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उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लोगो को उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरित किया जाता है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए यूपी राशन कार्ड 2024 (rashan card up) के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी !
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना क्या है?
यूपी सरकार के द्वारा यूपी राशन कार्ड योजना के तहत राशन पात्र सभी लोगो को राशन दिया जाता है। योजना के तहत बीपीएल राशनकार्ड धारी को निः शुल्क राशन दिया जाता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित जनसंख्या को खाद्यान्नों के मासिक कोटे की आपूर्ति राज्य सहायता की प्राप्त दरों पर प्रदान की जाती है। केन्द्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा राशन (UP Ration Card)वितरण किया जाता हैं।
नागरिकों को खाद्यान्न की गुणवत्ता तथा मात्रा के सम्बन्ध में वितरण प्रणाली की जानकारी पोर्टल पर दी गयी है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन नागरिकों के अधिकार को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा जा रहा है तथा पात्र नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग से अपनी-अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते है।
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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड योजना का उद्देश्य
समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाना, मुख्य उद्देश्य है।
यूपी राशन कार्ड के लिए पात्रता
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सभी मनको के आधार पर अन्त्योदय अन्न योजना और पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे की अन्य आबादी के अंतर्गत पहचान किए गए निर्धन परिवारों को लाभ मिलता है। जहाँ तक गरीबी रेखा से ऊपर का सम्बन्ध है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दिया जाने वाला लाभ समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सीमित रखा जाता है।
इसके लिए सरकार ने NFSA में दिए जाने वाले राशन का मूल्य निर्धारित किया है
गेहूं का लिए 02.00 रुपये प्रति किलो,
चावल:- 03.00 रुपये प्रति किलो तथा,
चीनी:- 13.50 रुपये प्रति किलो दी जाती है।
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना में आवेदन कैसे भरे
UP Ration Card online: राशन कार्ड की पात्रता बताने वाला निर्धारित मापदण्ड और इसे जारी करने की प्रक्रिया का प्रचार व्यापक रूप से किया जाता है और राशन कार्ड मांगने पर इसे प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड (UP Ration Card) के लिए प्राप्त आवेदनों की विधिवत रूप से पावती पत्र दिया जाता है। पावती में तारीख दी जाएगी, जिसके आधार पर राशन कार्ड मिलता है, बशर्ते कि सभी दी गयी जानकारी सही रूप से दी गई हों। राशन कार्ड धारकों को उपयुक्त रूप से सलाह दी जाती है तथा उनको यह भी मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वे आपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए किस भी उचित मूल्य दुकान पर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं।
प्रवासी श्रमिकों हेतु राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र
राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र ( ग्रामीण क्षेत्र हेतु )
राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र ( नगरीय क्षेत्र हेतु )
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार मुख्या का पासपोर्ट फोटो
- आधार कार्ड
- सभी परिवार सदस्यों की जानकारी
- और उनके पहचान पत्र
UP राशन कार्ड योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना |
विभाग | उप्र खाद्य एवं रसद विभाग |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
वर्ष | 2024-25 |
हेल्पलाइन फोन नंबर | 1967 /14445 |
राशन वितरण | 2.68 लाख मिलियन टन |
टोल फ्री मोबाइल नंबर | 18001800150 |
योजना का उद्देश्य | समाज के कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना |
लाभार्थी | उत्तरप्रदेश राशन कार्डधारी |
ऑफिसियल वेबसाइट | fcs.up.gov.in |
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना के लाभ
- इससे समाज के गरीब /कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
- मध्यमवर्गीय परिवार को उचित मूल्य पर राशन का लाभ मिलेगा।
- खाद्यान की पूर्ति मासिक कोटे से होगी।
- बीपीएल परिवार को राशन का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
यूपी राशन कार्ड लिस्ट (up ration card list)
राशन कार्ड पात्रता सूची डाउनलोड करने के लिए आपको उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड की पात्रता सूची डाउनलोड nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx पर क्लिक करना होगा।
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना की पात्रता सूची : ONLINE RATION CARD MANAGEMENT SYSTEM
- इसके बाद अपना जिले चुने
- दुकानदार का नाम का नाम देखे।
- पात्र गृहस्थी के कॉलम में राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करे।
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या में अपना नाम देखे।
- यूपी राशन कार्ड लिस्ट : पात्रता सूची का पू्र्ण विवरण दिख जायेगा।
- पात्रता सूची / राशन कार्ड लिस्ट डाउनलोड करे।
राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA) की पात्रता सूची में खोजें
उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें – nfsa.up.gov.in/Food/citizen/NFSASearch.aspx पर क्लिक करे।
आप राशन कार्ड संख्या से या फिर राशन कार्ड अन्य विवरण से पात्रता सूचि देख सकते है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड योजना के मूल बिंदु
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची के लिए
राज्य सरकार को लक्षित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल अनुमानित जनसंख्या के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा मापदण्डों के अनुसार, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार, ग्राम-सभाएं तथा अन्य प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि निकाय अधिकारियों द्वारा उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी, जिसमें अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार भी शामिल किये गए हैं।
उत्तरप्रदेश राशन कार्ड योजना अन्त्योदय परिवारों की पहचान
गरीबी रेखा से नीचे/अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड विहित प्रक्रिया के तहत जारी किए गए है।
- राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर-पीले,
- गरीबी रेखा से नीचे-सफेद तथा
- अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के परिवारों को गुलाबी रंग के कार्ड जारी किए जाएंगे।
- जारी किए गये प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रदेश सरकार के चिन्ह का होलोग्राम चस्पा होना आवश्यक है।
निर्गम का मापदण्ड तथा निर्गम मूल्य देखे
NFSA में दिए जाने वाले राशन का मूल्य
गेहूं – 02.00 रुपये प्रति किलो
चावल – 03.00 रुपये प्रति किलो
चीनी – 13.50 रुपये प्रति किलो
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए मानदण्ड तथा मूल्यों पर उपलब्ध करायाजाता है । प्रति परिवार दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा तथा पात्र उपभोक्ता परिवारों को वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा तय किए गए निर्गम मूल्यों की जानकारी/सूचना विभिन्न माध्यमों, जिसमें इन्टरनेट वेबसाइट पर प्रदर्शन शामिल है, द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन्हें निरपवाद रूप से राज्य की उचित मूल्य दुकानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
वितरण विभाग
भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की प्रक्रिया का प्रचार आम जनता की जानकारी के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार को उचित गुणवत्ता के खाद्यान्नों की भौतिक सुपुर्दगी, राज्य सरकार से भुगतान की पावती के एक सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आवंटनों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु सुनिश्चित करता है। भारत सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त होने पर राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपने अभिकरणों/निगमों को प्राधिकृत करने हुए जिलावार आवंटन आदेश जारी करते है और वे उनकी उचित दर दुकानों को सुपुर्दगी सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य और जिला कार्यालयों के अतिरिक्त जिलावार आवंटन राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती है। यदि केंद्रीय खाद्य निगम एक सप्ताह में खाद्यान्न वितरित नहीं कर पाता है तो उसके कारण तथा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी का अनुमानित समय राज्य सरकार को सूचित किया जाता है।
खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच
राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों से खाद्यान्नों के नमूनों की निर्गम से पूर्व, संयुक्त रूप से जाँच की जाती है।
सतर्कता तथा जनता की भागीदारी के लिए
राज्य सरकार उचित दर दुकान/पंचायत/नगर पालिका/निगत स्तर पर जिला/क्षेत्र/तहसील स्तर तथा राज्य स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति गठित करती है। जिसमें सरकारी, सामाजिक संगठन, उपभोक्ता संगठन, स्थानीय निकाय आदि से सदस्य आदि शामिल किए जाते है ।
राज्य सरकार का नागरिक अधिकार पत्र के बारे में
उत्तर प्रदेश सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का एक ही महत्वपूर्ण घटक मानती है, जिसमे लोगो की पात्रता के अनुसार उन्हें खाद्यान्नों के मासिक कोटे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। राज्य की सरकार पूर्ण पारदर्शिता और प्रचालनों की सक्षमता तथा इसे क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के सर्वोंत्तम लाभ के लिए लक्षित वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।