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मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए Saara Portal MP मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना residential plot scheme शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक छोटे से घर में अधिक लोग समाते नहीं है, रहना कठिन होता है। इसलिए जिनके पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे हर परिवार के लिए स्वतंत्र प्लॉट की व्यवस्था प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के निर्देश जारी हो गए हैं।
Saara portal bhukhand ग्राम की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो स्थान के अभाव में अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए विवश है। एक जमीन का टुकड़ा अपने नाम पर हो और परिवार वहाँ रह सके, लोगों के इस सपने को यह Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana पूरा करेगी।
Saara Portal MP Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ऐसे परिवार ( जिसमें पति, पत्नी और बच्चे हों) को प्लॉट देने का निर्णय लिया है जिनके पास अपना घर नहीं है। Saara Portal MP Mukhyamantri bhu awas yojana के तहत ऐसे परिवारों को प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास न तो अपना मकान है और न ही प्लॉट। सरकार इन्हें मुफ्त में प्लॉट देगी। सरकार की ओर से उन्हें लीज पर घर दिया जाएगा। इससे प्लॉट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का रास्ता भी खुल जाएगा। साथ ही दूसरी योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना या mukhyamantri patta yojana के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी (आबादी) भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
- एमपी विवाह प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी डाउनलोड 2024
- Birth Certificate MP 2024
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब भूमिहीन परिवारों को जमीन प्रदान करना, जिनके पास घर बनाने और रहने के लिए भी जमींन नहीं है। हर परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्रदान करना योजना का मुलभुत लक्ष्य है।
Saara Portal MP आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ
- गरीबो के पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन सकेगा।
- आवासीय प्लॉट मिलने पर सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा
- और बैंकों से लोन लेने में मदद भी मिलेगी।
- प्लाट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
- भू-खण्ड आवंटन के लिए कोई भी अग्रिम राशि जमा नहीं करना पड़ेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
- परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
- ऐसे परिवार जिनके पास रहने का कोई भी भू-खण्ड नहीं है।
- परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां।
- केवल वही आवेदक परिवार आवेदन करने के पात्र होंगे जो संबंधित गांव के निवासी हैं।
- आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए MP SAARA Portal पर आवेदन करना होगा।
Saara Portal bhukhand में ये परिवार पात्र नहीं होंगे
- जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। अथवा परिवार के पास 5 एकड़ भूमि है।
- जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
- जिस आवेदक का नाम उस ग्राम में जहा आवासीय भू खंड चाहता है। वहा 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूचि में दर्ज नहीं है वे व्यक्ति योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
योजना शुरू की गई | 29 अक्टूबर 2021 |
पोर्टल का नाम | Saara Portal MP |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | भूमिहीन लोगो को रहने के लिए जमीन प्रदान करना |
लाभार्थी | निवासी ग्राम के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | www.saara.mp.gov.in |
भू-अधिकार योजना आवशयक दस्तावेज
- समग्र परिवार आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रक्रिया
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Online Registration : योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन में सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी सलग्न करनी होगी। ग्राम पंचायत द्वारा सारा पोर्टल saara mp https://saara.mp.gov.in (SAARA Login Portal) पर आपका आवेदन अपलोड कर जमा किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA Portal के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
- तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार मुख्यमंत्री पट्टा योजना आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत समिति की बैठक लेकर सम्बंधित व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भू खंड आवंटित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana online form: भू-अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक SAARA portal MP वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाना होगा। ग्राम की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है। साथ ही ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन सारा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
- इसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना Apply पर क्लिक करे।
- योजना से सम्बंधित दिशा-ंनिर्देश का पेज खुलेगा।
- पेज को निचे करे और आवेदन करे बटन को क्लिक करे।
- ग्राम की आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन पेज खुलेगा।
- Saara Portal पर अपना जिला, तहसील, पटवारी हल्का नंबर तथा गांव को चुने।
- इसके बाद आधार नंबर एवं समग्र सदस्य आईडी दर्ज करे, saara portal फॉर्म ऑटोमेटिक आपकी जानकारी समग्र पोर्टल से ले लेगा।
- इसके बाद आपका मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- आपकी पत्नी का आधार कार्ड और समग्र आईडी दर्ज करे।
- परिवार में जीवित माता तथा पिता का नाम जोड़े।
- इसके बाद चेक बॉक्स पर टिक करे।
- mukhyamantri bhu awas yojana फॉर्म में सभी सही जानकारी भरे
- प्रीवीव और सब्मिट बटन पर क्लिक करे।
- आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर सत्यापित करे।
- फार्म को सब्मिट कर प्रिंटआउट निकाल ले या PDF में सेव कर ले।
- इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी के द्वारा सत्यापन के लिए सभी जरुरी दस्तावेज ले कर पंचायत बुलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना form pdf
Mukhyamantri awas bhu khand patta yojana PDF Form का प्रिंटआउट निकाले, फॉर्म में सभी सही जानकारी भरे। इसके बाद सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ आवेदन को ग्राम पंचायत में जमा करे।
आवासीय भू-अधिकार योजना क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री पट्टा योजना में जिला कलेक्टर को आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत पात्र परिवारों की पंचायत ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी, जिनकी समयावधि दस दिन से कम नहीं होगी। सूचना सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। पात्र आवेदकों को उपलब्धता के आधार पर पति-पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। प्लॉट के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा। प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी।
Saara Portal MP प्रश्न – उत्तर (FAQ)
प्रश्न 01 : मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में कितने क्षेत्रफल का प्लॉट मिलेगा।
प्रश्न 02 : आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का नाम क्या है।
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