लाड़ली बहना योजना पात्रता: प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
लाड़ली बहना योजना पात्रता 2023
Ladli Behna Yojana Eligibility ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय द्वारा भरे जायेंगे। लाड़ली बहना योजना पात्रता रखने वाली महिलाओ के फॉर्म pdf में जानकारी पहले भरी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन ekyc के द्वारा फॉर्म पोर्टल पर भरा जायेगा। विवाहित महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष होना चाहिए।
MP Ladli Behna Yojana form pdf download लाड़ली बहना योजना फॉर्म
Ladli Behna Yojana Patrta
योजना का नाम | लाड़ली बहना योजना 2023 |
ऑनलाइन आवेदन | 15 मार्च |
विभाग | महिला एवं बाल विकास |
राज्य | मध्य प्रदेश |
ladli behna yojana official website | cmladlibahna.mp.gov.in |
लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो-
- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
लाड़ली योजना अंतर्गत अपात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अधवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी ।
- जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्यभारत’ सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि .हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।