मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत मिलने वाली शगुन राशि में 21000 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। अब बीपीएल, अनुसूचित जाती /जनजाति तथा टपरवासी समुदाय की लड़कियों की शादी होने पर लाभार्थियों को 71000 रुपये मिलेंगे। इसमें से 66000 हजार रुपये शादी के दिन या उससे पहले प्रदान किये जायेंगे तथा 5 हजार रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने के छः महीने के भीतर मिल जाएंगे। इस लेख में हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन फार्म कैसे भरे तथा पात्रता के बारे में इस लेख में जानकारी दी गयी है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, स्पोर्ट्स वुमन आदि परिवारों की लड़कियों का विवाह होने पर सरकार के द्वारा शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत पात्र परिवार की लड़कियों को 71 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
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विवाह शगुन योजना में पात्र लाभार्थी
- विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित किशोर बालिकाएं ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनकी आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी/डीटी परिवार।
- स्पोर्ट्स वुमन (कोई भी जाति / कोई भी आय)।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग
- बीपीएल परिवार के सभी वर्ग।
- सभी वर्ग के परिवार (SC/BC -पिछड़ा वर्ग सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है।
- यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं। या नए विवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण हरियाणा सरकार |
विवाह अनुदान की राशि | 71000 रु |
राज्य | हरियाणा |
योजना का उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विवाह सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की बालिकाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट | www.saralharyana.gov.in |
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कन्यादान योजना हरियाणा के लाभ
श्रेणी | शगुन की कुल अनुदान राशि | शादी के उत्सव पर या उससे पहले भुगतान किया जाना है। | शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना है। | विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है। | |
1. | विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित किशोर बालिकाएं । (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है) | 71000/- | 66000/- | ————- | 5000/- |
2. | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी/डीटी परिवार। | 71000/- | 66000/- | ————- | 5000/- |
3. | स्पोर्ट्स वुमन (कोई भी जाति / कोई भी आय)। | 31000/- | 31000/- | ————- | — |
4. | अनुसूचित जाति के अलावा बीपीएल के सभी वर्ग। | 11000/- | 10,000/- | ————- | 1000/- |
5. | सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है। | ||||
6. | सामूहिक विवाह | 71000/- | 66000 | ————- | 5000/- |
7. | Divyangjan यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं। यदि नए विवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है- | 71000/- 31000/- | ————- ————- | 71000/- 31000/- | —— ——– |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (लागु होने पर)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागु होने पर)
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागु हो तो)
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने के दिशा-निर्देश
शगुन योजना हरियाणा में समाज के सभी वर्गों से संबंधित है, जो इस योजना के उपरोक्त प्रावधानों में शामिल नहीं हैं, वह शादी की तारीख से 30 दिनों की अवधि में अपने विवाह को पंजीकृत करते हैं, उन्हें 1100/- रुपये का शगुन और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है।
- आवेदक विवाह की तिथि से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- शादी की तारीख के बाद आवेदन जमा करने पर शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा।
- शादी के 2 महीने बाद तक जिला कल्याण अधिकारी को। तथा
- विवाह के 6 महीने बाद तक डिप्टी कमिश्नर।
- शादी के 6 महीने बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आप अंत्योदय केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कर सकते है।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna 2024: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सरल पोर्टल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट – saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
- यहां साइन इन करें फॉर्म में अपनी
- लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करे।
- कैप्चा कोड इंटर करे।
- “Submit” बटन पर क्लिक करे।
उसके बाद, आप विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- लॉगिन के बाद सर्विसेज में – MUKHYA MANTRI VIVAH SHAGUN YOJNA APPLICATION FORM लिंक पर क्लिक करे।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना फॉर्म खुलेगा।
- परिवार आईडी के माध्यम से आवेदन विवरण भरा जायेगा।
- I Have Family ID ऑप्शन को चुने।
- परिवार आईडी दर्ज करे।
- Click Here to Fetch Family Data बटन पर क्लिक करे।
- आपके परिवार की जानकारी दिखेगी।
- उसमे से अपने नाम को चुने।
- सभी जरुरी जानकारी भर कर फॉर्म को सब्मिट करे।
इस तरह से आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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