MP अनुकंपा नियुक्ति योजना 2024 मध्यप्रदेश | आवेदन पंजीयन | पात्रता

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नमस्कार साथियो, आज हम बात करेंगे Anukampa Niyukti MP 2024  | mp govt anukampa niyukti rules | मध्यप्रदेश शासन अनुकम्पा नियुक्ति | अनुकंपा नियुक्ति नियम मध्यप्रदेश 2024 pdf | अनुकंपा नियुक्ति की ताजा जानकारी | अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र pdf | anukampa niyukti niyam mp 2024 |  anukampa niyukti mp pdf आदि के बारे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में अनुकंपा नियुक्ति योजना मध्यप्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है योजना के बारे में !

Anukampa Niyukti MP
Anukampa Niyukti MP

इस लेख के बारे में !

मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना क्या है?

Anukampa Niyukti MP 2024: मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश भर में 3.5 लाख से अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। शासकीय कर्मचारी के असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान सरकार द्वारा निर्धारित है। अधिकारी/कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उनके परिवार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है। जिनका निराकरण विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा शासन के नियम अनुसार तथा आवेदक की पात्रता के अनुसार किया जाता है।

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रकरणों के पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने। तथा सभी प्रकरणों की स्थिति तथा राज्य व अन्य स्तरों पर मोनिटरिंग करने के उद्देश्य से विभाग ने एजूकेशन पोर्टल पर सभी अनुकंपा नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाता है।

एमपी अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य

अनुकंपा नियुक्ति मध्यप्रदेश (Anukampa Niyukti MP) का मुख्य उद्देश्य शासकीय दिवंगत व्यक्ति के पात्र पुत्र या पुत्री को अनुकंपा नौकरी प्रदान करना है। जिससे दिवंगत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहे। योजना में पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण करना मध्यप्रदेश शासन का कर्तव्य है।

अनुकंपा नियुक्ति योजना परिस्थिति लाभ 

  1. किसी शासकीय कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है।
  2. इसमें दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति।
  3. मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति,” पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहिल पुत्री हो सकते है |
  4. ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री। जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णत: आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो।
  5. अंथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
  6. दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पृत्रियां हों और वह विवाहित होने की स्थिति में
    – दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति,/ पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।

अन्य लाभ

[यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति,पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा]

  1. यदि मृतक शासकीय सेवक की खुद की संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक (दम्पति) द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए वैधानिक रूँप से गोंद लिया हो।
  2. अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो। तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी |
  3. शासकीय सेवक पति,”पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार क॑ सभी सदस्यों द्वार एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य।
  4. परिवार में सहमति न होने.पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे |
  5. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति,पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी से अनिवार्यत: भरवाया जायेगा।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता 

  • दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो|
  • सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही-उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी |
  • (परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि. प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवें लो केवल ऐसी प्रथम संतान की -वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी |)
  • 07 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की ‘पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पत्ता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है।
  • 07  वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने-के दिनांक से की जावेगी |

अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता

  1. दिवंगत शायकीय’  के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा नियम मण्डल आयोग आदि में नियमित सेवा में कार्यरत है। उसको नियमित होने का शपथ पत्र देना होगा।
  2. यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावद्धि, पुनर्नियुक्ति / संविदा नियुक्ति के दौरान होती है।
  3. ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य सरकार या उसके स्वत्वाधीन / नियंत्रणाघधीन किसी निगम मण्डल / आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो।
  4. सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।
  5. यदि दिवंगत शासकीय सेवक, प्रशिक्षु, तदर्थ अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया हो |

अनुकपा नियुक्ति के पद : निम्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी

  1. अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता एंवं अर्हता के आधार पर सीधी भरती के शिकत निम्नतर पद पर की जावेगी।
  2. यथा सहायक ग्रेड-3 तथा समकक्ष पद, “संविदा शाला शिक्षक एवं रूपये 3500-5200 (5200–20200+24090 ग्रेड पे) तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लॉक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
  3. इनमें वार्डब्वॉय, पटवारी, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयन लिपिक (कार्यपालिक) स्वास्थ्य विभाग के विभिन्‍न पद, ड्रायवर, तकनीकी पद भी शामिल है, बशर्तें आवश्यक तकनीकी योग्यता रखता हो।
  4. अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थियों को जेल विभाग में प्रहरी एवं आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर शारीरिक रूप से सक्षम होने एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर अनुकंपां नियुक्ति दी जा सकेगी।
  5. तृत्तीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दीं जाये।
  6. तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की अर्हता होने पर सीधी भरती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकेगी।

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अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं

  • मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
  • जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर, शैक्षणिक योग्यता हासिल की हो।
  • रिक्त पदों को केवल अतिशेष कर्मियों से भरने संबंधी निर्देश एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पदों में अतिशेष कर्मचारियों से भरती की शर्त अनुकंपा मामलों में लागू नहीं होगी। अर्थात्‌ इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेंगे।
  • भरती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट रहेगी।
  • दिवंगत शासकीय सेवक -के आश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये कम्प्यूटर डिप्लोमा। तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा “ मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जायेगा ।
  • वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा- परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो। को -देखते हुए अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस अवंधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
  • अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक शासकीय सेवक की पत्नी के मामलें में पूर्णतः शिथिल रहेगी।
  • साथ ही, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पत्नी को अनुकपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जाये।

अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था

MP Anukampa niyukti niyam: अनुकंपा नियुक्ति नियम 2024 यदि दिवंगत पति शासकीय सेवक के परिवार में कोई पात्र वयस्क सदस्य नहीं है तो शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक की अवधि में वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकंगी।

अनुकंपा नियुक्ति आदेश देखे 

अनुकंपा नियुक्ति आवश्यक दस्तावेज

  • दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का फोटो
  • राशन कार्ड
  • आवेदक का मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • आवेदक के अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का होने पर जाति प्रमाण पत्र
  • मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय / महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी /स्नातक या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया द्वारा सहमति प्रमाण पत्र
  • आवेदन करने से पूर्व उपरोक्त दस्तावेज तैयार करले  सभी दस्तावेज 500 kb तक के साइज़ मे pdf प्रारूप मे अपलोड किए जाएंगे

मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना में आवेदन कैसे भरे 

  • अनुकम्पा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट – educationportal.mp.gov.in पर जाये।
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पंजीयन करे पर क्लिक करे।
  • लॉगिन कर अनुकंपा नियुक्ति  पंजीयन करे

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड में प्राप्त आवेदनों का पंजीकृत कर ऑनलाइन कार्यवाही करेंगा।

अनुकंपा नियुक्ति की प्रकिया

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाएं प्रपत्र में उस कार्यालय प्रयुख,/ विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा।
आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय / विभाग में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जावेगा, अर्थात्‌ जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी।
अनुकंवा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था |
यदि नियमित वेतनमान के पद उपलब्ध हो, तो मृतक शासकीय सेवक के अआश्रितों के पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जावेगी |
यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था। अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा | विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देंगे |
अनुकपा नियुक्ति देने के लिए वहीं अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो या जैसा संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो।

विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद-Anukampa Niyukti MP 2024

यदि उस विभागाष्यक्ष के अधीन पद खाली नहीं है। एवं उसी विभाग के अंतर्गत अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग के सचिव / प्रमुख सचिव रिक्ति वाले विभागाध्यक्ष को रिक्त पद- पर पात्रताचुसार अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दे सकेंगे |

कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण जिला कलेक्टर।

उक्त कंडिका 7.8 के तहत्‌ प्राप्त प्रकरणों को संकलित कर जिले के उन कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे।

जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमित पद उपलब्ध हैं।

नियमित पद उपलब्ध होने पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा।

यदि नियमित पद उपलब्ध नहीं है। तो आवेदक को इसकी सूचना दी जायेगी।

और उसे संविदा शाला शिक्षक के पद हेतु। संबंधित कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी।

प्रत्येक जिला कार्यालय में उस जिले के सभी विभागों में।

रिक्त पदों की एक सूची संधारित की जावेगी।

जो साल में दो बार अद्यतन की जावेगी।

इसी प्रकार जिला कार्यालय में संविदा शाला शिक्षक। के रिक्त पदों की अद्यतन सूची रखी जायेगी |

यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का इच्छुक है।

तो संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

आवेदन की स्थिति देखे 

अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट – www.educationportal.mp.gov.in/CAFMS/Default.aspx पर जाये। आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करे। 

दिवंगत लोकसेवक का यूनिक कोड और आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर देख सकते है।

पंजीकृत आवेदन का विवरण 

जिला वार सांख्यिकी लिस्ट देखे 

एमपी अनुकंपा नियुक्ति योजना की मुख्य बाते 

योजना का नामअनुकंपा नियुक्ति योजना मध्यप्रदेश [Anukampa Niyukti MP 2023]
किसके द्वारा शुरू किया गयामध्यप्रदेश शासन
वर्ष2024
आवेदन का प्रकारऑनलाइन /ऑफलाइन 
योजना का उद्देश्यपारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण करना
लाभार्थीमध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी
ऑफिसियल वेबसाइटwww.educationportal.mp.gov.in

मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना के मुख्य बिंदु

  • अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधान के अनुसार आवेदक का D.Ed. / B.Ed. के साथ।
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण’ करना आवश्यक है।
  • अब अध्यापक संवर्ग से नवीन कैडर में नियुक्ति के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के लिए।
  • “भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन।
  • नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा।
  • प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता रहेगी।
  • इस प्रणाली के द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों को पंजीकृत करना होगा।
  • अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों की सूची, निरस्त/लंबित होने का कारण।
  • वर्तमान स्थिति, नियुक्ति आदेश पोर्टल पर आवेदक एवं जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध रहेगें।
  • अनुकम्पा प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात शिक्षकों/कर्मचारियों को।
  • अपना आवेदन संबंधित कार्यालयों को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत न करते हुये इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन भरना होगा।

म.प्र. लाड़ली लक्ष्मी योजना

अनुकंपा नियुक्ति नियम प्रणाली

  • अनुकम्पा आवेदन की स्थिति देखने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।
  • अनुकपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात्‌ ही।
  • शेष बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।
  • जिन विभागों में एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकपा नियुक्ति के पद रिक्तहैं।
  • वे समस्त विभाग उनके अधीन रिक्त पदों पर।
  • इन निर्देशों के जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से।
  • अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का इस निर्देशों के तहत निपटार सुनिश्चित करेंगे।
  • विभागों द्वारा प्रेषित एवं जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों।
  • में जिला कलेक्टरों द्वारा एक माह की समय-सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
  • किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में समय सीमा का पालन न करने।
  • या उनके निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर जिस्मेदारों के विरूद्ध कंठोर कार्यवाही की जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति नियम मध्यप्रदेश पीडीऍफ़

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना 

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारी की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर।

उनके परिवार के पात्र एक सदस्य अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है।

की राज्य के शासकीय कर्मचारी की अगर कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है।

तो उसके परिवार पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति नौकरी दी जाएगी।

Anukampa Niyukti Salary in MP

राज्य में अनुकंपा नियुक्ति पर किसी भी विभाग में नियुक्ति होने पर।

ग्रैड पे के अनुसार मानदेय सेलेरी प्रदान की जाती है।

जिस भी शासकीय कर्मचारी के बेटे या बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की जाती है।

उसे उसी श्रेणी के अनुसार सेलेरी दी जाती है।

अनुकंपा नियुक्ति Posting in MP

प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति पात्र व्यक्ति को उसी के विभाग में जहा उनके पिताजी या माताजी कार्यरत थे।

वहा पोस्टिंग दी जाती है। कभी -कभी दूसरी जगह मांग करने पर अलग जगह नियुक्ति दी जाती है।

लोगो के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर 

प्रश्न 01: क्या छोटे बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है?

उत्तर – जी हाँ छोटे बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। जिस भी बच्चे के माता या पिता जो शासकीय सेवा में नौकरी करते हुए दिवंगत हो जाते है। उनके कम उम्र के छोटे बच्चो को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। इसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता एवं 18 वर्ष पुरे करने के बाद बच्चे को पदस्थापना नियुक्ति दी जाती है।

प्रश्न 02: अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

योजना का लाभ लेने के लिए सबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदक को नियुक्ति सम्बंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी।

यह भी पढ़े 

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59 thoughts on “MP अनुकंपा नियुक्ति योजना 2024 मध्यप्रदेश | आवेदन पंजीयन | पात्रता”

  1. SIR MPEB ME ANUKAMPA KAB TAK START HOGI BAHUT SAMAY SE PENDING H
    AVI TAK AASWASAN KE ALAWA KUCH NAHI MILA H NIYUKTI KAB MILEGI
    HUMARA PRIWAR GAMVIR STHITI SE GUJAR RAHA H
    AAP NAHI SUNOGE TO KON SUNEGA
    AAP KUDH SARKAR HOKE TAAL RAHE HO TO KESE CHALEGA
    ANUKAMPA NIYUKTI KA ADESH JAARE KAR DO TO APKI ATI KRIPA HOGI

    Reply
  2. Sir MPEB me 2000 se pahle walo ko abhi tak annukampa nahi mili he, MPEB se kewal aaswasan hi milta he ki shasan se hamare haat bandhe he, shasan agar annukampa ki
    taraf se nirdesh aate he to hum niyukti dene ko tayar he.
    Sir MPEB me salo se jo case pending he uneh annukampa niyukti dene ki kripa kare.
    Aap se yahi vinti he.

    Reply
  3. Sir mere husband ka corona se death ho gayi. Wo mpeb singrauli dis. Me the.ab mai khane takko mohtaj ho gayi hu. Kab milegi anukampa niyukti.pz.sir help me

    Reply
    • इस पेज पर पूरी जानकारी दी गयी है:https://yojanahindime.in/mp-anukampa-yojana-covid-19/
      अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

      Reply
  4. सर,
    मेरे पिता स्वास्थ्य विभाग में वार्डबॉय के पद पर पदस्थ थे, मेरे पास 12th,DCA,CPCT Full, B.com तथा M.com है, तो मुझे वार्डबॉय का पद मिलेगा या सहायक ग्रेड 3 का?
    (पिता उम्र 59 वर्ष कॉन्टिजेंसीय रेगुलर थे।)

    Reply
    • आपको नियमित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन या जिला कलेक्टर को आवेदन करना चाहिए।

      Reply
  5. सर
    मेरी पत्नी का सहायक ग्रेड 3में पदस्थ रहते हुए
    2020में निधन हो गया है मेरे इकलौते बेटे को उम्र 08साल है क्या उसके 18साल के होने पर उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है।यही मिल सकती है तो उसका आदेश नंबर देने की कृपा करे ताकि में उसका अवलोकन कर सकू।

    Reply
    • सर, अवयस्क होने पर सरकार द्वारा 7 वर्ष का समय दिया जाता है। आप विभाग से सम्पर्क कर जानकारी ले सकते है।
      आप इस लेख में “अवयस्क सदस्यों के संबंध में व्यवस्था” बिंदु को देखे

      Reply
  6. Dear sir,

    meri mother ka dehaant 2021 nov. mai hua hai wah shiksha vibhag mai padasth thi meri yogyta 12th pass hai kya mai anukampa ke liye apply kar sakta hu. jabki wah khud anukampa se padasth thi.

    Reply
  7. सर मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पर पदस्थ थे में B ed कर रहा हु मुझे अनुकंपा नियुक्त में किस पद पर हो सकती हैं

    Reply
  8. SIR meri maa ki death 2018 me hui thi jo ki sahayak shikshak ke post par thi. duty ke time hi unki death ho gai , par aaj tak mujhe anukampa niyukti nhi mili hai sirf aaswasan hi mila hai…and my application form is not forwarded yet i cant understand what should i do…my qualification is b.tech with computer science stream ..and department officer told me ….ki 12th ke base se anukampa niyukti di jayegi…but after that i don,t get any update about it. we are two sister in my family including me, i am worry about our life and future. there is a no any person to helping us. plz i request to govt. ki jaldi se jaldi niyukti suru ki jaye.

    Reply
    • आपको जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए, वो नहीं सुने तो कलेक्टर को लिखित आवेदन करना चाहिए, इसके बाद आपको सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करना चाहिए। या फिर आपको सीधे भोपाल में सीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। या फिर आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए।

      Reply
  9. Sir , Agar Pitajiki on duty death ke bad,
    ANUKAMPA post ko join nhi Kar paya kisi karn wash,but abhi 7 varsh se Jada ka time Nikl.gaya kya abhi bhi kuch hope.rakh sakte hai kya joining ki.

    Reply
  10. MERI MATA JI SAHAYAK SIKSHIKA KI POST PAR REHTE HUE UNKI DEATH HO GYI THI MENE AAVEDAN BHI KAR DIYA HE
    MERE PITA JI BHI GOVT JOB ME THE PAR WO MERI MATA KI DEATH KE PEHLE HI retirement HO GYA THA MERE PITAJI NIYAMIT NHI THE UNKO 1300 RS PENSION LIC SE MILTI HE
    AB HAM PURA PARIWAR MATA PAR AASHRIT HO GAYE
    AAVEDAN KAR DIYA HE GAD SIR NE REJECT KAR DIYA
    SIR ME AAPSE YAHA JANNA HE KI MUJE PATRTA HE YA NHI

    Reply
  11. सर मेरे पिताजी बिजली विभाग में एक रेगुलर लाइनमैन कर्मचारी थे लेकिन मुझे अनुकंपा नियुक्ति जगह रेगुलर ना देकर एक संविदा का पद दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि अगर यह नहीं लोगे तो यह संविदा का भी चला जाएगा मैं क्या करूं मैं बहुत परेशान हूं

    Reply
  12. Sir mere पिता जी सहायक ग्रेट 3 मे थे उनका स्वर्गबास हो गया है और मेरा भाई पहले से पटवारी है जो हमारे साथ नही रहता केवल मे मेरी माँ मेरी पत्नी और पिता जी रहते थे क्या मुझे अनुकंपा मिल शक्ति है

    Reply
  13. सर मे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे अनुकंपा मिल शक्ति है की नहीं

    Reply
    • प्लीज़ सर बता दीजीऐ मेरे पास कोई और आय का साधन नही हैं

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  14. सर जी नमस्ते ,
    मेरे पिता जी एमपी ट्राइबल स्कूल डिपार्टमेंट में अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक के पद पर रहते वो दिवंगत हो गए ,उनके स्थान पर मुझे अनुकंपा नियुक्ति के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के पद पर दिया जाना था,जिसकी शर्तें 12 वी ,डी एड, व पात्रता परीक्षा का उल्लेख किया गया ।
    जब मेरे द्वारा सारे शर्ते पूर्ण कर लिया गया ,तो अब विभाग द्वारा संविदा पद समाप्त,और ग्रेड की प्रॉब्लम का रोना बता रहे ,जबकि हमने आवेदन 2015 का था ,सारे शर्ते पूर्ण करने में 7 वर्ष लग गए,तो फिर से नई कहानी बताने लगे है ,सर बीच में कोविड के समय सभी का बिना शर्ते का अनुकंपा हो गई ,और उसके पहले के लोग तो घूमते फिर रहे है ,
    खास तौर पर ट्राइबल विभाग ,एक तरफ बहुत जल्दी कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग में जल्दी अनुकंपा हो जाती है वही दूसरी तरफ एमपी सरकार की सौतेला विभाग ट्राइबल में कई सालो से कोई प्रोसेस आदेश ही भी नहीं आते है ,
    सर अगर हमारी आवाज उठाने में मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सर जी ।
    आज भी दर दर भटक रहे ,
    अनुकंपा कर्मी एमपी ट्राइबल स्कूल विभाग

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    • सर आपको सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा या आपको सीएम को लिखित आवेदन देना होगा।

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    • योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति उसी कार्यालय में होगी जहा आप पात्रता रखते है। यदि आप नियुक्ति दूसरे जिले में लेना चाहते है तो आपको विभाग को आवेदन देना होगा।

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  15. Sir ji mere papa shiksha vibhag me shayak shikshak thee unki deth 21-04-21 ko ho gae mujhe abhi tak anukampa nahi mili me akela hi ladka hu me pas 5 logo ka parivar he me akela hu muj par daya karo

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  16. Sir dono sister ki government job hi ek samvida per or dusri abhi periveksha avdhi per hi pitaji k jane k baad ounki shadi hogayi hi to kya mujhe anukampa niyukti mil sakti hi

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    • आपको अपनी समस्या के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा, साथ ही विभाग को एवं जन सुनवाई में आवेदन करना होगा। भाई बहन एवं माता की सहमति से आपको नौकरी मिल सकती है।

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  17. Sbi mai anukampak hogi kya…ki nahi…mere father & mother dono ki death same day hui thi…..2007 ka case hai….Tikamgarh M.P ka hai….please help

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  18. सर मेरा जनजातीय कार्य विभाग का केस है मेरे पिता अध्यापक संवर्ग थे जिनका स्वर्गवास 2016 में हो गया था मेरे द्वारा डीएड कंप्लीट किया जा चुका है तथा वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण हूं साथ ही वर्ग3 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 भी उतीर्ण हूं किन्तु मुझे अनुकम्पा नियुक्ति के लिए लंबित रखा जा रहा है कृपया मार्गदर्शन दें

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  19. मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी मैं ड्राइवर की पोस्ट पर पदस्थ थे जिनकी मृत्यु फरवरी 2015 में हुई हमने इसके लिए आवेदन दिए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई साथ ही 2015 के और भी मामले थे जिनकी सुनवाई हो गई कृपया इस विषय उचित जानकारी प्रदान करें हम लोग 7 सालों से परेशान हैं

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  20. MP police me SAF me duty ke dauran death hogai hai to unka ladka mp police ( Distt-. Police) me Bharti hona chahte hai to kya ye hosakta hai

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  21. स्थाई कर्मचारी थी जिनकी मृत्यु 2021 मैं हो गई थी उनकी अनुकंपा नियुक्ति विभाग द्वारा प्रदान नही की जा रही है जो उन्हें कार भरता तुम्हें अस्माकं निधि वेतन पाने वाले कर्मचारी थे तो सर की अनुकंपा नियुक्ति विभाग नहीं दे रहे सर कुछ उपाय हो तो बताओ

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      • sir mere husband savida shiksha verge 3 me thi unki posting 2014 ki he jinki death 25 November 2017 me ho gae thi meri anukmpa niukti nhi ho rahi he mene d. el .ed aur patrataa pariksha verge 3 ki jo ki 2014 ki he qualified Kar Rakhi he fir Kyo nhi mil rahi he anukmpa niukti sir bataaye

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        • आपको जिला कलेक्ट्रेट तथा जिला शिक्षा विभाग में लिखित आवेदन या CM Helpline पर सम्पर्क करना चाहिए

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  22. Sir mere father ki death 2006 me hui thi vo engineer the or mere step brother ne mere real bhai k naukri karne par rok laga di thi ab usne vo apatti hata li or afedevit b sign kar diya kya mere real bhai ko anukampa ki job mil sakti he

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