Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्यप्रदेश पात्रता, उद्देश्य

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्यप्रदेश पात्रता, उद्देश्य

Join WhatsApp Channel Join Now
Join Telegram Channel Join Now
Join YouTube Channel Join Now

Mukhyamantri Covid 19 Yoddha kalyan yojana: कोविड महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा घोषित’ मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ के विस्तृत कार्य-योजना आदेश जारी कर दिए गए है। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। मध्यप्रदेश सरकार ने भारत सरकार की Mukhya Mantri Covid 19 Yoddha kalyan yojana का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, नगरीय विकास गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

Mukhyamantri Covid 19 yoddha kalyan scheme का उद्देश्य

योजना में कर्मी का आशय राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/एजेंसी/कम्पनियों आदि द्वारा नियुक्त स्थाई, अनुबंधित, दैनिक वेतन, तदर्थ, आउटसोर्स एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।

Key highlights mukhyamantri covid 19 yoddha kalyan scheme

योजना का नामकोविड-19 योद्धा कल्याण योजना
लॉन्च दिनांक30 मार्च 2020
किसके द्वारा शुरू किया गयामध्यप्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्यस्वास्थकर्मियो को बिमा प्रदान करना
लाभार्थीस्वास्थकर्मी
आधिकारिक वेबसाइटservices.mp.gov.in/eservice/

कोविड-19 योद्धा कल्याण के लिए पात्रता 

योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र कर्मी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे। इसके अलावा नगरीय विकास के सभी सफाई कर्मी, राजस्व, गृह, नगरीय विकास विभाग, शहरी और स्थानीय निकायों सहित अन्य उन विभाग के कर्मी जो कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं, वे पात्र होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्यकर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के लिये पात्र होंगे।

यह भी पढ़े :  MP Online ITI Counselling 2024: आईटीआई एमपी ऑनलाइन ITI Admission Date

कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में आवेदन कैसे भरे 

Mukhyamantri covid 19 yoddha kalyan scheme का लाभ कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर संस्था/ कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा। 

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण आवश्यक दस्तावेज

योजना में नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत भरे गये हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होंगे।

  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति),
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणिक प्रति),
  • मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण-पत्र (प्रमाणित प्रति),
  • प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 (मूल या प्रमाणित प्रति में) के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम आये थे,
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो,
  • उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति),
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल में),
  • रद्द (कैंसिल) किया हुआ चेक (वांछनीय मूल में),
  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,
  • जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था, कार्यरत था एवं कोविड-19 के रोकथाम के लिये कार्य कर रहा था।

कोविड-19 की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र,
  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति),
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति),
  • मृतक दावेदारों के बीच संबंधों का प्रमाण-पत्र (प्रमाणित प्रति),
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो,
  • उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो, प्रमाणित प्रति),
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल में),
  • पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट (प्रमाणित प्रति),
  • रद्द (कैंसिल) किया हुआ चेक (वांछनीय, मूल में),
  • एफआईआर (प्रमाणित प्रति),
  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,
  • जिससे यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था,
  • कार्यरत था एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिये कार्य कर रहा था।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की मुख्य बाते 

कोविड योद्धा योजना 30 मार्च 2020 से लागू होगी और 30 जून 2020 तक लागू रहेगी। जिले के कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी होंगे।

यह भी पढ़े :  स्कूल चले हम अभियान 2024-25: पंजीकरण शुरू!

कल्याण योजना के लाभ 

योजना में पात्र कर्मी के कल्याण के लिये उनके दावेदार को 50 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा। संगरोध अवधि (क्वारेंटाइन पीरियड) के दौरान या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिये किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान या देय नहीं होगा। योजना में दी गई राशि पात्र कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन के कर्मी के लिये लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।

योद्धा कल्याण योजना की मूल बात 

दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों (परिशष्टि-1) के साथ दावा प्रपत्र भरकर संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्यालय इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र देगा और इसे सक्षम अधिकारी (Clause 7- जिला कलेक्टर) को अग्रे‍षित करेगा। सक्षम अधिकारी (जिला कलेक्टर) दावे को प्रसंस्करण करेगा, स्वीकृति जारी करेगा, बिल तैयार करेगा और दावे की राशि को जारी करने के लिए जिला कोषालय में बिल जमा करवाएगा। कोषालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि जारी की जायेगी। दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2020 अथवा योजना की अवधि समाप्ति के तीन माह जो भी बाद में हो, रहेगी।

यह भी पढ़े 

योजना नोटिफिकेशन 🔔 पाने के लिए ग्रुप जॉइन करे

व्हाट्सऐप ग्रुप जॉइन करेWhatsApp Channel | Group 1 | Group 2 | Group 3
टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेJoin Telegram Group
सोशल मिडिया ग्रुप जॉइन करेGoogle News | Facebook | YouTube | Instagram | Pinterest | Twitter
YojanaHindiMe HomeClick Here

Leave a Comment