{पथ विक्रेता योजना 10 हजार रु} Pradhan Mantri Path Vikreta Yojana 2024: पीएम स्वनिधि योजना रजिस्ट्रेशन

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PM Svanidhi Yojana Online Loan Apply 2024: भारत सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार फिर से शुरू करने के पीएम स्वनिधि योजना (Pradhan Mantri Path Vikreta Yojana) के अंतर्गत 10 हजार रुपये का शुरुआती लोन दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना ऋण को तय समय सिमा में चूका दिया जाता है तो दूसरी बार में 20 हजार रु का लोन लिया जा सकता है।

Pradhan Mantri Path Vikreta loan Yojana

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना सरकार की रेहड़ी पटरी, पथ विक्रेताओं और फेरीवालों के लिए  महत्वकांशी योजना है। जिसके तहत इनके व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। हम आपको Pradhan Mantri Path Vikreta loan Yojana में पात्रता और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकरी दे रहे है। ताकि आप योजना का लाभ उठा सके।

पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा सभी पथ विक्रेताओं, रस्ते में ठेला लगाकर सामान बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर, फेरीवाले आदि को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए Pradhan Mantri Path Vikreta Yojana में बिना किसी गारंटी के 10,000 रु का लोन पीएम स्वनिधि योजना में दिया जाता है। इस ऋण को सही समय पर चूका देने पर सब्सिडी भी मिलती है और दूसरी बार स्ट्रीट वेंडर 20,000 रु का PM Svanidhi Yojana Online Loan लेना का पात्र हो जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना को 01 जून, 2020 को शुरू किया गया था।

Pradhan Mantri Path Vikreta Yojana मुख्यबिंदु

योजना का नामपीएम स्वनिधि योजना
शुरू की गयी 01 जून, 2020
योजना प्रकार  केंद्र सरकार 
योजना का उद्देश्यपथ विक्रेता को लोन प्रदान करना 
लाभार्थीसभी स्ट्रीट वेंडर 
राशि 10,000 रु
आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in

स्वनिधि योजना के लाभ 

  • व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 हजार रु का लोन मिलेगा।
  • अगर यह लोन सही समय पर भर दिया जाता है तो 7% की ब्याज से सब्सिडी मिलेगी।
  • यानि आपको 400 रुपये का और अनुदान मिलेगा।
  • तथा 20 हजार रु का लोन (pm svanidhi 20,000 loan) लेने की पात्रता मिलेगी।
  • डिजिटल पेमेंट करने पर 100 रु का कैशबैक प्रतिमाह मिलेगा।
  • इससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।

PM Svanidhi Yojana Online Loan Apply की पात्रता

योजना Pradhan Mantri Path Vikreta Yojana में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या वस्तुए, चीजे या खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थाई रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली-गली घूमकर, फुटपाथ, रास्ते में आपना सामान बेचते है पात्र होंगे।

सरकार द्वारा खास कर उन लोगो को पात्रता दी गयी है जो लोग पथ विक्रेता है यानि की जो लोग

  • सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर सामान बेचते है उन्हें सरकार द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • फेरीवाले,
  • पथ विक्रेता,
  • थेलेवाला,
  • रेहड़ीवाला जो अपनी दुकान में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, कपड़ा, परिधान,पकौड़े, ब्रेड, अंडे, किताबें, स्टेशनरी का सामान , जूते, कारीगर उत्पाद, आदि बेचते है।
  • इन सभी को पीएम स्वनिधि योजना में पात्रता मिलेगा।

Pradhan Mantri Path Vikreta loan Yojana दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (जरुरी)
  2. वोटर आईडी कार्ड (जरुरी)
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. मनरेगा कार्ड
  5. पेन कार्ड

पीएम स्वनिधि योजना में इस तरह आवेदन करे 

PM Svanidhi Yojana Online Loan Apply 2024: करने के लिए आपको pradhan mantri path vikreta yojana Portal की आधिकारिक वेबसाइट www.pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाना होगा।

  • इसके बाद Apply loan 10k लिंक पर क्लिक करे।
  • आपका मोबाइल नंबर दर्ज कर फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करे।
  • अभी तक PM Swanidhi Portal से 30 लाख से अधिक लोगो को लोन दिया जा चूका है।
  • आप आपने आधार नंबर से लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर भी बदल सकते है।

पीएम स्वनिधि पोर्टल पर आप स्वयं या फिर सीएससी कियोस्क सेंटर (CSC Kiosk Center) के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।

PM Svanidhi Yojana Online Loan Apply स्टेटस चेक करे 

PM Svanidhi loan status 2024: पीएम स्वनिधि पोर्टल पर Know Your Application Status लिंक पर क्लिक कर आवेदन की स्थति के बारे में पता कर सकते है।

संपर्क करे

टोल फ्री नंबर 1800 11 1979 पर कॉल कर आप योजना से जुडी और भी दूसरी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 Pradhan Mantri Path Vikreta loan Yojana FAQ

पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना में कितनी राशि मिलती है?

योजना के तहत दस हजार रुपये (10,000 रु) मिलते है।

पीएम स्वनिधि योजना की शुरआत कब की गयी?

01 जून, 2020

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