Gramin kamgar setu portal 2024 | kamgar setu registration |ग्रामीण कामगार सेतु योजना | ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन पोर्टल | पथ विक्रेता पंजीयन status
मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतु योजना शुरू की है। जिससे उनको व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा | पथ विक्रेता पंजीयन पोर्टल योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयनके बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रूपये का ऋण लोन देकर लाभान्वित किया जा चुका है।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन 2024
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों की वजह से स्ट्रीट वेण्डर (ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन) का काम करने वाले छोटे कारोबारियों की आजीविका पर भी अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा है। इनके व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए आसान कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना बनाई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जैसे- आइसक्रीम, फल, समोसा/कचौड़ी, ब्रेड-बिस्किट, हाथठेला चालक, सायकल/मोटर सायकल रिपेयरिंग, मुर्गी-अण्डे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते-चप्पल, झाडू, केश शिल्पी, बढईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मण्डल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय आदि से संबंधित व्यवसायी/सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर) व्यवसायी सम्मिलित किये गये हैं।
18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के
- ग्रामीण प्रवासी श्रमिक
- गरीब वर्ग के परिवार
- ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी
- जिनके परिवार की महिलायें आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व–सहायता समूह की सदस्य हों, लाभांवित हो सकते हैं।
- इस योजना में शैक्षणिक योग्यता एवं जाति एवं वर्ग का कोई बंधन नहीं है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतु योजना
राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन पोर्टल योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10 हजार रूपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना तथा छोटे उद्यमियों को व्यापार-व्यवसाय में प्रशिक्षण में मदद देना है। ग्रामीण कामगार योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को रू 10 हजार तक के ऋण पर 14 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही योजना में राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से भी पूरी तरह से मुक्त रखा गया है।
कामगार सेतु पथ विक्रेता पंजीयन पोर्टल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित राज्य आजीविका फोरम द्वारा वर्ष 2007 से विभिन्न प्रकार की केंद्र एवं राज्य पोषित आजीविका योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें
- दीनदयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण आजीविका मिशन
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- प्रारम्भिक ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्य हैं |
स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण योजना अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है | इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है | इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है | इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, फल, समोसा/कचोरी , कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है |
योजना को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in/) बनाया गया है। लगभग दो लाख हितग्राहियों को ऋण राशि समय-समय पर आयोजित वर्चुअल सामूहिक ऋण वितरण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वितरित की जा चुकी है। योजना अंतर्गत 28 मई को कार्यक्रम में एक साथ लगभग 6 लाख पथ विक्रेताओं को एक-एक हजार रूपये सहायता राशि वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि पूर्णत: अनुदान है जिसे वापिस नहीं करना होगा।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10 हजार रूपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना तथा छोटे उद्यमियों को व्यापार-व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग देना।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है | प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा |
मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतु के लिए पात्रता
ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन पात्रता आयु : 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना बनाई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जैसे-
- आइसक्रीम,
- फल,
- समोसा/कचौड़ी,
- ब्रेड-बिस्किट,
- मुर्गी-अण्डे,
- कपड़ा,
- छोटे बर्तन,
- जूते-चप्पल,
- झाडू,
- केश शिल्पी,
- हाथठेला चालक,
- सायकल/मोटर सायकल रिपेयरिंग,
- बढईगिरी,
- कुम्हार,
- ग्रामीण शिल्पी,
- बुनकर,
- धोबी,
- टेलरिंग,
- कर्मकार मण्डल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय आदि से संबंधित व्यवसायी/सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर) व्यवसायी सम्मिलित किये गये हैं।
18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब वर्ग के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी, जिनके परिवार की महिलायें आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्व–सहायता समूह की सदस्य हों, लाभांवित हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं जाति एवं वर्ग का कोई बंधन नहीं है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतु आवश्यक दस्तावेज
ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
- आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- समग्र नंबर
- बैंक खाता क्रमांक बैक का आईएफएससी कोड
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन कैसे भरे
ग्रामीण कामगार पोर्टल के माध्यम से सभी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा सकेगा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सत्यापन होगा, सही पाय जाने पर आई डी कार्ड एवं स्ट्रीट वेडिंग सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा। कामगार पोर्टल के माध्यम से पथ विक्रेता स्वयं भी अपना पंजीयन कर सकता है, या वह किसी नजदीकी कियोस्क सेण्टर में जाकर भी पंजीकरण करवा सकता है।
ग्रामीण पथ विक्रेता पंजीयन की प्रक्रिया
पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सम्बंधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। ग्रामीण पथ विक्रेता रजिस्ट्रेशन आवेदन सही पाए जाने पर आवेदित को पथ विक्रेता का पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र नियम अनुसार जारी किया जाता है।
ग्रामीण पथ विक्रेता पोर्टल पंजीयन कैसे करे:
- सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल पथ विक्रेता पंजीयन पोर्टल वेबसाइट (kamgarsetu.mp.gov.in) पर जाय।
- नए पंजीयन के लिए– “पंजीकरणकरे” पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर ओ.टी.पी. प्राप्त बटन पर क्लिक करे अपने मोबाइल नंबर एवं स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड की प्रविष्ट करे इसके बाद सिस्टम द्वारा ओ.टी.पी. आपके मोबाइल पर भेजा जायेगा।
- आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। स्क्रीन पर ओ.टी.पी. जिला विकास खंड एवं रोजगार में -पथ विक्रेता का चयन करे। और सबमिट बटन पर क्लिक करे।
- निचे आये स्क्रीन पर अपना आधार नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर चेकबॉक्स पर टिक करे, अपना केवाईसी सत्यापित करे।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अथवा बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा अपना केवाईसी सत्यापित कर सकते है।
- स्क्रीन पर आपके आधार का पूर्ण विवरण आएगा, विवरण की पुष्टि कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करे।
- नीचेआई स्क्रीन पर समग्र आई डी डालकर ,”गेट मेंबर्स” पर क्लिक करे,
यह आपके परिवार की पूरी जानकारी निचे दिखा देगा।
- नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और व्यवसाय विवरण डाले :
आप ड्राप डाउन सेअपनेऑप्शन का चयन कर ,व्यवसाय का विवरण डाले . - अपनी भरी हुई जानकारी की समीक्षा कर पुष्टि के लिए सब्मिट बटन पर क्लिक करें:
- मेसेज में आये ररफरेन्स न. को सुरक्षित सेव कर ले।
- इसका आपको एक एस. एम. एस. भी प्राप्त होगा।
ग्रामीण पथ विक्रेता रजिस्ट्रेशन
- इच्छुक आवेदक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
- मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
- अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
- आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
- आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
- आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
- घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
- पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना – ग्रामीण कामगार सेतु योजना |
लॉन्च दिनांक | 8 जुलाई 2020 |
आवेदन | Online Available |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | ग्रामीण पथ विक्रेता को बैंक ऋण उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | सभी ग्रामीण पथ विक्रेता |
विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन |
ऑफिसियल वेबसाइट | kamgarsetu.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लाभ
- ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10 हजार रूपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना
- पथ विक्रेताओं को देंगे एक-एक हजार रूपये की सहायता राशि।
ग्रामीण कामगार सेतुयोजना के मूल बिंदु
- पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रूपये का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है।
- 6 लाख हितग्राहियों को सामूहिक रूप से सहायता राशि का वितरण 28 मई को वर्चुअल समारोह में करेंगे।