भारत में किसान एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन किसानों की आमदनी आमतौर पर कम होती है। इस वजह से, बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-Kisan Maandhan Yojana) एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना में, किसान को हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान करना होता है। सरकार भी उसी राशि का योगदान करती है। इस तरह, किसान को 60 साल की उम्र तक ₹10,400 से ₹2,08,000 तक का योगदान करना होता है।
यह योजना किसान के लिए एक वरदान है। यह उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना से किसानों को आर्थिक तंगी से निपटने में मदद मिलेगी।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान आधारित है।
- इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान को हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान करना होता है।
- सरकार भी उसी राशि का योगदान करती है।
पीएम किसान मानधन योजना के लाभ
- यह योजना किसान के लिए एक वरदान है।
- यह उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- इस योजना से किसानों को आर्थिक तंगी से निपटने में मदद मिलेगी।
PM-Kisan Maandhan Yojana योजना की पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का मालिक होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक को अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा।
- आवेदन के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और जमीन के दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना से किसानों को आर्थिक तंगी से निपटने में मदद मिलेगी।