ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 – ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता

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Tractor Subsidy in MP : मध्यप्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य में किसानो को कृषि उपकरण कम कीमत पर प्रदान किये जाते है। ट्रॅक्टर अनुदान MP योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानो को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान सहायता मिलती है। आज हम इस लेख में बताएँगे कैसे आप ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 योजना में आवेदन कर सकते है, ट्रैक्टर सब्सिडी लेने की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज सभी की जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़े, आपके लिए इस लेख में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है।

ट्रॅक्टर अनुदान MP 2023 योजना

किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के कृषको की सहायता के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल को शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान कृषि से सम्बंधित सभी यंत्र की जानकारी देख सकते है और साथ ही ऑनलाइन कृषि यंत्र खरीदने की सुविधा है।

ट्रॅक्टर अनुदान MP कृषि उपकरण खरीदने पर सरकार किसानो को सब्सिडी प्रदान करती है। राष्ट्रिय कृषि विकास योजना एवं सब मिशन ऑन अग्रिकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के तहत किसानो को कृषि उपकरण खरीदने पर मध्यप्रदेश सब्सिडी योजना में कम राशि देना पड़ता है।

ट्रॅक्टर अनुदान योजना MP 2024

Subsidy on tractor in mp राज्य सरकार द्वारा किसानो को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर कीमती की आधी कीमत 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानि की किसानो को ट्रेक्टर खरीदने पर सिर्फ आधी कीमत देनी होगी। ट्रेक्टर योजना में सरकार द्वारा पात्र कंपनी से आपको ट्रेक्टर खरीदना होगा। उन ट्रेक्टर कंपनी की लिस्ट की जानकारी आपको निचे दी गयी है। ट्रेक्टर अनुदान का लाभ भूमि वाले किसानो को मिलेगा।

ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 के लिए आपको किसान पंजीकरण मध्यप्रदेश शासन के ‘ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल’ पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीयन के  लिए आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और रू 5000/- के बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी।

ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी है?

कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश शासन द्वारा ट्रेक्टर खरीदने पर 50% की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 पात्रता 

  • केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात
  • आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा
  • किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर खरीद सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर खरीदने पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ मिल सकता है।

ट्रेक्टर अनुदान योजना की मुख्य बाते

योजना का नामट्रॅक्टर अनुदान योजना MP
विभागकिसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
योजना का उद्देश्यकिसानो को ट्रेक्टर पर सब्सिडी प्रदान करना   mp tractor subsidy
लाभार्थीराज्य के किसान
आवेदन प्रक्रियाOnline
आवेदन फॉर्मAvailable 
आधिकारिक वेबसाइटwww.dbt.mpdage.org

अनुदान हेतु किसान पंजीकरण मध्यप्रदेश : ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल

ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 योजना आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. समग्र आईडी
  3. मोबाइल नंबर
  4. 5000 रु का बैंक ड्राफ्ट/डीडी
  5. बैंक पासबुक

MP Tractor Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 

किसान को ट्रॅक्टर अनुदान MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ई कृषि यंत्र पोर्टल पर जाना होगा।

  •  E कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल वेबसाइट – dbt.mpdage.org पर जाए।
  • इसके बाद ‘आवेदन करे’ लिंक पर क्लिक करे।
  • अनुदान हेतु आवेदन करें फॉर्म खुलेगा।
  • उसमे आपना जिला, ब्लॉक और गांव और वर्ग चुने।
  • कृषि यंत्र और योजना चुने।
  • किसान को अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • I Accept Terms चेक बॉक्स पर क्लिक करे। और
  • आपने जिस बैंक से डीडी बनाया उस बैंक का नाम चुनना होगा।
  •  डीडी दिनांक और बैंक डीडी का नंबर दर्ज करे।
  • डीडी का फोटो या PDF फाइल को चुने।
  • डिवाइस टाइप को चुने।
  • Capture fingure बटन को क्लिक करना होगा।
  • अपने मोबाइल नंबर से या हाथ के अंगूठे से आधार सत्यापन करे।
  • आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसे संभल कर रखे।

समग्र आईडी क्या होती है और इसके प्रमुख फायदे

ट्रॅक्टर अनुदान योजना महत्वपूर्ण निर्देश 

  1. बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम व पोर्टल में आवेदन के कृषक का नाम सामान होना अनिवार्य है।
  2. आवेदक को स्वयं के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा यदि आवेदन एवं बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति भिन्न पाए जातें है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा।
  3. जिन कृषको के आवेदन पूर्व में गलत बैंक ड्राफ्ट लगाने के कारण निरस्त किये गए थे वे भी पुनः आवेदन कर सकेंगे ।
  4. कृषि यंत्रो के आवेदन प्रस्‍तुत करते समय आवेदको को उपयुक्‍त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनाये जायेंगें स्‍कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  5.  बैंक ड्राफ्ट सात दिवस की अवधि में सम्बंधित जिला सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा किया जाना था।
  6. कृषि यंत्रों की मांग प्रस्‍तुत करते समय अपने अभिलेखों (भूमि के लिए B1,जाति प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड की प्रति) एव उपयुक्‍त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाये जायेंगे, 
  7. अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में प्रस्‍तुत करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है।
  8. उपरोक्‍त कृषि यंत्र वर्तमान में ‘’मांग अनुसार श्रेणी’’ में सम्मिलित है, अत: कार्यालय मे मांग प्रस्‍तुत करते समय आवेदको से प्राप्‍त धरोहर राशि के ड्राफ्ट उनके प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जमा रहेगा तथा उसके उपरांत कृषको को वापस लौटा दिया जायेगा।
  9. यदि किसी आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर गलत अभिलेख लगाया जाता है अथवा ड्राफ्ट स्कैन प्रति नहीं लगायी जाती है तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

ट्रैक्टर पंजीकृत निर्माता लिस्ट देखे

  • e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, आवेदन करे लिंक पर क्लिक करे।
  • पोर्टल पर ‘कुल पंजीकृत निर्माता / यंत्र दरें‘ लिंक पर।
  • कुल पंजीकृत निर्माता  पेज खुलेगा।
  • यहाँ Yantra ऑप्शन में ट्रेक्टर चुने
  • आपके सामने सभी ट्रैक्टर निर्माताओं की सूचि दिख जाएगी।

यहाँ से आप ट्रेक्टर निर्माता पंजीकरण क्रमांक, नाम और मोबाइल नंबर देख सकते है। और उसने कुल कितनी स्वीकृति दी है , साथ ही आप ट्रेक्टर की कीमत या ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट भी देख सकते है।

अपने जिले के ट्रेक्टर डीलरों की सूचि देखे

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अपने जिले के ट्रेक्टर शोरूम डीलरों की सूचि आप पोर्टल पर देख सकते है।

e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल
  • इसके लिए e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल वेबसाइट पर – dbt.mpdage.org जाए।
  • कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, आवेदन करे बटन पर क्लिक करे।
  • पोर्टल पर ‘कुल पंजीकृत र्डीलर‘ लिंक पर।
  • पंजीकृत र्डीलर फॉर्म खुलेगा।
  • उसमे अपना जिला चुने और
  • यंत्र में ट्रेक्टर चुने।
  • खोजे बटन पर क्लिक करे।
  • आपके सामने जिले के सभी सरकार द्वारा सूचीबद्ध ट्रेक्टर डीलरों की लिस्ट आ जाएगी।

यहाँ आप डीलर का नाम, पता और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते है।

MP Tractor Subsidy सब्सिडी कैलकुलेटर से ट्रेक्टर की सब्सिडी निकाले 

e कृषि यंत्र पोर्टल पर जाने के बाद मेनू में ‘सब्सिडी कैलकुलेटर’ लिंक पर क्लिक करे।

  • पॉप आप Subsidy Calculator फॉर्म खुलेगा।
  • उसमे महिला या पुरुष कृषक चुने। क्योकि महिला कृषक को अलग सब्सिडी दी जाती है।
  • इसके बाद कृषक वर्ग चुने।
  • जोत श्रेणी में आपके पास कितनी भूमि है चुने।
  • कृषि यंत्र में ट्रेक्टर चुने।
  • कुल राशि दर्ज करे
  • Show बटन पर क्लिक करे

इस तरह से आप ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट देख सकते है।

संपर्क करे 

कृषि यंत्रो के लिए दूरभाष : 8719962442 

FAQ – लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न 

Q. क्या एमपी कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ट्रैक्टर का लाभ मिलता है?

MP e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद कृषि यंत्र योजना एवं ट्रैक्टर योजना पर सब्सिडी मिलती है।

Q. MP ट्रॅक्टर अनुदान पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 50% की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीदने पर दी जाती है।

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