झारखण्ड सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (mukhyamantri rojgar srijan yojana) अंतर्गत 40% अनुदान या अधिकतम 5.00 लाख (पांच लाख रूपये) की सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार से जोड़ने, स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने, ट्रैक्टर, लोडिंग जीप, ऑटो खरीदने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत 50 हजार से 25 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण में अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु 5 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा NSTFDC, NSCFDC, NBCFDC, NSKFDC, NHFDC तथा NMFDC द्वारा प्राप्त ऋण की राशि में भी 40% की दर से अनुदान या अधिकतम रु 5 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, राज्य योजना मद अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय उपबंध से देने का प्रावधान किया गया है।
राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम एवं सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देने हेतु व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। प्राय: ऐसा देखा गया. है कि स्वरोजगार हेतु युवाओं को बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त आलोक में विभाग द्वारा संचालित निगंमों को स्वरोजगार हेतु ऋण-सह-अनुदान का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (mukhyamantri rojgar srijan yojana) आरम्भ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण-सह-अनुदान की सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन युवाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान प्रदान करना है।
रोजगार सृजन योजना मुख्यबाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
विभाग | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
राज्य | झारखण्ड |
योजना शुरू की गयी | 29/12/2020 |
लोन राशि | 50 हजार से 25 लाख तक |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cmegp.jharkhand.gov.in |
Mukhyamantri rojgar srijan yojana पात्रता
विभाग अन्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगी :-
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की हो।
- झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (Online निर्गत)
- राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Online निर्गत) – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000 /— से अधिक न हो।
- आवेदक सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- किसी प्रकार कोई सरकारी /अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति/आयु संबंधी प्रमाण-पत्र/ बैंक खाता नम्बर (पासबुक के ‘प्रथम पृष्ट की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा ।
- रू 50,001 से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा। योजना प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय (वाहन ऋण छोड़ कर) में प्रति 1.50 लाख रूपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है। किसी भी प्रकार के नशा यथा शराब, हड़िया, ताड़ी आदि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय यथा 20 माइक्रोन से कम पोलिथीन बैग/कैरी बैग/पैकेजिंग मटेरियल आदि से सम्बंधित व्यवसाय के प्रस्ताव इस योजना अंतर्गत आच्छादित नहीं किये जायेंगे।
ये पात्रता भी होना जरुरी
- रु 50,001 से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 10% राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।
- योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- स्वयं सहायता समुहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्वर्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।
- यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
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वित्तीय सहायता पैटर्न
रुपये तक की ऋण राशि के लिए. 50,000/- | ऋण राशि के लिए: रु. 50,001 से रु. 25,00,000/- |
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मार्जिन मनी (लाभार्थी अंशदान) – शून्यसावधि ऋण: 100%राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40% | मार्जिन मनी (लाभार्थी अंशदान) – 10%सावधि ऋण: 90%राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40% |
मार्जिन मनी/लाभार्थी अंशदान: रु. 50,000/- से अधिक की सभी योजनाओं के लिए: 10% लाभार्थी हिस्सा लागू है।
ऋण सब्सिडी का प्रावधान, ब्याज दर और मासिक किस्त की गणना:
क्र | ऋण की सीमा | ऋण सब्सिडी दर (% में) | सब्सिडी की राशि (रुपये में) |
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1. | रुपये तक. 50,000/- | 40% | रु. 20,000/- |
2. | रु. 50,001/- से रु. 2,50,000/- | 40% | रु. 20,000/- से रु. 1,00,000/- |
3. | रु. 2,50,001/- से रु. 5,00,000/- | 40% | रु. 1,00,000/- से रु. 2,00,000/- |
4. | रु. 5,00,001/- से रु. 10,00,000/- | 40% | रु. 2,00,000/- से रु. 4,00,000/- |
5. | रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/- | 40% | रु. 4,00,000/- से अधिकतम रु. 5,00,000/- |
- गारंटर
- 50,000 रुपये तक की योजनाओं के लिए: आवश्यक नहीं
- 50,000 रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए: एक गारंटर की आवश्यकता है
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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-
- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- योजना प्रस्ताव की प्रति और वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- 10 लाख रुपये और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
- यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है, तो
- स्व-घोषणा पत्र और दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
- गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति और वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति
रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
mukhyamantri rojgar srijan yojana online apply: आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को भी अपलोड करने होंगे।
- आवेदन करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: https://cmegp.jharkhand.gov.in/index.php/WebSetup/Howtoapply
- आवेदक को “Apply Online” में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदक को अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए लॉगइन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना form pdf
rojgar srijan yojana jharkhand form pdf download
https://cmegp.jharkhand.gov.in/assets/web_assets/images/CMEGP_Application_form_New.pdf
Mukhyamantri rojgar srijan yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक द्वारा ऋण का आवेदन झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम / झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। संबंधित जिला कार्यपालक पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास .निगम को छोड़कर) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित कराकर जाँच के चेकलिस्ट सहित निगम मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे । तदुनुसार निगम मुख्यालय स्तर पर आवेदनों की स्वीकृति देते हुए ऋण की राशि लाभुकों को भुगतान की जाएगी।
अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा ऋण हेतु: आवेदन झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय के साथ साथ जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे एवं तदूनुपरान्त सम्बंधित जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित कराकर जाँच के चेकलिस्ट सहित झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे । आवेदनों की जाँच करते हुए योग्य एवं पात्र लाभुकों को ऋण की राशि झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
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