Chhattisgarh Women Self-Help Group Loan Scheme: छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को समाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना (Mahila Swa-sahayta samuh rin yojana) को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायक बनाना है ताकि वे अपने आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन की ओर बढ़ सकें।
छत्तीसगढ़ महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना 2023
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक है छत्तीसगढ़ महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना। इस योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक का ऋण 3% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण से महिलाएं अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाती हैं।
यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो उन्हें अपने जीवन के सभी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। वे अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ा सकती हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत पात्रता की शर्तों को भी आसान कर दिया है। अब यौन उत्पीड़न और एचआईवी पीड़ित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इससे अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना मुख्यबाते
योजना का नाम | महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
ऋण | स्व-सहायता समूहो के माध्यम से |
लोन राशि | 1 लाख से 4 लाख तक |
आधिकारिक वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
महिला स्व-सहायता समूह पात्रता
इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों में शामिल हैं:
- समूह में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए।
- समूह का गठन कम से कम 2 वर्ष पहले होना चाहिए।
- समूह का बैंक में खाता होना चाहिए।
- समूह की नियमित बैठकें होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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ऋण योजना के तहत कैसे आवेदन करें?
आवेदक महिलाएं या स्व-सहायता समूहों को अपने जिले के महिला कोष के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारी से संपर्क करें।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
1. ऋण की पात्रता:
- योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष ऋण की प्राथमिक बार में 1.00 लाख से 2.00 लाख रुपये तक प्रदान किया जाता है (24 किस्तों में वसूली).
- द्वितीय बार में, 2.00 लाख से 4.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है (36 किस्तों में वसूली).
2. यौन उत्पीड़न और एच.आई.वी. पीड़ित महिलाओं के लिए:
- योजना के तहत, यौन उत्पीड़न और एच.आई.वी. पीड़ित महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- इन महिलाओं को प्राथमिकता देने के आधार पर, जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से 10000/- रुपये का व्यक्तिगत ऋण 3% ब्याज दर पर प्रदान कर सकते हैं.
3. स्व-सहायता समूह के लिए:
- महिलाओं द्वारा स्व-सहायता समूह की गठन करने पर, समूह को 1.00 लाख रुपये का ऋण 3% साधारण ब्याज दर पर प्रदान किया जा सकता है.
- इस ऋण को जिला कलेक्टर की स्वीकृति के साथ जिला प्रबंधक प्रदान करेंगे।
4. तृतीय लिंग (Trans Gender) के लिए:
- तृतीय लिंग (Trans Gender) हितग्राही भी इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं।
छत्तीसगढ़ महिला स्व-सहायता समूह ऋण योजना के तहत, महिलाएं स्वयं को सशक्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। इस योजना के माध्यम से, महिलाएं स्व-सहायता समूह बना सकती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधना कर सकती हैं।
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