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Home » Central Govt Scheme | Pradhan Mantri Yojana » मिट्टी के बर्तन बनाने की योजना, पॉटरी सहायता लोन आवेदन | ग्रामोद्योग विकास योजना

मिट्टी के बर्तन बनाने की योजना, पॉटरी सहायता लोन आवेदन | ग्रामोद्योग विकास योजना

Pottery Machine Scheme: देश में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगो, कुम्हारो को पॉटरी मैक्किंग स्कीम में MSME योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। योजना में लोगो को प्रक्षिक्षण भी प्रदान किया जाता है।आज इस लेख में मिट्टी के बर्तन लोन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, Pottery Scheme Activity, under Gramodyog Vikas Yojana (GVY) SCHEME के बारे में पूरी जानकारी दी गयी है। जिससे आप योजना का लाभ उठा सके।

मिट्टी के बर्तन बनाने की योजना

मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) बनाने की योजना

योजना के अंतर्गत देश के ऐसे मिट्टी बर्तन बनाने वाले कारीगरों, जो अपना स्वयं का उद्यम व्यवसाय शुरू करना चाहते है। सरकार के द्वारा ऐसे कुशल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को ऋण प्रदान किया जाता है। पॉटरी मशीन (Pottery Machine Scheme) खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। साथ में तकनिकी सहायता भी प्रदान की जाती है। जिससे व्यवसाय में मदद मिल सके।

योजना का उद्देश्य 

  • मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) बनाने वाले कुशल कारीगरों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना
  • इससे उत्‍पादन लागत में कमी होगी, जिसका लाभ उद्यमी को होगा
  • कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आधुनिक और स्वचालित उपकरण प्रदान करना
  • जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की आय में बढ़ोतरी होगी
  • उद्यान गमलों, कुल्‍हड़, सजावटी उत्पादों जैसे केन्द्रित उत्‍पादों पर।
  • मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के स्व-सहायता समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना
  • पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत अपनी इकाई स्‍थापित करने के लिए सफल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित करना
  • निर्यात और बड़े खरीदार घरानों के साथ टाई-अप करके मिट्टी के बर्तन निर्यात को देश और विदेश में बढ़ाना।
  • देश में अंतराष्ट्रीय स्‍तर के मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए विभिन्‍न।
  • नए उत्‍पाद और कच्चे माल की व्यवस्था करना।
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मिट्टी के बर्तन योजना कार्यक्रम 

  •  मिट्टी के परंपरागत बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए व्‍हील पर मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
  • योजना में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के साथ-साथ गैर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले।
  • कारीगरों के लिए प्रेस मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • मिट्टी के बर्तन (पॉटरी) योजना में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के साथ-साथ गैर मिट्टी के बर्तन।
  • बनाने वाले कारीगरों के लिए जिग्गर-जॉली प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने के इच्छुक कुशल परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले।
  • कारीगरों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना
  • मिट्टी के बर्तन बनाने का व्‍हील, क्ले ब्‍लंगर और ग्रेन्युलेटर आदि प्रदान करके सहायता

Pottery Machine Scheme में कौन आवेदन कर सकता है

  • 18 वर्ष और 55 वर्ष तक की आयु के कुशल कारीगर।
  • संबंधित गतिविधि में प्रशिक्षित व्‍यक्ति, पूर्व में इसी गतिविधि में लगे व्यक्ति को उनकी शिक्षा।
  • और प्रोफाइल के आधार पर वरीयता दी जाएगी और
  • अजा/अजजा/महिला उम्मीदवार/बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति
  • नए उद्योग शुरू करने की इच्‍छा रखने वाले गैर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को प्रेस मिट्टी के बर्तन बनाने।
  • और जिग्गर-जॉली आदि के प्रशिक्षण हेतु चुना जा सकता है।

पॉटरी सहायता लोन में सरकारी सहायता सब्सिडी 

विभिन्न मिट्टी के बर्तनों की मशीनें (इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, पग मिल, टॉगल प्रेस, ग्रेनुलेटर, आदि) खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

  • SC एवं ST आवेदक को 90% की सब्सिडी दी जाती है
  • BPL परिवार को 100% सब्सिडी
  • Gen को 80% सब्सिडी

मिट्टी के बर्तन योजना आवेदन कैसे करें

प्रायोगिक परियोजनाओं/प्रशिक्षण प्राप्त करने/मशीनों आदि की स्थापना करने के इच्छुक भावी लाभार्थी स्व-सहायता समूहों  के माध्यम से परियोजना। प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए स्‍थानीय प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से केवीआईसी के राज्य/प्रभागीय निदेशकों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के माध्यम से।

स्फूर्ति योजना 

SFURTI क्लस्टर: मिट्टी के बर्तनों के उद्योग के तहत 10 SFURTI समूहों को मिट्टी के बर्तनों से लेकर क्रॉकरी/टाइल्स बनाने की क्षमताओं के निर्माण के लिए नए अभिनव मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ सीजीसीआरआई, खुरज की सहायता से टेराकोटा/लाल मिट्टी के बर्तनों में स्थापित किया जाएगा।

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संपर्क करें

विवरण जानने के लिए संबंधित राज्‍य कार्यालय, केवीआईसी से संपर्क करें। राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग www.kviconline.gov.in पर पता उपलब्ध है। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, मुंबई दूरभाषः 022-26714370, ई-मेलः ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in

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