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Home » Rajasthan Govt Scheme » राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023: पात्रता | ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2024: पात्रता | ऑनलाइन आवेदन

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना | Mukhyamantri Krishak Sathi yojana 2024 | cm krishak sathi yojana rajasthan | rajiv gandhi krishak sathi yojana

Mukhyamantri Krishak Sathi yojana

नमस्कार साथियो, राजस्थान सरकार ने किसानो के लिए कृषि दुर्घटना योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना घटित होती है तो सरकार इस दौरान कृषक को सहायता प्रदान करती है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है इस योजना के बारे में !

इस लेख के बारे में !

Mukhyamantri Krishak Sathi yojana नई अपडेट : राजस्थान कृषि बजट 

इस योजना के अंतर्गत 3 लाख कृषको को निः शुल्क बायो फर्टिलाइजर्स एवं बायो एजेंट्स दिए जायेगे। 1 लाख कृषको के लिए कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। साथ ही 3 लाख कृषको को ‘माइक्रो नुट्रिएंट्स किट’ उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसके अलावा 5 लाख कृषको को उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जायेंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024

योजना में राज्य के कृषकों /खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि अथवा मगण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये
सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषक परिवार की आर्थिक मदद करना, यदि किसी कारणवश किसान की दुर्घटना हो जाती है।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक योजना के लिए पात्रता 

कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।

कृषक साथी योजना योजना में आवेदन कैसे भरे 

Mukhyamantri Krishak Sathi yojana awedan: कृषक साथी फॉर्म को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा या संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में आवेदन करना होगा। आप जिला कृषि अधिकारी, गांव पटवारी या ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन कर सकते है।

हेल्पलाइन नंबर के लिए यहाँ क्लिक करें

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवश्यक दस्तावेज

  • निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रत्र सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणिप्रतियों के साथ प्रस्तुत करें।
  • चिकित्सक का प्रमाण पत्र,
  • पंचनामा
  • पुलिस एफ.आई.आर
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • चिकित्सक के ईलाज की पर्ची
  • एवं दवाईयों के बिल,
  • पुनर्विवाह संबंधी प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र आदि |

कृषक साथी योजना की मुख्य बाते (Key Point Mukhyamantri Krishak Sathi yojana)

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
लॉन्च दिनांकदिनांक 30.08.1994 से प्रारम्भ राजीव गाँधी कृषक साथी योजना (Rajiv Gandhi krishak sathi yojana) एवं संशोधित योजना 09.12.2009 तथा वर्ष 2013-14 से पुनः संशोधितसंशोधित योजना – 24 फरवरी 2021 ->मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (mukhyamantri krishak sathi yojana)
किसके द्वारा शुरू किया गयाराजस्थान सरकार
आवेदनऑफलाइन
सहायता राशि5000 से 200000 रूपये
योजना का उद्देश्यकिसानो को कृषि दुर्घटना में सहायता प्रदान करना
लाभार्थीकिसान
ऑफिसियल वेबसाइटagriculture.rajasthan.gov.in
विभागकृषि विभाग राजस्थान /एग्रीकल्चर पोर्टल

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ (Mukhyamantri Krishak Sathi yojana Benefits)

  •  कृषकों /खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि
    यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिनमें खेती से सम्बन्धित
    सिंचाई यंत्र भी शानिल हैं)
  • सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबबैल संचालित करते समय बिजली का करंट लगने से एवं खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  • कृषकों द्वारा खेतों में से फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिडकाव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर ।
  • मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  • मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग भंग होने पर |
  • मंडी प्रागंण में ट्रेक्टर ट्रोली, ऊंट लड्डा, बैलगाडी, भेंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  • मण्डी प्रांगण में कार्यरत पललेदार /हमाल / मजदूर की मंडी प्रांगण में कृषि विषणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने, या अंग भंग होने या मृत्यु होने
  • अपने अथवा किराये के साधन, ह काश्तकार स्वंय हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर अथवा कृषि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर ।
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More Benefits Of Mukhyamantri Krishak Sathi yojana

  • काश्तकार,/खेतीहर,“मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर बैलगाडी ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में ज़ाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  • राज्य में कुटूटी काटने की मशीन अथवा कृषि | संयत्रों से कृषक /मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन मे आने से हुई दुर्घटना (डी स्केल्पिंग) होने पर।
  • कृषकों ,/ खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने,ऊंट के काटने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर
  • खेती कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
  • कृषि / कृषि विषणन कार्य करते झमय ‘रीड की हडडी टूट जाने पर दो अंगों, की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
  • फसल, कृषि विषणन कार्य करते समय सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगो के स्थाई।
  • रूप से अंग भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।
  • कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेडों की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर।
  • वर्तमान में विभिन्‍न योजनाओं के तहत किसानों के खेतों पर डिग्गी का निर्माण कराया जाता है। किसान के खेत मे निर्मित डिग्गी में कृषक ,/ खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना देय सहायता राशि

मृत्यु होने पर2,00,000
दो अंगो (जैसे दोनो हाथ, दोनों पैर,
दोनों आंख, कोई एक-एक अंग) के
क्षतिग्रस्त होने पर
50,000 / –
रीढ की हडडी टूटने, सिर पर चोट से
कोमा मे जाने पर
50,000 / –
पुरूष अथवा महिला के सम्पूर्ण सिर के
केश (बालों) की डी स्केल्पिंग होने पर
 40,000 /-
पुरूष अथवा महिला के सिर के बालों के
आंशिक (छोटे भाग की) डी स्केल्पिंग होने
पर
25,000 / –
एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा,
बंह आदि के अंग भंग होने पर
25,000 /-
चार अंगली कटने पर (पूर्ण रूप से या.
हिस्से में )
20,000 /-
तीन अंगुली कटने पर 15,000 / –
दो अंगुली कटने पर10,000 / –
एक अंगुली कटने पर5,000 /-
मण्डी प्रांगण में कार्यरत हमाल/
पलल्‍लेदार / मजदूर को मण्डी प्रांगण में
कृषि / विपणन कार्य करते समय दुर्घटना
में फैक्चर होने पर
 5,000 /-

राजस्थान कृषक साथी योजना के मूल बिंदु 

  1. दुर्घटना घटित होने की छः माह की अवधि में संबंधित मण्डी समिति कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है।
  2. यदि प्रकरण 6 माह पश्चात प्राप्त होता है, तो विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण दर्शाते हुए मण्डी समिति आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ती करवा कर उक्त समय सीमा में शिथिलता की स्वीकृति हेतु विभाग को भेजेगें।
  3. यह सीमा विशेष परिस्थितियों में तीन माह है निदेशक,कृषि विपणन विमाग द्वारा तथा 06 माह तक राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
  4. दुर्घटना के 45 माह पश्चात सहायता राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।
  5. योज़नान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफ.आई.आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
  6. दुर्घटना में अंग भंग की स्थिति में स्थानीय राजकीय अथवा निजी चिकित्सालय जहां से भी इलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र, इलाज की पर्ची इत्यादि, दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
  7. सर्पदंश से मृत्यु होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मौके पर तैयार पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारियों एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए है, के हस्ताक्षर आवश्यक होंगें।
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Mukhyamantri Krishak Sathi yojana FAQ 

प्रश्न: राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितनी सहायता मिलती है?

योजना में किसान को 5000 से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करे?

आप जिले के कृषि कार्यालय या ग्राम पटवारी के द्वारा आवेदन कर सकते है।

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