मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश 2024, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में इस लेख में इस लेख में जानकारी दी गयी है। आईये जानते है MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के युवाओ के लिये स्वयं का उद्योग-व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को लोन व्यवस्था, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सभी वर्ग के युवाओ, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है, स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। Madhyapradesh Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत न्यूनतम रूपए 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी युवा योजना
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- समेकित छात्रवृत्ति योजना
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ
- योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओ को मिलेगा।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी को लाभ मिलेगा।
- योजना में 50 हज़ार से अधिकतम रूपए 10 लाख तक बैंक ऋण दिया जायेगा।
- उद्योग स्थापना प्रशिक्षण भी सरकार के द्वारा दिया जायेगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना
Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP के लिए पात्रता
- योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा अर्थात्
- योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को मिलेगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
- आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी /स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो (CGTMSE/CGFMU) अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है, के लिए मान्य होगी, परन्तु समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।
स्वरोजगार के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र
- आवेदक व्यक्ति का फोटो
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में होने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारी जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भोपाल गैस पीड़ित परिवार संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
- भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
- मशनरी /उपकरण का वर्तमान दरों के कोटेशन
- बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)
- आय सीमा के संबंध में स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठ भूमि का उद्योग /व्यापार क्षेत्र में स्थापित होने संबंधी शपथ-पत्र तथा स्वयं एवं परिवार की विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणियां।
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश |
योजना शुरू करने की तारीख | 1 अगस्त 2014 |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
आवेदन फॉर्म | Available |
विभाग | मध्य प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग |
योजना का उद्देश्य | स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राज्य के युवा |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
स्वरोजगार योजना में आवेदन दिशा निर्देश
- आवेदक द्वारा एमपी-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
- सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण / अपूर्ण आवेदन की सूचना 45 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जायेगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य परियोजना प्रतिवेदन) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा। जिसकी प्रकिया निम्न है :-
- इसके बाद –मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करे लिंक पर क्लिक करे।
- आप जिस विभाग से आवेदन करना चाहते है उसे चुने।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए निम्नं बिन्दुओं का पालन करें ।
- इसके बाद आवेदक को अपना साइन-अप तैयार करना होगा ।
- साइन अप करने के बाद आवेदक को लॉग इन करना होगा
- लॉग इन के उपरांत आवेदक को अपना EKYC करना होगा ।
- E-केवाईसी पूर्ण कर आवेदक MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
Important Registration Link
mpmsme.gov.in | Click Here |
samast.mponline.gov.in | Click Here |