प्रदेश के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करना राज्य सस्कार का कर्तव्य है। राजस्थान सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में देय 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1000 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी। प्रदेश में करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana) का फायदा मिल रहा है। इससे पेंशनधारियों को आर्थिक सम्बल मिलेगा। बड़ी हुई पेंशन राशि 1 जून 2023 से मिलने लगेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2024
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक पेंशन – मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना लोगो को दी जाती है। बेसहारा, वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता और विकास के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी (National Social Assistance Scheme) को शुरू किया गया था। इसके तहत गरीब आय वर्ग के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वृद्धजनों के जीवनयापन की स्थिति को सुधारना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता की मदद से वृद्धजन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जीवन निर्वहन के लिए स्वयं एवं पति/पत्नी की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं होने की स्थिति में यह योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है।
राज्य की प्रमुख पेंशन योजनाएं
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन फॉर्म | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | वृद्धजन, विधवा, किसान, विकलांग व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट (pensioners portal rajasthan) | www.ssp.rajasthan.gov.in |
Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की प्रति
- जन आधार या भामाशाह कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana : आवेदक को किसी भी ई मित्र कियोस्क सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) आईडी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में pensioners portal rajasthan rajssp पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन – ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx करना होगा।
आवेदक को जन आधार आईडी क्रमांक /भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार कार्ड क्रमांक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण या वन टाईम पासवर्ड (OTP) के द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही प्रमाणित हो जायेगा।
आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत सब्मिट करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को फॉरवर्ड हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा दी जायेगी।
SSO आईडी से पेंशन आवेदन फार्म भरे
RAJSSP पोर्टल लिंक से राजस्थान एसएसओ आईडी से ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरे।
- सबसे पहले SSO आईडी के द्वारा Rajasthan Single Sign पोर्टल – sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करे।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाले उस के पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करे.
- लॉगिन बटन” पर क्लिक करने के बाद “SSP लोगो” दिखाई देगा आप “एसएसपि लोगो” पर क्लिक करें.
- rajssp लिंक पर क्लिक करे।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना फॉर्म ओपन होगा।
- उसमे सभी जरुरी जानकारी भर कर आवेदन को सब्मिट करे।
ई मित्र से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन आवेदन फार्म अपडेट कैसे करे
- कियोस्क द्वारा E mitra portal – emitra.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पोर्टल को चुनना होगा
- ग्राम पंचायत, गांव / वार्ड और योजना का नाम चुनें
- योजना के नाम का चयन अनिवार्य है
- “दिखाएँ” बटन पर क्लिक करें
- अब रिकॉर्ड खुलने पर आवेदन संख्या के बाईं ओर दिए गए “व्यू टू वेरिफाई” लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर कियोस्क शो द्वारा भरे गए पेंशनभोगी का विवरण
- अपलोड किए गए प्रमाणपत्र को देखने के लिए पेंशनभोगी प्रमाणपत्र अनुभाग में दिए गए व्यू लिंक पर क्लिक करें
- सत्यापन प्राधिकारी अनुभाग द्वारा पेंशनभोगी सत्यापन में दिए गए हाँ या नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन करें
- जानकारी अपडेट करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करें
- “अपडेट बटन” पर क्लिक करने के बाद संदेश के साथ एक पॉप अप “सत्यापन विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया गया”
- “ओके” बटन पर क्लिक करें
- अब सत्यापन प्राधिकारी को पेंशनभोगी के फोटो की तस्वीर अपलोड करनी होगी
- फोटो का चयन करें और “अपलोड” बटन पर क्लिक करें
- सत्यापन प्राधिकारी को सभी आवश्यक जांच की पुष्टि के लिए नीचे बाईं ओर दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा और पेंशनभोगी पेंशन के लिए पात्र है।
- पेंशनभोगी को स्वीकृति प्राधिकारी को अग्रेषित करने के लिए ““Verify and Forward to Sanction Authority” बटन पर क्लिक करें
- एक पॉप अप शो “चयनित डेटा सत्यापित और मंजूरी प्राधिकरण को सफलतापूर्वक भेजा गया” मेसेज दिखेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लाभ
- इससे समाज की बुजुर्ग लोगो को लाभ मिलेगा।
- वे अपनी जरूरत की चीजे खरीद सकते है
- वृद्ध किसान को योजना मिलेगा।
- विधवा महिला को पेंशन मिलेगी।
- विकलांग व्यक्ति को विकलांगता पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ की पात्रता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य के वृद्धजन, वृद्ध किसान, विधवा महिला, एकलनारी जो अपना जीवन अकेले निर्वाहन कर रही है, और विकलांग व्यक्ति इन सभी को पेंशन प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
Mukhyamantri Vridhjan Samman Pension Yojana eligibility – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
- योजना के अंतर्गत महिला की आयु 55 वर्ष तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- वार्षिक आय सीमा 48000 रूपये तक होना चाहिए।
- 75 वर्ष से कम आयु होने पर 750 रुपये प्रति महीने दिए जाते है।
- तथा 75 वर्ष से अधिक होने पर 1000 रुपये पेंशन दी जाती है।
एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
- योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला होना चाहिए।
- वार्षिक आय सीमा 48000 रूपये तक होना चाहिए।
- 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये
- 55 वर्ष से 60 वर्ष तक आयु होने पर 750 रुपये
- 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
- 75 वर्ष या उससे अधिक को 1500 रूपये पेंशन दी जाती है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
- प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम
- हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति होने पर
- वार्षिक आय सीमा 60000 रूपये तक होना चाहिए।
- 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को 750 रुपये
- 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये
- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250 प्रतिमाह
- कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 प्रदान किये जाते है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- बीपीएल परिवारों की महिला अथवा पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर।
- भारत सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध नाम होना चाहिए।
- 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम को 750 रुपये
- 75 वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला जो बीपीएल परिवारों में सम्मिलित है।
- बीपीएल सूची में नाम चाहिए
- 40 वर्ष से अधिक होने पर 500 रुपये प्रदान किये जाते है।
- 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु होने पर 750 रु
- 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर ₹1000
- 75 वर्ष या उससे अधिक को प्रतिमाह 1500 रु प्रदान किये जाते है।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- योजना के अंतर्गत महिला किसान की आयु 55 वर्ष तथा पुरुष की आयु 58 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- 75 वर्ष से कम आयु के किसान को 750 रुपये प्रतिमाह तथा
- 75 वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर 1000 रूपयेकिसान को पेंशन दी जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- बीपीएल परिवारों के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता होने पर
- 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को 750 रुपये
- 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये
- 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपये
- कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 दिए जाते है।
लोगो द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न -FAQ
प्रश्न 01 : राजस्थान पेंशन पंजीकरण सेवा के लिए आवेदन करें?
प्रश्न 02 : वृद्धावस्था पेंशन को राजस्थान विधवा पेंशन योजना में कैसे बदलें?
प्रश्न 03 : राजस्थान पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, आयु, बीपीएल सूचना आदि कैसे बदले?
प्रश्न 04 : राजस्थान पेंशन बैंक खाता विवरण कैसे बदलें?
प्रश्न 05 : राजस्थान पेंशनभोगी पेंशन एक वर्ष के बाद बंद हो गई है प्राप्त करना कैसे जारी रखें?
यह भी पढ़े
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
- राजस्थान मूल निवासी प्रमाण पत्र
- ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- अपना खाता राजस्थान जमाबंदी, नामांतरण