मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शिक्षा में सुधार, सुनिश्चितता एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस लेख में MPTAAS Scholarship कैसे भरे MP ST Scholarship की छात्रवृति फॉर्म mptaas छात्रवृत्ति 2024-25 ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। एमपी एसटी छात्रवृति एवं कक्षा 6वीं से 12 वीं तक छात्रवृत्ति के साथ पोस्ट मेट्रिक कॉलेज छात्रवृत्ति जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओ की प्रमुख जानकरी इस लेख में दी गई है। MPTAAS Login Portal scholarship आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा योजनाओ का संचालन किया जाता है।
MP College News- Post Matric Scholarship
मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मीट्रिक mptaas छात्रवृत्ति 2024-25 एवं आवास हेतु आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।
MPTAAS के पीएमएस छात्रवृति अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष पीएमएस डाटा अपलोड़ एवं एप्लाई करने की निर्धारित तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। लेकिन अब लास्ट डेट फरवरी 2024 (पीएमएस छात्रवृत्ति एवं आवास हेतु) तक निर्धारित की गई है।
जनजातीय कार्य विभाग प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएँ
प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग विधार्थियो को शैक्षणिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओ को शुरू किया गया है। इन योजनाओ के द्वारा आदिवासी वर्ग के छात्रों में शिक्षा सुधार और अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- [MPTAAS Portal] नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण – क्लिक करे
- MPTAAS कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, आवास ऑनलाइन – क्लिक करे
- एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज आवास योजना
- [एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल] MP Scholarship
एमपी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना
MPTAAS Scholarship 2024: शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योजनाओ को शुरू किया गया है। ये योजनाए निम्न है:-
- छात्रवृत्ति योजना
- आवास सहायता योजना
- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
- सायकिल योजना
- विदेश शिक्षा योजना
- छात्रावास योजना
मध्यप्रदेश एमपी टास पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना
प्रदेश के कक्षा 9वीं से 12वीं एंव महाविद्यालयीन छात्रों को जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैजिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
MPtaas छात्रवृत्ति योजना पात्रता
- यह छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं, 10 वीं, 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों तक अध्ययन करने वाले नियमित अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रदान की जाती है ।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- शासकीय (Government) एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों (Semi-government College) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- अशासकीय संस्थानों/कॉलेजों (Private College) में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू 6 लाख तक है, योजना का लाभ मिलेगा।
प्रवेश शुल्क एवं शैक्षणिक शुल्क
अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों जो उच्च शिक्षा जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एम.फिल, पी.एच.डी की डिग्री कर रहे है। उनको पात्रता अनुसार प्रवेश एंव फीस नियामक समिति एंव निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधे अलग से किया जाता है। मध्यप्रदेश प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की राशि अलग से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- पिछली कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंक सूची ।
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- टी.सी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र)
- आय प्रमाण पत्र आदि
- आधार कार्ड
- बैंक खाता जिससे आधार कार्ड जुड़ा हो
- मोबाइल नंबर जिससे आधार नंबर जुड़ा हो
एमपी टास छात्रवृति योजना अंतर्गत देय राशि
छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सम्मिलित विषयों को निम्नानुसार चार समूहों में बांटा गया है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
प्रथम समूह –
इस समहू के अंतर्गत डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एम.फिल, पी.एच.डी. आदि को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छात्रावासी (हॉस्टल) | गैर छात्रावासी |
1500/- प्रतिमाह | 550/- प्रतिमाह |
द्वितीय समूह
डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य व्यवसायिक पाठयक्रमों यथा बी.फार्मेसी, नर्सिग, बी.नर्सिग, एल.एल.बी.आदि को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छात्रावासी (हॉस्टल) | गैर छात्रावासी |
820/- प्रतिमाह | 530 /- प्रतिमाह |
तृतीय समूह
ऐसे स्नातक स्तर के पाठयक्रम जो कि ग्रूप 01 एंव 02 में सम्मिलित नहीं होते हैं जैसे बी.ए. बी.एस.सी. बी.काम आदि को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छात्रावासी (हॉस्टल) | गैर छात्रावासी |
570/- प्रतिमाह | 300 /- प्रतिमाह |
चतुर्थ समूह –
कक्षा11 वीं एंव 12वीं के छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छात्रावासी (हॉस्टल) | गैर छात्रावासी |
380/- प्रतिमाह | 230/- प्रतिमाह |
छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
MPTAAS scholarship प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए MPTASS पोर्टल पर आपको सबसे पहले नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण – www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS करना होगा। इसके बाद आप योजना में आवेदन कर सकते है।
एमपी टास आवास सहायता योजना
विभाग द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरन्तर रखने के लिए आवास सहायता योजना को शुरू किया गया हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु जिन विद्यार्थियों को छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए MPTAAS awas yojana के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रूपए 2,000, जिला स्तर पर राशि रूपए 1,250 एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर राशि रूपए 1,000 दिए जाने का प्रावधान है।
MPTAAS Awaas Yojana पात्रता
- ऐसे विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एंव मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर/समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश लिया हैं तथा जिनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता योजना के पात्र होंगे।
- विद्यार्थी को आवास सहायता की पात्रता, किराये पर शुल्क के आधार पर होगी।
- सभी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रेवशित अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अन्तर्गत आवास सहायता प्राप्त कने की पात्रता हेागी।
- भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में रूपये 2000, अन्य जिला मुख्यालयों में रूपये 1250 तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में रूपये 1000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये आवास सहायता की राशि दी जाती है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
- निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी।
- अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परीणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र होंगे।
आवास सहायता आवश्यक दस्तावेज
- पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची,
- शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करेंगे।
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटो आदि
आवास सहायता ऑनलाइन आवेदन
इसके लिए आपको सबसे पहले MPTAAS पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। तभी आप MPTAAS awas yojana में आवेदन कर सकते है। जो छात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे है वे छात्र पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति फॉर्म भरने के पश्चात आवास सहायता योजना में आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क करे
योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय से सम्पर्क करें।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
कक्षा 11 वीं की कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश अंतर्गत सभी अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने के साथ-साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करवाये जाने हेतु कन्या साक्षारता प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की पात्रता
अनुसूचित जनजाति की वे सभी बालिकाएँ जो कक्षा 10 वी उत्तीर्ण होकर कक्षा 11वीं में प्रवेश करती हैं। उन सभी बालिकाओ को कन्या साक्षारता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है।
कन्या साक्षरता योजना अंतर्गत देय राशि
अनुसूचित जनजाति सभी प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल प्रदाय योजना
प्रदेश की छात्राओं की सतत् शिक्षा एवं उच्च शाला में शाला छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से सभी अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को कक्षा 10 वीं के बाद उच्च कक्षाओं में शिक्षा निरंतर रखने के लिये अन्य ग्राम की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने पर अन्य ग्राम जाने हेतु सायकिल प्रदाय योजना को शुरू किया गया है।
एमपी सायकल योजना पात्रता
- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी में सायकिल प्रदाय नही की गयी है,
- एवं जो कक्षा 11वीं में अध्ययन के लिये 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आती हैं।
योजना सहायता राशि
शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार छात्रा के बैंक खाते में सायकिल की राशि भेजी जाती है।
विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति
योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
पात्रता एवं चयन के मापदण्ड
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक की समस्त स्त्रोंतो से पारिवारिक कुल वार्षिक आय राशि रू 10 लाख से अधिक न हो।
- अभिभावक के एक ही बच्चे को एक बार ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र,सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र एवं स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि आवेदक विदेश से स्नातकोत्तर करना चाहता है तो उसके स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो।
- समतुल्य/समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि हेतु आवेदक को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध/एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है।
- अभ्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित विषयों/पाठयक्रमों के लिये ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
आवेदन प्रक्रिया
योजना में वर्ष में 02 बार प्रायः माह अप्रैल एवं अक्टूबर में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है अथवा प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर अभ्यार्थी द्वारा विभागीय वेवसाईट www.tribal.mp.gov.in से आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सीधे भेजे जा सकता है।
संपर्क करे
सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग।
टोल फ्री नंबर: 1800 2333 951
छात्रावास योजना
प्रदेश के जनजातीय वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये विभाग द्वारा छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा हेतु एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास एवं आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा निम्न श्रेणी के छात्रावास संचालित किये जा रहे है। छात्रावासों को निम्न पांच श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है:-
- आश्रम शालाएं (कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8)
- जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8वीं)
- सीनियर छात्रावास- जिला स्तसरीय उत्कृष्ट छात्रावास, विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, सामान्य सीनियर छात्रावास (सभी कक्षा 9 से 12 वीं)
- महाविद्यालयीन छात्रावास (कक्षा 12 वीं से ऊपर)
- संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास (प्रावीण्य छात्रों द्वारा कोचिंग करने हेतु)