भोपाल, 28 जून 2024: मप्र शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत, उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजना और सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जाएगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना के लाभार्थी
- 18 से 45 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवा
- न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं हो
संत रविदास स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करें
- आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां भी samast portal पर अपलोड करनी होंगी।
ऋण और अनुदान
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का 95% ऋण राशि और 5% अनुदान सब्सिडी राशि होगी।
- अजा वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, बाकी ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाएगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना योजना के उद्देश्य
- अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना
- उनके जीवन स्तर में सुधार लाना
- प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना
महत्वपूर्ण जानकारी:
- आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
- अधिक जानकारी के लिए, आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय या samast.mponline.gov.in पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। योजना के तहत मिलने वाले ऋण और अनुदान से वे अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान आवेदकों को रखना चाहिए:
- आवेदन करने से पहले योजना के दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इसकी रसीद जरूर प्राप्त करें।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
अतिरिक्त जानकारी:
- संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जाती है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है।
- योजना के तहत, उद्योग (विनिर्माण) इकाई और सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है।
- ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाता है।
- आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक मुझसे पूछें।