PMRPY Scheme, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना सरकार की ऐसी योजना है जिसमे कौशल उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान किये जाते है। Pradhan mantri rojgar protsahan yojana में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आईये जानते है योजना के बारे में पूरी जानकारी।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2024
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नियोक्ताओं (कंपनी) को प्रोत्साहित एवं नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुरू की गयी है। योजना में भारत सरकार नये रोजगार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत नियोक्ता कंपनी को ईपीएफ अंशदान का 8.33% भुगतान करेगी। पीएमआरपीवाई योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर नियोक्ता को प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और दूसरी ओर, ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रमिकों, कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा और इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह भी है कि इन कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओ का लाभ भी मिलेगा।
भारत सरकार नए रोजगार के लिए नियोक्ता उद्यमी के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) योगदान का भुगतान करेगी। तथा 3.67% ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) – कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान दिया जायेगा।
Key highlights of Pradhan mantri rojgar protsahan yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना |
योजना शुरुआत | 01 अप्रैल 2016 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | भारत सरकार |
योजना का उद्देश्य | रोजगार को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारी |
विभाग | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
योजना अवधी | 3 वर्ष |
कर्मचारी मासिक आय | 15,000 रु |
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कर्मचारी आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड नंबर
- आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट फोटो
- यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN)
- मोबाइल नंबर
पीएमआरपीवाई योजना पात्रता
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत उद्यमों के पास एक श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) होनी चाहिए। श्रम सुविधा पोर्टल (shramsuvidha.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करके एलआईएन (Labour Identification Number) नंबर प्राप्त कर सकते है।
- नए कर्मचारियों को श्रमिक संदर्भ आधार में अगस्त 2016 के बाद से ही जोड़ा जाना आवश्यक है।
- 01 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफओ में पंजीकृत नए उद्योगों को शून्य कर्मचारियों के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, नियोक्ता कंपनी सभी नए पात्र कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पीएमआरवाई योजना (PMRPY Scheme) 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाई करने वाले पात्र है। जो कर्मचारी 15 हजार से ज्यादा कम्पनी में कमाते है वे योजना का लाभं नहीं ले सकते।
- कर्मचारी सरकार द्वारा 8.33% योगदान अगले 3 साल के लिए प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए उन्हें उसी कम्पनी में काम करते रहना होगा।
- 8.33% योगदान भारत सरकार द्वारा, नियोक्ता कम्पनी के प्रत्येक माह इन नए कर्मचारियों के लिए 3.67% ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में जमा करने के बाद दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन फॉर्म
PMRPY Scheme : योजना में कर्मचारियों का पंजीयन कंपनी द्वारा pmrpy.gov.in अधिकारीक पोर्टल वेबसाइट पर किया जायेगा। कंपनी द्वारा उद्योग के पात्र कर्मचारीयो की सभी जानकारी भर कर जमा करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रतिमाह कंपनी के कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जायेगा।