मध्यप्रदेश उद्यानिकी बागवानी विभाग प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, उन्हें तकनीकी सहायता दी जाती है, और उनकी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है।
यह योजना प्रदेश में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संचालित की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की अनुदान योजनाएं 2024
उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए और मध्यप्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्र में एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए 12 फरवरी 1982 को कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधीन उद्यानिकी एवं फार्म फारेस्ट्री संचालनालय की स्थापना की गयी। उद्यानिकी क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए एवं कृषि पर आधारित उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश का गठन 22 दिसंबर, 2005 को किया गया।
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं लिस्ट
- औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
- घरेलु बागवानी आदर्श किचन गार्डन योजना
- उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बड़ावा देने की योजना
- फल क्षेत्र विस्तार योजना
- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना
- मसाला क्षेत्र विस्तार
- सब्जी क्षेत्र विस्तार
- संरक्षित खेती
- कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम
- प्रदर्शनी मेला प्रचार प्रसार योजना
केंद्र सरकार उद्यानिकी बागवानी विभाग योजनाए लिस्ट
- प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PMKSY)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- राष्ट्रिय औषधीय पौध मिशन (NMMP)
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
- आत्मनिर्भर भारत
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्धम उन्नयन योजना
- ऑपरेशन ग्रीन
- कृषि अधोसंरचना निधि
उद्यानिकी विभाग योजनाओ का उद्देश्य
MP Horticulture Department योजनाओ का मुख्य उद्देश्य निम्न है :-
- प्रदेश को उद्यानिकी, बागवानी क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना।
- राज्य और देश में उद्यानिकी को बढ़ावा देना।
- उद्यानिकी फसलों, फल, फूल के उत्पादन से लोगो को संतुलित आहार प्रदान करना।
- लोगो को सभी उद्यानिकी फल कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
- बच्चो को ताजा फल मिलने से देश में कुपोषण पर लगाम लगेगी तथा विटामिन सही मात्रा में बच्चो को मिलेगा।
- बागवानी उत्पादन से फल देश-विदेश में भेजे जायेंगे।
- इससे किसानो को कम भूमि पर अधिक मुनाफा मिलेगा।
उद्यानिकी विभाग के मुख्यबिंदु
विभाग का नाम | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन |
राज्य | मध्यप्रदेश |
विभाग की शुरुआत | 22 दिसंबर 2005 |
योजना का उद्देश्य | उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | सभी जो उद्यानिकी कृषि करना चाहते |
आधिकारिक वेबसाइट | www.mphorticulture.gov.in |
[संबल कार्ड डाउनलोड] मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना
(1) औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
राज्य में गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली, अल्प अवधि वाली औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। राज्य के सभी जिले में यह योजना लागु है। किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से औषधीय पोधो का चयन कर, औषधीय पोधो की खेती कर सकते है।
चयनित औषधीय फैसले
बेल, सर्पगंधा, कालमेघ, सफेद मुसली, आंवला, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कोलियस गुड़मार एवं स्टीविया।
औषधीय योजना पात्रता
- योजना के तहत सभी वर्ग के किसान पात्र है।
- कृषक को क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने पर न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर का लाभ देने का प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा में औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती पर अनुदान पात्रता अनुसार देय है।
- यह योजना पूर्णमलसस्टेर आधारित होगी।
अनुदान की राशि
हितग्राही कृषक को औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन पर पात्रता अनुदान निम्नानुसार देय है
क्र | फसल | लागत मापदंड प्रति हेक्टेयर रुपये में | अनुदान पात्रता प्रतिशत में | अनुदान की राशि रुपये में |
1 | आंवला | 65000 | 20 | 13000 |
2 | अश्व गंधा | 25000 | 20 | 5000 |
3 | बेल | 40000 | 50 | 20000 |
4 | कोलियस | 43000 | 20 | 8600 |
5 | गुडमार | 25000 | 20 | 5000 |
6 | कालमेघ | 25000 | 20 | 5000 |
7 | सफ़ेद मूसली | 312500 | 20 | 62500 |
8 | सर्पगंधा | 62500 | 50 | 31250 |
9 | शतावर | 62500 | 20 | 12500 |
10 | तुलसी | 30000 | 20 | 6000 |
मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना
हितग्राही चयन प्रक्रिया
- कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
- योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये।
- सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हैत पृथक पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाइंन पोर्टल mpfsts पर आवेदन कर सकते है।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
योजना की जानकारी के लिए संपर्क करे
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर उद्यानिकी विकास अधिकारी या कृषि विभाग से संपर्क करे।
विभाग की योजनाओ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- खाता खसरा नंबर/84/वन पटटे की प्रति ,
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
उद्यानिकी विभाग की योजनाओ में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
विभाग की सभी योजनाओ का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उद्यानिकी विभाग, मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट – mpfsts.mp.gov.in पर जाना होगा।
- उद्यानिकी विभाग के mpfsts पोर्टल पर जाए।
- नविन पंजीयन लिंक पर क्लिक करे।
- मोबाइल नंबर सत्यापन पेज खुलेगा।
- मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- OTP भेजे बटन पर क्लिक करे।
- ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा।
- OTP दर्ज कर, सब्मिट करे बटन पर क्लिक करे।
- eKYC -ई केवाईसी के माध्यम से आधार सत्यापन करे
- अपना आधार क्रमांक प्रविष्ट करे।
- generate eKYC OTP बटन पर क्लिक करे।
- OTP दर्ज कर सत्यापित बटन पर क्लिक करे।
- अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी प्रविष्ट करे।
- भूमि का विवरण एवं प्रक्षेत्र जानकारी दर्ज करे।
- फोटो, खाता खसरा नंबर/84/वन पटटे की प्रति , बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करे।
- सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।
- आपका पंजीयन क्रमांक मोबाइल पर भेज दिया जायेगा।
- कृषक पंजीयन पावती प्रिंट करे।
(2) घरेलु बागवानी आदर्श किचन गार्डन योजना
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लघु, सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को ताजी, पोष्टिक सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर की बाडी में सब्जी उत्पादित करने के लिये प्रोत्साहित करना, अति शेष को बेच कर आय बढाना , घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, बेकार हो जाने वाले पानी का उपयोग करना। योजना के तहत प्रदेश के सभी जिले शामिल किये गए है। योजना में प्रमाणित सब्जी बीजों के पैकेट राशि रूपये 75/- कीमत के निःशुल्क वितरित किया जावेगा जिसमें रूपये 67.00 का बीज एवं रूपये 8/- अन्य व्यय को शामिल कर प्रदाय किया जाता है। योजना में सभी वर्ग के किसान पात्र है।
चयनित फैसले – शिण्डी, बरबटी, गिलकी, करेला, कददू, लौकी एवं पालक आदि।
पात्रता
- ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लघु, पात्रता सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूर परिवारों की सर्वेक्षित सूची में नाम शामिल होना आवश्यक है।
- हितग्राही के आवास के आसपास बाडी की भूमि होना आवश्यक है।
चयन की प्रक्रिया – हितग्राहियो की चयन प्रक्रिया प्रतिवर्ष की जाती है। तथा अनुदान राशि प्रदान की जाती है। 10 मई तक चयन प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती है। हितग्राही की सूची लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक अनुमोदित होती है। बाद के नाम प्रतीक्षा सूची में रहते है।
ऑनलाइन आवेदन
पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन https://mpfsts.mp.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकते आवेदन है। कैसे ऑनलाइन आवेदन करते है इसके बारे में पूरी जानकारी ऊपर दी गयी है। उद्यानिकी विभाग की योजनाओ के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी भी ऊपर दी गयी है।
MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड
(3) उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बड़ावा देने की योजना
योजना में कृषकों को कृषि यंत्र की आर्थिक सहायता प्रदान कर उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना। तथा उद्यानिकी उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना इससे समय की बचत होगी तथा कृषक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि भी होगी। योजना के तहत पोटेटो प्लांटडिगर, गार्लिकडिगर/प्लांटर ओनियन/, ट्रेक्टर माउण्टेउ ऐरोब्लास्ट स्प्रेयर, पावर आरपेटेड प्रूनिंग मशीन, फार्गिंग मशीन, मल्च लेईग मशीन, पावर टिलर, पावर बीडर, ट्रेक्टर विथ रोटावेटर आदि कृषि उपकरण योजना के तहत प्रदान किये जाते है।
(4) फल क्षेत्र विस्तार योजना
योजना के तहत प्रदेश में फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना। योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, एवं अंगूर टिशुकल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा, पपीता एवं नींबू फसलों पर अनुदान की पात्रता है।
(5) मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना
राज्य शासन ने प्रदेश में व्यवस्थित रूप से उद्यानिकी के कार्य को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बागवानी तथा खादय प्रस॑स्करण योजना (जिसे आगे योजना कहा जायेगा) लाग करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना के मद में रूपये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्थानों पर उद्यानिकी क्ल्स्टर निर्मित किये जायेंगे। इन क्लस्टर में निम्न गतिविधियाँ अनुमत होंगी
- संरक्षित खेती के अंतर्गत फूलों की खेती
- संरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जी एवं मसांल्रों की खेती
- नर्सरी विकास :- प्लग टाइप सीडलिंग, नॉन प्लग टाड़प सीडलिंग अंतर्गत पष्प, सब्जी मसाले, औषधि, शोभायमान पौंधों का उत्पादन.
- Shed net
- Tissue Culture
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता
(6) मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना। बीजवाली मसाला फसलें एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरकआदि।
(7) सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना
गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मो के माध्यम से चुनिंदा सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना। खरबूज, तरबूज, खीरा, ककडी, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, बीजवाली समस्त सब्जी फसलें एवं अरबी आदि।
(8) संरक्षित खेती योजना
- कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/प्लास्टिकटनल/प्लास्टिक मल्लीचिंग इत्यादि) को प्रोत्साहित करना।
- सही वातावरण में ताजी सब्जियों एवं पुष्प की खेती कर वर्ष भर बाजार में उपलब्धता बनाये रखना।
- कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
(9) कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम योजना
जिले से बहार के देश तथा बाहर के राज्य एवं अंदर के राज्य/संभाग/ कृ षक को भ्रमण कराकर उद्यानिकी की उच्च तकन֠की से अवगत कराना। इससे किसानो को कृषि क्षेत्र में नई-नई जानकारी मिलेगी।
(10) प्रदर्शनी मेला प्रचार प्रसार योजना
उद्यानिकी योजनाओ के प्रचार प्रसार हेतु विकासखंड/जिला/संभाग /राज्य स्तर पर मेला प्रदर्शनियो का आयोजना करना, इससे किसानो को कृषि की उच्च तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी पहल