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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता श्रेणी 2022: 5 माह का राशन मुफ्त दिया जाएगा

MP Free Ration 2024: मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता पर्ची डाउनलोड

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मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता श्रेणी : मध्यप्रदेश सरकार ने हितग्राही राशन वितरण के लिए राज्य के सभी लोगो को समग्र आईडी, हितग्रह आईडी क्रमांक के द्वारा राशन आसानी से वितरित किया जाता है।

MP Free Ration

MP Free Ration 2024 मध्यप्रदेश मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता पर्ची

कमजोर एवं प्रवासी मजदूरों के प्रत्येक परिवार को पात्रता पर्ची  न होने  पर स्व सत्यापित प्रमाण-पत्र के आधार पर नि:शुल्क  खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। मुख़्यमंत्री श्री शिवराज चौहान की घोषणा मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता श्रेणी अनुसार तीन माह का तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दो माह के निःशुल्क  खाद्यान्न  सहित  प्रत्येक पात्र परिवार को 5 माह का निःशुल्क  खाद्यान्न  वितरण सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक गरीब परिवार को निःशुल्क  खाद्यान्न मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी  बर्दाश्त  नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों  का रोजगार बंद है। ऐसे नाजुक हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न  की कमी के कारण भूखा न रहे, इसलिए सहकारी समितियाँ  पहली प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण ईमानदारी से मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता श्रेणी वितरण का कार्य करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइड-लाइन का सख्ती से पालन किया जाये। उपभोक्ताओं को उचित दूरी पर रखकर ही खाद्यान्न  वितरण किया जाये। राशन वितरण दुकानों को पूरे  माह खोला जाये,  ताकि  ज़्यादा  भीड़ जमा  न हो।

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राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्र  श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र  परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाये। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड आदि प्रमाण-पत्र न होने पर स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र के आधार पर पात्र  हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाये। स्थानीय निकायों से  ऐसे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कराई जाये। ऐसे सभी पात्र  परिवारों की एंट्री विभाग द्वारा बनाये गए मॉड्यूल  में करने के निर्देश दिये गये। 

निर्धन उपभोक्ताओं को तीन माह का राशन मुफ्त एक साथ दिया जाएगा

मध्यप्रदेश नि:शुल्क हितग्राही राशन योजना 2021 : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों और कस्बों के साथ ही प्रदेश के ग्रामों में भी संक्रमण बढ़ने से रोकना जरुरी है। प्रदेश के गांवो में जो सुरक्षित हैं, वे सुरक्षित रहें और बाहर न निकलें। और जहाँ अधिक संक्रमित रोगी हैं वहाँ कन्टेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण नियंत्रित करें। रहवासी संघ और स्वैच्छिक संगठन सहयोग करें ताकि जो व्यवस्थाएँ कम पड़ रही हैं, उन्हें पर्याप्त बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ तीन माह का राशन निःशुल्क दिया जायेगा।

एकमुश्त दिया जाएगा तीन माह का नि:शुल्क राशन-प्रमुख सचिव खाद्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मप्र मे मुफ्त खाद्यान्न की पात्रता श्रेणी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले राशन को बिना बॉयोमेट्रिक सत्यापन के तीन माह का राशन एकसाथ नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा।

अप्रैल से जून तक का नि:शुल्क राशन

राशन वितरण के अंतर्गत पात्र हितग्राही परिवारों को अप्रैल, मई एवं जून माह 2021 का राशन नि:शुल्क एकसाथ अप्रैल माह 2021 में दिया जाएगा। जो हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है, उनको जून माह का राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। जिन दुकानों पर राशन की कमी है, वहाँ तुरंत राशन की पूर्ति कराई जाएगी। अभी जून महीने का राशन दुकानों को जारी नहीं किया गया वहाँ भी तुरंत राशन भेजा जाएगा।

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राशन का वितरण पीओएस मशीनों द्वारा होगा 

आदेशानुसार पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन द्वारा।

राशन का वितरण किया जाएगा।

इसके लिए उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए शासकीय अधिकारी।

कर्मचारी की उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे।

एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक।

या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती पत्र भी दिया जाएगा।

आशीर्वाद योजना के तहत वृद्धजनों को राशन वितरण 

  • वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से
  • आशीर्वाद योजना के तहत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति
  • द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है।
  • इसके अलावा हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं रहेगी।
  • यदि वे पोर्टेबिलिटी का लाभ चाहते हैं।
  • तो उन्हें बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ नहीं बढ़े।

इसके लिए दुकान के समय में वृद्धि की जाएगी।

दुकान प्रतिदिन समय पर खुले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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