सभी पहलुओं पर विचार कर राज्य शासन द्वारा आगामी कार्यवाही की जायेगी। योजना के कियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश /संशोधन एवं स्पष्टीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2024 (MP Krishak Mitra Yojana)
वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वयं का ट्रांसफार्मर (OYT) मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू है जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं।
योजना अंतर्गत कृषक / कृषक समूह को कनेक्शन प्रदाय करने के लिये आवश्यक अधोसंरचना निर्माण वर्तमान अधोसंरचना में क्षमता वृद्धि एवं नवीन कार्य हेतु प्राककलन राशि मैं से 50 प्रतिशत कृषक अथवा कृषक समूह द्वारा, 40 प्रतिशत राज्य शासन ERT अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत संबंधित वितरण कंपनी दवारा वहन किया जायेगा।
वर्तमान मै, अस्थायी पंप कनेक्शन लेने वाले कृषकों में अधिक संख्या अनुसूचित जाति जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन कृषको की है जो अपनी आर्थिक स्थिति अथवा अपने पंप की दुरी की वजह से योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहे है।
सोर ऊर्जा कृषि पंप का लाभ भी ले सकते है
किसानों को सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार की *कुसुम-बी योजना” भी लागू है जिसके अंतर्गत कृषक द्वारा सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने पर 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है एवं शेष भाग कृषक द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जरुरी दस्तावेज
- आवेदक की फोट
- समग्र आईडी
- आधार नंबर
- खसरा दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- BPL कार्ड नंबर (यदि हो तो)
- परिसर का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे
- निकटतम पोल से दूरी मीटर में
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Online Registration
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – mpwzservices.mpwin.co.in/mpeb_english/home पर जाना होगा।
- इसके बाद ऑनलाइन निम्न डाब सेवा में – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लिंक पर क्लिक करे।
- सभी जानकारी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज करे।
- JPG फॉर्मेट में आपकी फोटो, पहचान के रूप में आधार कार्ड एवं आधार कार्ड तथा खसरा दस्तावेज अपलोड करे।
- घोषणा को टिक कर फॉर्म को सब्मिट करे।
- आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP को दर्ज कर सत्यापित करे।
आधिकारिक आदेश देखे – क्लिक करे
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टोल फ्री नंबर – 1912