इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना (Palanhar Yojana) सम्पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।
राजस्थान पालनहार योजना 2023
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 8 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक / बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत् आने वाले बच्चो की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बच्चो को देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है। बच्चो के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
पालनहार योजना पात्रता श्रेणी
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड एवं आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता केबच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- ‘एच.आई.वी. एवं एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- नाताजानेवाली माता के बच्चे
- विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
- ‘तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला के बच्चे
- ‘सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे
राजस्थान पालनहार योजना सहायता राशि
आयु वर्ग | राशि |
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अनाथ श्रेणी के 0-6 आयुवर्ग के बच्चे हेतु | 1500 रु प्रतिमाह |
अनाथ श्रेणी के 6-18 आयुवर्ग के बच्चे हेतु | 2500 रु प्रति माह |
अन्य श्रेणी के 0-6 आयुवर्ग के बच्चे हेतु | 500 रु प्रतिमाह |
अनाथ श्रेणी के 6-18 आयुवर्ग के बच्चे | 1000 रु प्रतिमाह |
वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खर्च के लिए | 2000 रु वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त |
पालनहार योजना पात्रता
- बच्चे की आयु 8 वर्ष से कम होना आवश्यक है।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।
Rajasthan Palanhar Yojana आवेदन हेतु दस्तावेज
- पालनहार का जन आधारकार्ड
- भामाशाह कार्ड
- बच्चों का आधार कार्ड
- आंगनवाडी / विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट – sje.rajasthan.gov.in पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई ‘सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि भरे और सभी दस्तावेजों को अटैच करें। एवं ई-मित्र के माध्यमसे ऑनलाइन आवेदन करे।
या आप स्वयं SSO Portal पर आवेदन करे – sjmsnew.rajasthan.gov.in/palanhaar