Rajasthan Naye Fal Bagicho ki Sthapana Yojana 2024: राज्य में किसान अब बागवानी फलो के बगीचे अपनी भूमि पर लगा सकते है, इससे किसानो को अपनी भूमि से अधिक लाभ मिलेगा। किसानो को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि अनाज के साथ बागवानी खेती करना बहुत जरुरी है। क्योकि बागवानी फल किसान को एक अच्छी आय के साथ नियमित आय प्रदान करता है। इससे किसान को बहुत लाभ मिलेगा और किसान को बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान नए फल बगीचों की स्थापना योजना के तहत किसान अपना स्वयं का बागवानी बगीचा लगा सकता है। राजस्थान सरकार नए फल बगीचे स्थापना करने पर अनुदान सहायता प्रदान करती है।
राजस्थान नए फल बगीचों की स्थापना योजना
बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज्य में नए फल बगीचों की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत वर्ष 2022-23 बजट घोषणा में आगामी 2 वर्षो में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10 हजार किसानो को अनुदान दिया जायेगा। किसानो को फल बगीचा लगाने पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
योजना का नाम | नए फल बगीचों की स्थापना योजना |
विभाग | उद्यानिकी विभाग |
राज्य | राजस्थान |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
आवेदन फॉर्म | Available |
आधिकारिक वेबसाइट | rajkisan.rajasthan.gov.in |
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बागवानी फल बगीचों योजना का उद्देश्य
फलदार वृक्ष के बगीचे लगाने से किसान को एक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, कृषक की आमदनी को बढ़ाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।
राजस्थान बागवानी फल बगीचों की स्थापना अनुदान
- अधिक कीमत वाली एवं सामान्य समय वाली फसलों पर 75 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी जाएगी।
- घने फल पोधो की बागवानी के लिये लागत का 65 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा।
- एक कृषक को कम से कम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान मिल सकता है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर रहेगा।
Rajasthan Naye Fal Bagicho ki Sthapana Yojana पात्रता
नए उद्यानों की स्थापना (Establishment of new gardens) के लिए किसान की निम्न पात्रता होनी चाहिए।
- आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व होना चाहिए।
- राज्य के व्यक्ति आवेदन करने के पात्र है।
- फल पोधो की सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।
फल बगीचों की स्थापना अनुदान पोधो के नाम
अधिक मूल्य वाली फसल – पपीता
घने बागवानी फसल का नाम
- आम
- अमरूद
- अनार
सामान्य समय वाली फसलों के नाम
- आंवला
- बेर
- संतरा, मौसम्बी, नीबू
- अमरूद
- आम
- अनार
फल बगीचों की स्थापना योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- किसान द्वारा शपथ पत्र
- जमाबंदी नकल
- जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
राजस्थान नए फल बगीचों की स्थापना योजना ऑनलाइन आवेदन
Rajasthan Naye Fal Bagicho ki Sthapana Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होगा। आवेदक किसान नये फल बगीचों की स्थापना योजना की वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में नये फल बगीचा की स्थापना पर अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत की गयी है। वर्तमान में देय अनुदान सीमा के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Topup Subsidy) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय है। योजना के तहत जिलों को आवंटित कुल लक्ष्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु/सीमान्त कृषकों को लाभ दिया जायेगा।
राज्य के किसान तथा नागरिक जन आधार नबर के द्वारा rajkisan.rajasthan लॉगिन करके SSO Rajasthan online पोर्टल पर आवेदन करे।
नए बगीचों की स्थापना महत्वपूर्ण बिंदु
- फल बगीचों में ड्रिप सिंचाई संयंत्र लगाना अनिवार्य है।
- फलदार बगीचों में ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे किसानो को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- जनजाति क्षेत्र के किसानो को 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में फल बगीचे लगाने पर बूंद-बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी।
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